सीपीसी VII नियम 11 के तहत अर्जी में रेस ज्यूडिकाटा का फैसला नहीं हो सकता क्योंकि पूर्व वाद के कागजात देखने होते हैं : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

18 Sep 2023 8:28 AM GMT

  • सीपीसी VII नियम 11 के तहत अर्जी में रेस ज्यूडिकाटा का फैसला नहीं हो सकता क्योंकि पूर्व वाद के कागजात देखने होते हैं : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोहराया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) के आदेश VII नियम 11 (डी) के तहत किसी वाद को खारिज करने के लिए रेस ज्यूडिकाटा के सिद्धांत को आधार के रूप में लागू नहीं किया जा सकता है।

    जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस पंकज मिथल की पीठ द्वारा दिए गए इस फैसले ने सीपीसी के नियम 11 (डी) के दायरे और अनुप्रयोग और रेस ज्यूडिकाटा के सिद्धांत के साथ इसके संबंध को स्पष्ट किया।

    इसमें सीपीसी के आदेश VII नियम 11(डी) की गहराई से चर्चा की गई, जो किसी वादपत्र को तब खारिज करने का प्रावधान करता है, जब "वादपत्र में दिए गए बयान से ऐसा प्रतीत होता है कि वाद किसी भी कानून द्वारा वर्जित है।"

    सीपीसी की धारा 11 जो रेस ज्यूडिकाटा के नियम को प्रतिपादित करती है: एक अदालत किसी भी मुकदमे या मुद्दे की सुनवाई नहीं करेगी जिसमें जो मामला सीधे तौर पर, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 'पूर्व वाद' में सुना और तय किया गया हो।

    न्यायालय ने कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं:

    • आदेश VII नियम 11 आवेदन पर निर्णय नहीं लिया जा सकता: न्यायालय ने कहा कि "पहले के वाद में दलीलों के अलावा, सीपीसी के आदेश VII के नियम 11 के तहत अपीलकर्ता द्वारा अपने आवेदन में जिन कई अन्य दस्तावेजों पर भरोसा किया गया था, रेस ज्यूडिकाटा पर विचार करने की आवश्यकता है।"

    • सीपीसी के आदेश VII के नियम 11 का दायरा: न्यायालय ने दोहराया कि सीपीसी के आदेश VII के नियम 11 के दायरे के संबंध में कानून अच्छी तरह से स्थापित है। इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि “न्यायालय केवल वादपत्र में दिए गए कथनों और, अधिक से अधिक, वादपत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों पर ही विचार कर सकता है। ऐसे आवेदन पर निर्णय लेते समय प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत बचाव और जिन दस्तावेजों पर वे भरोसा करते हैं, उन्हें ध्यान में नहीं रखा जा सकता है।

    • रेस ज्यूडिकाटा पर निर्णय में जटिल विचार शामिल हैं: न्यायालय ने आगे इस बात पर जोर दिया कि रेस ज्यूडिकाटा के मुद्दे में विभिन्न तत्वों की विस्तृत जांच शामिल है, जिसमें पहले के वाद में दलीलें, ट्रायल कोर्ट का फैसला और अपीलीय अदालतों का फैसला शामिल है।

    इसलिए, यह निष्कर्ष निकाला गया कि न तो विद्वान एकल न्यायाधीश और न ही डिवीजन बेंच इस स्तर पर अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए रेस ज्यूडिकाटा की याचिका पर उसके गुणों के आधार पर निर्णय ले सकते थे। इसने न्यायिक मुद्दे को खुला रखते हुए अपील का निपटारा कर दिया।

    सुप्रीम कोर्ट की हालिया घोषणा श्रीहरि हनुमानदास तोतला बनाम हेमंत विट्ठल कामत के 2021 मामले में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा किए गए निष्कर्षों को प्रतिध्वनित करती है, जहां यह माना गया था कि सीपीसी की धारा 11(डी) आदेश VII नियम के तहत एक वाद की अस्वीकृति के लिए रेस ज्यूडिकाटा के आधार के रूप में लागू नहीं किया जा सकता है।

    एक ऐतिहासिक फैसले में, जस्टिस आर सी लाहोटी ने वी राजेश्वरी बनाम टी सी सरवनबावा (2004) 1 SCC 551 मामले में दो-न्यायाधीशों की पीठ के लिए बोलते हुए ने रेस ज्यूडिकाटा याचिका पर विचार करने और इसे साबित करने के लिए आवश्यक विवरणों पर चर्चा की।

    यह माना गया था कि “न केवल दलील दी जानी है, बल्कि पिछले मामले में दलीलों, मुद्दों और फैसले की प्रतियां पेश करके इसे प्रमाणित भी करना होगा। लेकिन जैसा कि सैयद मोहम्मद सली लब्बाई बनाम मोहम्मद हनीफा [(1976) 4 SCC 780 में बताया गया है, रेस ज्यूडिकाटा के प्रश्न को तय करने की मूल विधि सबसे पहले पक्षकारों के मामले को उनके पिछले वाद की संबंधित दलीलों में निर्धारित करना है और फिर यह पता लगाना है कि क्या उस पर कोई निर्णय लिया गया था जो रेस ज्यूडिकाटा के रूप में कार्य करता है। याचिका मूल रूप से दो वाद ट में कार्रवाई के कारण की पहचान पर आधारित है और इसलिए, बचाव के लिए यह आवश्यक है कि वह पिछले वाद में कार्रवाई का कारण स्थापित करने के लिए बार उठाए।''

    इस ढांचे के आधार पर, कमला बनाम केटी ईश्वर सा (2008) 12 SCC 661 में अदालत ने कहा कि "संहिता के आदेश 7 नियम 11(डी) को लागू करने के उद्देश्य से, किसी भी सबूत पर गौर नहीं किया जा सकता है। मामले की योग्यता के आधार पर पक्षों के बीच जो मुद्दे उठ सकते हैं, वे उस स्तर पर अदालत के दायरे में नहीं होंगे। उक्त प्रावधान के तहत सभी मुद्दे किसी आदेश की विषय-वस्तु नहीं होंगे।”

    इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में शक्ति भोग फूड इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (2020 SCC ऑनलाइन SC 482) में तीन-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले में इस बात पर जोर दिया कि केवल वादपत्र में दिए गए कथनों पर गौर किया जाएगा और कुछ नहीं। इसने राय दी कि “इस तरह के आवेदन पर निर्णय लेने में जिस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है वह वादी में दिए गए कथन हैं। उस स्तर पर, प्रतिवादी द्वारा लिखित बयान में की गई दलीलें पूरी तरह से अप्रासंगिक हैं और मामले का निर्णय केवल वादपत्र के आधार पर किया जाना है। इन सिद्धांतों को राप्टाकोस ब्रेट एंड कंपनी लिमिटेड बनाम गणेश प्रॉपर्टी, (1998) 7 lSCC 184 और मेयर (एचके ) लिमिटेड बनाम वेसल एमवी फॉर्च्यून एक्सप्रेस, (2006) 3 SCC 100 मामले में दोहराया गया है।"

    वर्तमान मामले में, प्रश्न एक विवाद के इर्द-गिर्द घूमता है जहां अपीलकर्ता ने सीपीसी के आदेश VII के नियम 11 के तहत वादी की याचिका को अस्वीकार करने के लिए आवेदन किया था। वादी ने अपीलकर्ता के खिलाफ वाद दायर किया था, और जवाब में, अपीलकर्ता ने एक लिखित बयान दायर किया, जिसमें रेस ज्यूडिकाटा के विवाद को शामिल किया गया। रेस ज्यूडिकाटा एक सिद्धांत है जो पिछली कानूनी कार्यवाही में पहले से ही तय किए गए मामलों की पुन: मुकदमेबाजी को रोकता है।

    प्रारंभ में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलकर्ता के आवेदन को स्वीकार कर लिया और सीपीसी के आदेश VII नियम 11 के तहत वादी के दावे को खारिज कर दिया।

    इसके बाद, वादी, जिन्हें मामले में प्रतिवादियों के रूप में जाना जाता है, ने हाईकोर्ट में एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ जोरदार ढंग से अपील की कि एकल न्यायाधीश द्वारा दर्ज की गई रेस ज्यूडिकाटा की याचिका पर निष्कर्ष सही नहीं था। डिवीजन बेंच ने माना कि एकल न्यायाधीश ने अपीलकर्ता की रेस ज्यूडिकाटा की याचिका को स्वीकार करने में गलती की है। इसलिए,सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील दायर की गई।

    केस : केशव सूद बनाम कीर्ति प्रदीप सूद

    साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (SC) 799

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