"फॉरेन लॉ डिग्री धारक भारतीय नागरिकों के लिए बीसीआई की क्वालिफाइंग एक्ज़ाम के परिणाम प्रकाशित हो चुके हैं" : सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की

Sharafat

9 Jun 2023 2:31 PM GMT

  • फॉरेन लॉ डिग्री धारक भारतीय नागरिकों के लिए बीसीआई की क्वालिफाइंग एक्ज़ाम के परिणाम प्रकाशित हो चुके हैं : सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका का निस्तारण कर दिया, जिसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) को फॉरेन लॉ डिग्री (आईएनएचएफएलडी) रखने वाले भारतीय नागरिकों के लिए 18वीं बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्वालिफाइंग परीक्षा का परिणाम घोषित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। यह एक्ज़ाम 19 दिसंबर से 24 दिसंबर, 2022 तक बीसीआई कार्यालय में आयोजित की गई थी।

    जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस राकेश बिंदल की अवकाश पीठ ने यह कहते हुए याचिका का निस्तारण कर दिया कि पिछली सुनवाई के बाद बीसीआई द्वारा परीक्षा के परिणाम पहले ही प्रकाशित कर दिए गए थे।

    बेंच ने कहा,

    "जब मामले को आज सुनवाई के लिए लाया गया तो याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने इस अदालत को अवगत कराया कि फॉरेन लॉ डिग्री (आईएनएचएफएलडी) रखने वाले भारतीय नागरिकों के लिए 18वीं बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्वालिफाइंग परीक्षा का परिणाम पहले ही 07.06.2023 को प्रकाशित किया जा चुका है। मामले को देखते हुए वर्तमान याचिका की कार्रवाई का कारण जीवित नहीं रहता है। तदनुसार, याचिका का निस्तारण किया जाता है।"

    इस मामले पर पहले 7 जून को सुनवाई हुई थी। याचिकाकर्ता अंचिता नैय्यर एक उम्मीदवार हैं, जो 18वीं आईएनएचएफएलडी एक्ज़ाम में शामिल हुई थीं। याचिका के अनुसार पांच महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी अभी तक 75 से अधिक उम्मीदवारों का परिणाम घोषित नहीं किया गया। याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि एक वकील के रूप में प्रैक्टिस न कर पाना उनकी आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। उन्होंने आगे कहा है कि बीसीआई ने व्यक्तिगत रूप से आश्वासन दिया था कि परिणाम एक सप्ताह के भीतर जारी कर दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक उन्हें घोषित नहीं किया गया है।

    याचिका के अनुसार फोन कॉल, ईमेल और फिज़िकल विज़िट सहित कई प्रयासों के बावजूद, बीसीआई याचिकाकर्ता की चिंताओं पर कोई सहायता या प्रतिक्रिया देने में विफल रहा है। याचिका के अनुसार, बीसीआई से कोई जवाब नहीं मिलने पर-

    “याचिकाकर्ता ने कई अन्य उम्मीदवारों के साथ सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह की सहायता मांगी, जिन्होंने बाद में बीसीआई के अध्यक्ष को एक खुला पत्र लिखकर परिणाम जारी करने का आग्रह किया। हालांकि, उपरोक्त पत्र भेजे जाने के बावजूद काफी समय बाद भी बीसीआई की ओर से कोई जवाब नहीं आया।"

    केस टाइटल: अंचिता नय्यर बनाम बीसीआई | डब्ल्यूपी [सी] नंबर 619/2023

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