"अल्पसंख्यक धर्मों के खिलाफ दिए गए अपमानजनक बयानों को हटाया जाए" : सुप्रीम कोर्ट ने "बड़े पैमाने पर धर्मांतरण" पर पीआईएल याचिकाकर्ता को कहा
LiveLaw News Network
12 Dec 2022 3:51 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय द्वारा देश भर में हो रहे "बड़े पैमाने पर धर्मांतरण" का आरोप लगाते हुए दायर जनहित याचिका में अल्पसंख्यक धर्मों के खिलाफ दिए गए कुछ अपमानजनक बयानों पर आपत्ति जताई।
अदालत ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अरविंद पी दातार से यह सुनिश्चित करने को कहा कि ऐसी टिप्पणी रिकॉर्ड में न आए।
इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग कर रहे कुछ ईसाई संगठनों की ओर से सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एस रवींद्र भट की पीठ को बताया कि याचिकाकर्ता ने अन्य धर्मों के खिलाफ बेहद घृणित आरोप लगाए हैं। दवे ने यह भी बताया कि याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय खुद हेट स्पीच के मामले का सामना कर रहे हैं।
दवे ने प्रस्तुत किया,
"ये आरोप कि कुछ धर्म बलात्कार और हत्याओं को अंजाम दे रहे हैं, ये आरोप आपकी फाइल पर नहीं होने चाहिए। अदालत को उन्हें वापस लेने के लिए कहना चाहिए। अतिरिक्त हलफनामे में पैराग्राफ 20 से 30 निंदनीय हैं। यह देश के अल्पसंख्यक समुदायों के लिए भयानक संकेत भेजता है कि सुप्रीम कोर्ट इसे निर्विरोध चलने दे रहा है। "
इस पर संज्ञान लेते हुए पीठ ने दातार से यह सुनिश्चित करने को कहा कि इस तरह के आरोप रिकॉर्ड से हटा दिए जाएं।
जस्टिस भट ने अरविंद दातार से कहा,
"दातार, कृपया विचार करें कि ये आरोप क्या हैं। ये आरोप लगाए जा रहे हैं, आप इस पर विचार करें और इसे धीमा करें। आपको इन सभी को रिकॉर्ड में नहीं रखना चाहिए।"
दातार ने आश्वासन दिया,
"अगर यह अपमानजनक टिप्पणी या बुरी टिप्पणी है, तो उन्हें हटा दिया जाएगा।"
जस्टिस भट ने कहा,
"कृपया ऐसा करें।"
जस्टिस शाह भी शामिल हुए,
"आप इसे देखें। आप व्यक्तिगत रूप से इसे देखें। "
दातार ने सहमति व्यक्त की,
"पैरा 20 के बाद वे कहते हैं। मैं इसे फिर से देखूंगा। "
पीठ ने केंद्र सरकार के हलफनामे का इंतजार करने के लिए सुनवाई नौ जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी। केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील ने यह कहते हुए पासओवर मांगा कि भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता एक अन्य पीठ में लगे हुए हैं।
आज संक्षिप्त सुनवाई में दवे ने पीठ से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग करने वाले संगठनों द्वारा दायर आवेदनों को अनुमति देने का अनुरोध किया। जस्टिस शाह ने कहा कि सुनवाई की अगली तारीख पर इस पर विचार किया जाएगा।
'वास्तव में दुखद आरोप'
शुरुआत में, दवे ने प्रस्तुत किया,
"यह याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई तीसरी याचिका है। धर्मों के खिलाफ कुछ बहुत ही गंभीर, घृणित आरोप हैं। कृपया हमें पक्षकार बनाने की अनुमति दें। आरोप वास्तव में दुखद हैं!"
जस्टिस शाह ने कहा,
"मिस्टर काउंसिल, हम आपको मिस्टर काउंसल सुनेंगे।"
दवे ने आग्रह किया,
"यह सुनवाई का सवाल नहीं है। हमें रिकॉर्ड पर आने दें। हमें जवाब दाखिल करने का अवसर दें। यह निर्विरोध नहीं चल सकता।"
जस्टिस शाह ने आश्वासन दिया,
"यह निर्विरोध नहीं होगा।" दवे ने पूछा कि फिर हस्तक्षेप के आवेदनों को आज ही अनुमति क्यों नहीं दी जा सकती।
जस्टिस शाह ने कहा,
"आज हम मामले को स्थगित कर रहे हैं।"
दवे ने पूछा,
"आज हमारे हस्तक्षेप के आवेदनों को अनुमति देने में क्या हर्ज है?"
जस्टिस शाह ने जवाब में पूछा,
"अगली बार इस पर विचार करने में क्या हर्ज है?"
दवे ने कहा,
"मुझे एक बात कहने दीजिए। ये आरोप कि कुछ धर्म बलात्कार और हत्याओं को अंजाम दे रहे हैं, ये आरोप आपकी फाइल पर नहीं होने चाहिए। आपको उन्हें वापस लेने के लिए कहना चाहिए। अतिरिक्त हलफनामे में पैराग्राफ 20 से 30 निंदनीय हैं। यह देश में अल्पसंख्यक समुदायों के लिए भयानक संकेत भेजता है कि सुप्रीम कोर्ट इसे निर्विरोध जाने की अनुमति दे रहा है।"
जस्टिस शाह ने कहा,
"हमने आज तक उन आरोपों का संज्ञान नहीं लिया है।"
दवे ने कहा,
"आपने संज्ञान लिया है। आपने हमें सुनने से इनकार कर दिया है। हमें पक्षकार नहीं बनाया गया है।"
जस्टिस शाह ने जवाब दिया,
"हमने कभी नहीं कहा कि आपकी बात नहीं सुनी जाएगी या आपको पक्षकार नहीं बनाया जाएगा। हम आपके आवेदनों को अस्वीकार नहीं कर रहे हैं। हम आज कह रहे हैं कि हम आदेश पारित नहीं कर रहे हैं।"
दवे ने कहा,
"याचिकाकर्ता आईपीसी की धारा 153ए के आरोप का सामना कर रहा है।"
इस मौके पर वर्चुअली पेश हो रहे दातार ने हस्तक्षेप किया,
"आखिरी बार जस्टिस शाह ने कहा था कि सबकी बात सुनी जाएगी। मुझे नहीं पता चिंता की वजह क्या है।"
आज इस मामले पर विचार करने वाली पीठ की संरचना में बदलाव किया गया। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एस रवींद्र भट की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की, जिन्होंने जस्टिस सीटी रविकुमार की जगह ली गई, जो आज अनुपलब्ध थे।
पिछले मौकों पर जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने कहा था कि जबरन धर्मांतरण एक गंभीर मुद्दा है। यह टिप्पणी करते हुए कि धर्मांतरण के लिए चैरिटी का उपयोग नहीं किया जा सकता है, बेंच ने केंद्र से कहा था कि जबरन या लालच के माध्यम से धर्मांतरण के खिलाफ उठाए गए कदमों के बारे में राज्यों से जानकारी एकत्र की जाए।
पीठ ने यह भी कहा था कि वह कुछ हस्तक्षेपकर्ताओं द्वारा जनहित याचिका के सुनवाई योग्य के खिलाफ उठाई गई आपत्तियों को स्वीकार नहीं करेगी, जिन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले इसी मुद्दे पर एक ही याचिकाकर्ता द्वारा दायर इसी तरह की जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था। हस्तक्षेपकर्ताओं ने आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट में अन्य पीठों के समक्ष मामले को असफल रूप से आगे बढ़ाने के बाद फोरम-शॉपिंग में शामिल था।
सुप्रीम कोर्ट में कई हस्तक्षेप आवेदन दायर किए गए हैं जिसमें आरोप लगाया गया है कि बड़े पैमाने पर धर्मांतरण का झूठा कथन बनाने के लिए व्हाट्सएप फॉरवर्ड और गैर-जिम्मेदार स्रोतों के आधार पर जनहित याचिका दायर की गई है। यह भी आरोप लगाया गया है कि जनहित याचिका में राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए अल्पसंख्यकों के खिलाफ अपमानजनक बयान दिए गए हैं।