यूपी सरकार से दो बार अनुरोध किया कि आशीष मिश्रा की जमानत के खिलाफ तत्काल अपील दायर करें: लखीमपुर खीरी मामले में एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

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4 April 2022 7:01 AM GMT

  • यूपी सरकार से दो बार अनुरोध किया कि आशीष मिश्रा की जमानत के खिलाफ तत्काल अपील दायर करें: लखीमपुर खीरी मामले में एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

    लखीमपुर खीरी हिंसा (Lakhimpur Kheri Violence) की घटना की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (SIT) ने अपनी रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के समक्ष प्रस्तुत किया है कि एसआईटी हेड ने दो बार यूपी सरकार को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में तत्काल अपील दायर करें।

    गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच की निगरानी के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस राकेश कुमार जैन को नियुक्त किया था और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का भी गठन किया था।

    एसआईटी ने अपने रिपोर्ट में प्रस्तुत किया,

    "एसआईटी हेड ने अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश को क्रमशः 10/02/2022 और 14/02/2022 को पत्र लिखकर आरोपी की जमानत रद्द करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक तत्काल अपील करने का अनुरोध किया। एफआईआर संख्या 219/2021 में चल रही जांच और 98 गवाहों सहित गवाहों को सुरक्षा प्रदान करने की संभावना की संभावना इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26/10/2021 के अनुसार है।"

    रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों के आधार पर एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में आगे कहा है कि मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा और अन्य की घटना स्थल पर उपस्थिति प्रमाणित है।

    इसके अलावा, एसआईटी के अनुसार यह भी प्रमाणित होता है कि जहां विरोध करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी थी वहीं 13 आरोपी (और तीन मृत आरोपी) एक काफिले में तीन वाहनों का उपयोग करके और उन्हें एक संकरी सड़क पर बहुत तेज गति से चलाकर पूर्व नियोजित तरीके से अपराध स्थल पर गए थे।

    यहां तक कि जिला प्रशासन ने भी विरोध को देखते हुए दंगल समारोह के मुख्य अतिथि का मार्ग बदल दिया था और मुख्य आरोपी मुख्य अतिथि के बदले हुए मार्ग से अच्छी तरह वाकिफ था।

    एसआईटी के मुताबिक, अपराध को अंजाम देने के बाद आरोपी प्रदर्शनकारियों को डराने के लिए हवा में हथियार दागकर फरार हो गए और एफएसएल की बैलिस्टिक रिपोर्ट से इन हथियारों के इस्तेमाल की पुष्टि होती है।

    एसआईटी ने अदालत को सूचित किया है कि उसने उपलब्ध सभी तकनीकी सबूतों का इस्तेमाल किया और गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ जांच को तेजी से पूरा किया और 13 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया जो 03/01/2022 को न्यायिक हिरासत में थे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उन्हें दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 167 के तहत अनुचित लाभ न मिले।

    रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि गवाहों को सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिनांक 20.10.2021 के अनुपालन में, उत्तर प्रदेश प्रशासन द्वारा 98 गवाहों को सुरक्षा प्रदान की गई थी। 98 में से 79 गवाह जिला लखीमपुर खीरी के हैं और शेष 19 गवाह उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों के मूल निवासी हैं। सुरक्षा लगातार सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है।

    रिपोर्ट के अनुसार, जांच के दौरान, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 164 के तहत 99 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। एसआईटी ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 164 के तहत 8 बयान दर्ज किए।

    इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा आशीष मिश्रा को दी गई जमानत को चुनौती देने वाले लखीमपुर खीरी अपराध में मारे गए किसानों के परिवार के सदस्यों द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल को उत्तर प्रदेश राज्य को बताया था कि न्यायाधीश निगरानी के लिए नियुक्त विशेष जांच दल ने सिफारिश की है कि राज्य को इसे चुनौती देने वाली अपील दायर करनी चाहिए।

    अदालत ने निगरानी न्यायाधीश के रुख पर राज्य की प्रतिक्रिया मांगी थी।

    अदालत ने लखमीपुर खीरी हिंसा की निष्पक्ष जांच की मांग करने वाले दो वकीलों द्वारा भेजी गई एक पत्र याचिका के आधार पर दर्ज एक जनहित याचिका के साथ एसएलपी को भी लिया।

    सुप्रीम कोर्ट ने 15 मार्च को स्पेशल लीव पिटीशन पर नोटिस जारी किया था।

    याचिकाकर्ताओं के वकील, अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया था कि मामले के एक गवाह पर विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत के बाद यूपी चुनाव परिणाम के दिन हमला किया गया था।

    बेंच ने तब यूपी राज्य को यह देखने के लिए कहा था कि गवाह सुरक्षित हैं।

    उत्तर प्रदेश राज्य ने अपने हलफनामे के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय को बताया है कि लखमीपुर खीरी मामले में आशीष मिश्रा को दी गई जमानत को चुनौती देने का निर्णय "संबंधित अधिकारियों के समक्ष विचाराधीन" है।

    राज्य ने इस आरोप का खंडन किया कि उसने उच्च न्यायालय के समक्ष उसकी जमानत का प्रभावी ढंग से विरोध नहीं किया।

    राज्य ने प्रस्तुत किया है कि लखीमपुर खीरी मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार, सभी पीड़ितों के परिवार और सभी गवाह जिनके धारा 164 के बयान दर्ज किए गए थे, उन्हें गवाह संरक्षण योजना 2018 के तहत निरंतर सुरक्षा प्राप्त हो रही है।

    राज्य ने यह भी कहा कि गवाह पर हमला, जो 10 मार्च को हुआ था, लखमीपुर खीरी मामले से संबंधित नहीं था और होली समारोह के दौरान रंग फेंकने से संबंधित विवाद का परिणाम था।

    जमानत आदेश

    जमानत आदेश में हाईकोर्ट ने कहा था कि यह संभव है कि विरोध करने वाले वाहन के चालक ने प्रदर्शनकारियों से खुद को बचाने के लिए तेज गति करने की कोशिश की हो।

    कोर्ट ने कहा था,

    "यदि अभियोजन पक्ष की कहानी स्वीकार कर ली जाती है, तो हजारों प्रदर्शनकारी घटना स्थल पर एकत्र हो गए और इस बात की संभावना हो सकती है कि चालक ने खुद को बचाने के लिए वाहन को तेज करने की कोशिश की, जिसके कारण घटना हुई थी।"

    कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मुख्य रूप से मिश्रा के खिलाफ केवल दो आरोप लगाए गए थे - पहला, मृत व्यक्ति को आग्नेयास्त्र से चोट पहुंचाने का और दूसरा उसके ड्राइवर को प्रदर्शनकारियों को कुचलने के लिए उकसाने का।

    पहले आरोप के संबंध में कोर्ट ने कहा कि मृतक या किसी अन्य व्यक्ति के शरीर पर वाहन से टकराने के अलावा किसी भी प्रकार की चोट के निशान नहीं मिले हैं।

    इसके अलावा, प्रदर्शनकारियों को मारने के सवाल पर कोर्ट ने इस प्रकार राय दी:

    "यदि अभियोजन पक्ष की कहानी स्वीकार कर ली जाती है, तो हजारों प्रदर्शनकारी घटना स्थल पर एकत्र हो गए और संभावना है कि चालक ने खुद को बचाने के लिए वाहन को तेज करने की कोशिश की, जिसके कारण घटना हुई थी।"

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