आईबीसी की धारा 12 के तहत निर्धारित अवधि के भीतर ही पूरी समाधान प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

2 Dec 2021 10:40 AM GMT

  • आईबीसी की धारा 12 के तहत निर्धारित अवधि के भीतर ही पूरी समाधान प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिवाला और दिवालियापन संहिता की धारा 12 के तहत निर्धारित अवधि के भीतर ही पूरी समाधान प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए।

    न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने कहा कि कोई भी विचलन ऐसी समय सीमा प्रदान करने के उद्देश्य और लक्ष्य को विफल कर देगा।

    अदालत एमटेक ऑटो लिमिटेड के खिलाफ शुरू की गई कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के मामले में लेनदारों की समिति द्वारा दायर अपील पर विचार कर रही थी। एनसीएलएटी के आदेश के खिलाफ दायर अपील का निपटारा करते हुए, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रक्रिया 24.07.2017 को शुरू की गई थी, पीठ ने इस प्रकार कहा:

    स्वीकृत समाधान योजना को जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए और यह आईबीसी के तहत जनादेश है। आईबीसी की धारा 12 के अनुसार, उप-धारा (2) के अधीन, कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवेदन के प्रवेश की तारीख से 180 दिनों की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी, जिसे 180 दिनों की अतिरिक्त अवधि द्वारा बढ़ाया जा सकता है।

    आईबीसी की धारा 12 के प्रावधान के अनुसार, जिसे 2019 के अधिनियम 26 द्वारा सम्मिलित किया गया है, दिवाला समाधान प्रक्रिया अनिवार्य रूप से दिवाला प्रारंभ तिथि से 330 दिनों की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी, जिसमें आईबीसी की धारा 12 के तहत दी गई प्रक्रिया और कॉरपोरेट देनदार की ऐसी समाधान प्रक्रिया के संबंध में कानूनी कार्यवाही में लगने वाली समय अवधि का कोई भी विस्तार शामिल है।

    आईबीसी की धारा 12 के तीसरे प्रावधान के अनुसार, जिसे भी 2019 के अधिनियम 26 द्वारा सम्मिलित किया गया है, जहां एक कॉरपोरेट देनदार की दिवाला समाधान प्रक्रिया लंबित है और यहां ऊपर बताई गई अवधि के भीतर पूरी नहीं हुई है, अर्थात, 330 दिन की अवधि के भीतर, ऐसी समाधान प्रक्रिया आईबीसी संशोधन अधिनियम, 2019 के प्रारंभ होने की तारीख से 90 दिनों की अवधि के भीतर, यानी 16.08.2019 को पूरी की जाएगी। इस प्रकार, संपूर्ण समाधान प्रक्रिया को आईबीसी की धारा 12 के तहत निर्धारित अवधि के भीतर पूरा किया जाना है और कोई भी विचलन ऐसी समय सीमा प्रदान करने के उद्देश्य और लक्ष्य को विफल कर देगा।

    हालांकि, पीठ ने कहा कि, इस मामले में, पक्षकारों के बीच लंबित विभिन्न मुकदमों और मामले के अजीबोगरीब तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए समय सीमा को माफ कर दिया गया है। इसलिए, सभी संबंधित पक्षों को आज से चार सप्ताह की अवधि के भीतर, बिना किसी असफलता के, अनुमोदित समाधान योजना के कार्यान्वयन को पूरा करने का निर्देश दिया।

    अदालत ने कहा,

    "डीवीआई द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित समाधान योजना के कार्यान्वयन में कोई और देरी, जिसे जुलाई, 2020 के महीने में न्यायिक प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है और यहां तक ​​​​कि इसके खिलाफ अपील को बाद में खारिज कर दिया गया है, कोई और देरी आईबीसी की धारा 12 के तहत दिवाला समाधान प्रक्रिया को पूरा करने के लिए विशिष्ट समय सीमा प्रदान करने के उद्देश्य और लक्ष्य को पराजित कर देगी।"

    केस का: कॉरपोरेशन बैंक के माध्यम से एमटेक ऑटो लिमिटेड के लेनदारों की समिति बनाम दिनकर टी वेंकटब्रमण्यम

    उद्धरण : LL 2021 SC 698

    मामला संख्या। और दिनांक: 2019 की सीए 6707 | 1 दिसंबर 2021

    पीठ : जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस संजीव खन्ना

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