आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार जो अपनी योग्यता के आधार पर स्थान बनाते हैं, उन्हें सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के खिलाफ समायोजित किया जाना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया

LiveLaw News Network

8 March 2021 6:22 AM GMT

  • आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार जो अपनी योग्यता के आधार पर स्थान बनाते हैं, उन्हें सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के खिलाफ समायोजित किया जाना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया

    सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए कट-ऑफ अंकों से अधिक अंक पाने वाले आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को उनकी योग्यता के आधार पर सामान्य श्रेणी के खिलाफ समायोजित किया जाना चाहिए, न कि आरक्षित वर्ग से।

    अदालत ने तमिलनाडु राज्य और अन्य बनाम के शोभना आदि मामले में कई मिसालों का जिक्र करते हुए कहा,

    "सिद्धांत यह है कि इस तरह के आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार जो अपनी योग्यता के आधार पर स्थान बनाते हैं, उन्हें सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के खिलाफ समायोजित किया जाना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है।"

    जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस हृषिकेश रॉय की तीन जजों वाली एक बेंच मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णयों के खिलाफ तमिलनाडु राज्य द्वारा दायर एक अपील पर विचार कर रही थी।

    तमिलनाडु सरकार लोक सेवक (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2016 की धारा 27 ( एफ) के अनुसार रिक्तियों को भरने के आदेश से संबंधित मामले में ये कहा गया। ये मामला पोस्ट ग्रेजुएट सहायक और शारीरिक शिक्षा निदेशक, ग्रेड- I के पद पर सीधी भर्ती प्रक्रिया से उत्पन्न हुआ।

    मामले में उत्तरदाताओं ने बताया कि कुछ उम्मीदवार, जो बिना किसी आरक्षण के भी चयनित हो गए थे, उनको अति पिछड़ा वर्ग (एमबीसी) और विमुक्त समुदाय (DNC) की श्रेणियों के तहत बैकलॉग रिक्तियों के लिए तय कोटे में नियुक्त किया गया था।

    उन्होंने तर्क दिया कि ऐसे मेधावी उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी के तहत नियुक्त किया जाना चाहिए, जिससे अन्य आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा भरी जाने वाले बैकलॉग रिक्तियों को छोड़ दिया जा सके।

    तमिलनाडु राज्य ने धारा 27 (एफ) पर निर्भरता रखी, जो अगले वर्ष के लिए अपूर्ण आरक्षण रिक्तियों को आगे ले जाने और अगली भर्ती में बैकलॉग रिक्तियों को भरने के तरीके से संबंधित है।

    धारा 27 (एफ) का अंतिम वाक्य इस प्रकार है:

    अगली सीधी भर्ती के लिए नियुक्ति के लिए चयन पहले "बैकलॉग" रिक्तियों के लिए किया जाएगा और फिर सामान्य रोटेशन का पालन किया जाएगा:

    उपरोक्त प्रावधान में "पहले" शब्द पर जोर देते हुए, तमिलनाडु राज्य और कुछ अन्य उम्मीदवारों ने तर्क दिया कि धारा 27 (एफ) में कहा गया है कि योग्यता के आधार पर बैकलॉग रिक्तियों को पहले भरा जाना था। उन रिक्तियों को भरने के बाद नियुक्ति जनरल टर्न में योग्यता के आधार पर की जानी थी।

    दूसरी ओर, उत्तरदाताओं ने तर्क दिया कि सही पद्धति यह थी कि पहले, सूची को योग्यता के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए, और उसके बाद ही आरक्षण के आवेदन का मुद्दा उठेगा। सामान्य योग्यता सूची में उनका स्थान हो जहां कोई आरक्षण लागू नहीं होगा। इसके बाद आरक्षण लागू होगा, जिसके तहत पहले वर्ष की रिक्तियों को भरा जाएगा, उसके बाद वर्तमान वर्ष की रिक्तियों को भरा जाएगा।

    संक्षेप में, तर्क यह था कि अधिनियम की धारा 27 का योग्यता के आधार पर चयन से कोई लेना-देना नहीं है, और यह केवल उस चरण के आरक्षण पद के मोड पर लागू होती है।

    उत्तरदाताओं के तर्क से सहमत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा:

    "हमारे विचार में, अधिनियम की धारा 27 (एफ) में किसी भी अन्य कारण के अलावा, इस सिद्धांत को गलत तरीके से पढ़ा नहीं जा सकता है। धारा 27 आरक्षण से संबंधित है। इसका सामान्य उम्मीदवारों/ / सामान्य टर्न रिक्तियों की सूची से कोई संबंध नहीं है। ऐसे उम्मीदवारों में से जिन्होंने अपनी योग्यता के आधार पर आरक्षित वर्ग से इसमें स्थान बनाया है , उन्होंने आरक्षण का लाभ नहीं मांगा है, ये आरक्षण सिद्धांत शुरू होने के बाद ही लागू होगा, जो योग्यता पर सीटों को भरने के बाद है "

    उत्तर प्रदेश के सौरव यादव बनाम राज्य में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की मिसाल के रूप में संदर्भित निर्णय, जिसमें कहा गया है कि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार सामान्य / खुली श्रेणी की रिक्तियां भी योग्यता के आधार पर भरने के लिए पात्र हैं।

    धारा 27 के आवेदन के बारे में, न्यायालय ने समझाया:

    "धारा 27 केवल तभी लागू होगी जब आरक्षण सिद्धांत शुरू होता है, जो योग्यता पर सीटों को भरने के बाद होता है। इस प्रकार," पहले"शब्द उस स्तर पर लागू होता है, अर्थात, बैकलॉग रिक्तियों को पहले और वर्तमान में भरना होगा। इसके बाद रिक्तियों को भरा जाना है। जिस स्तर पर सामान्य श्रेणी की सीटें भरी जा रही हैं, इस प्रकार किसी भी पिछली नियुक्तियों या वर्तमान में आरक्षित श्रेणी के लिए रिक्त पदों का कोई सवाल ही नहीं उठता है "

    न्यायमूर्ति कौल द्वारा लिखित निर्णय ने कहा कि धारा आरक्षित श्रेणी के लिए रिक्तियों के सामाजिक दर्शन का प्रचार करती है, यदि अभ्यर्थियों की अपर्याप्त संख्या नहीं है। इस प्रकार, इसे सामान्य श्रेणी में पेश करने के बजाय, एक वर्ष के लिए उन रिक्तियों को आगे बढ़ाने का प्रावधान किया गया है।

    सौरव यादव के फैसले का हवाला देते हुए, निर्णय में नियुक्ति प्रक्रिया के चरणों को निम्नानुसार समझाया:

    क) पहले भरने के लिए सामान्य योग्यता सूची;

    (बी) विशेष आरक्षित श्रेणी की बैकलॉग रिक्तियों को उसके बाद "पहले" को भरा जाएगा; तथा

    (ग) वर्तमान वर्ष के लिए शेष आरक्षित रिक्तियों को उसके बाद भरा जाएगा।

    केस: तमिलनाडु राज्य और अन्य बनाम के शोभना आदि

    पीठ: जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस हृषिकेश रॉय

    वकील : अपीलकर्ताओं के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता सी ए सुंदरम, नागामुथु; उत्तरदाताओं के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता एन एल राजा

    उद्धरण: LL 2021 SC 138

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