11 साल से लंबित 'पिता की पैतृक संपत्ति में नाजायज बच्चों के अधिकार' का मसला: सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री को सीजेआई के समक्ष मामला रखने का निर्देश दिया

Brij Nandan

15 Nov 2022 5:51 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली
    सुप्रीम कोर्ट

    जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की पीठ ने एक सिविल अपील पर विचार करते हुए कहा कि रेवनसिद्दप्पा बनाम मल्लिकार्जुन (2011) 11 एससीसी 1 के मामले में पिता की पैतृक संपत्ति में नाजायज बच्चों के अधिकार के मुद्दे पर विचार अभी भी बड़ी बेंच के समक्ष लंबित है।

    जस्टिस अभय एस. ओका ने कहा कि रेवनसिद्दप्पा मामलों की सुनवाई के लिए अलग-अलग पीठों का गठन किया गया है, इसलिए इस मुद्दे को शांत करने की सलाह दी जा सकती है ताकि इस न्यायालय या उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों से निपटा जा सके।

    यह देखते हुए कि संदर्भ को जल्द से जल्द सूचीबद्ध करने की आवश्यकता है, पीठ ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वह इस मामले को भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखे।

    दीवानी अपील में एक पक्ष की ओर से पेश हुए सीनियर वकील बसव प्रभु पाटिल ने पीठ के संज्ञान में लाया था कि यह मामला 11 साल से लंबित है और इसका कई मामलों पर प्रभाव है।

    'रेवनसिद्दप्पा' मामला

    हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 16 में प्रावधान है कि अगर कोई विवाह वैध है तो उससे पैदा बच्चा भी वह वैध होगा। हालांकि, धारा 16(3) प्रदान करती है कि इसे विवाह के किसी भी बच्चे को प्रदान करने के रूप में नहीं माना जाएगा जो कि अकृत और शून्य है या जिसे धारा 12 के तहत अकृतता के एक डिक्री द्वारा रद्द कर दिया गया है, किसी भी व्यक्ति की संपत्ति में या उसके लिए कोई अधिकार, माता-पिता के अलावा, किसी भी मामले में, अगर इस अधिनियम के पारित होने के लिए, ऐसा बच्चा अपने माता-पिता की वैध संतान नहीं होने के कारण ऐसे किसी भी अधिकार को रखने या प्राप्त करने में असमर्थ होता।

    भरत मठ और अन्य बनाम आर विजया रंगनाथन और अन्य, एआईआर 2010 एससी 2685 और जिनिया केओटिन बनाम कुमार सीताराम (2003) 1 SCC 730 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शून्य विवाह से पैदा हुए बच्चे पैतृक संपत्ति के उत्तराधिकार का दावा करने के हकदार नहीं हैं और केवल उनके पिता द्वारा स्वयं अर्जित संपत्ति में हिस्से का दावा करने के हकदार हैं।

    रेवानासिद्दप्पा (सुप्रा) में, दो न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि ऐसे बच्चों का अधिकार होगा कि जो कुछ भी उनके माता-पिता की संपत्ति बन जाए, चाहे वह स्व-अर्जित हो या पैतृक हो। उपर्युक्त मामले में समन्वयित पीठों द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से भिन्न, मामला तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ को भेजा गया।

    मार्च 2020 में, इस मुद्दे को उठाने वाली एक एसएलपी पर विचार करते हुए, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस केएम जोसेफ की पीठ ने रजिस्ट्रार को इस मुद्दे पर गौर करने के लिए कहा ताकि भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष एक संदर्भ के लिए कागजात रखे जा सकें।

    केस टाइटल: शरणबसप्पा बनाम नागेंद्र| सीए 886-887/2016

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