भर्ती प्रक्रिया को किसी भी समय चुनौती नहीं दी जा सकती, भले ही शिकायत कितनी भी वास्तविक हो: सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

24 Feb 2022 9:30 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली
    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भर्ती प्रक्रिया में, एक उम्मीदवार को किसी भी समय उपाय के लिए संपर्क करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, भले ही शिकायत कितनी भी वास्तविक हो क्योंकि भर्ती की प्रक्रिया को बंद करना होगा।

    जस्टिस एसके कौल और जस्टिस एम एम सुंदरेश की पीठ 22 दिसंबर, 2008 के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश ("आक्षेपित निर्णय") के खिलाफ सिविल अपील पर विचार कर रही थी।

    आक्षेपित निर्णय में हाईकोर्ट ने उनके ओए को खारिज करने के ट्रिब्यूनल के आदेश को बरकरार रखा था जिसमें उन्होंने उप-सहायक अभियंता (सिविल) के पद पर नियुक्ति के संबंध में पुलिस सत्यापन रिपोर्ट को छोड़ने के लिए निर्देश मांगा था।

    अपील को खारिज करते हुए पीठ ने कहा,

    "तथ्य यह है कि विज्ञापन वर्ष 1999 का था और हम 2022 में हैं, यानी 24 साल बाद जो खुद अपीलकर्ता को किसी भी राहत में एक बाधा है। हालांकि, यह अपीलकर्ता के विद्वान वकील के रूप में ये कहना अनुकूल नहीं होगा कि अपीलकर्ता अब लगभग 45 वर्ष का है और इसलिए यह प्रस्तुत किया गया है कि उसके पास अभी भी सेवा करने का समय है। हालांकि, तथ्य यह है कि अपीलकर्ता के रास्ते में बाधा पुलिस सत्यापन रिपोर्ट की कमी थी जो बाद में अपीलकर्ता के खिलाफ गई। "

    अदालत ने आगे कहा कि अपीलकर्ता द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के लिए सात वर्षों तक इंतजार करना और फिर राज्य प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के समक्ष एक ओए दाखिल करना ही अपीलकर्ता के खिलाफ वाद न करने का आधार था।

    कोर्ट ने कहा,

    "हमारे विचार में, भर्ती प्रक्रिया में, एक उम्मीदवार को किसी भी समय उपाय के लिए संपर्क करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, भले ही शिकायत कितनी भी वास्तविक हो, क्योंकि भर्ती की प्रक्रिया को बंद करना होगा। वर्तमान में 1999 के इस विज्ञापन में, अपीलकर्ता को यह दलील देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि वह एक नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के लिए सात वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था और फिर राज्य प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के समक्ष ओए दाखिल करने के लिए आगे बढ़ा। यह स्वयं अपीलकर्ता के गैर-वाद का आधार है।"

    तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

    जनवरी 1999 में, उप-सहायक अभियंता (सिविल) के पद पर नियुक्ति के लिए एक विज्ञापन जारी किया गया था जिसमें अपीलकर्ता उपस्थित हुआ और मेडिकल फिटनेस टेस्ट पास किया। हालांकि पुलिस सत्यापन रिपोर्ट नहीं मिलने के कारण उनकी नियुक्ति नहीं हो सकी। उसने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के लिए लगभग 7 वर्षों तक प्रतीक्षा की और उसके बाद राज्य प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के समक्ष एक ओए दायर किया जिसने उनके ओए पर विचार करने के लिए निर्देश जारी किए।

    लोक निर्माण विभाग ने 1 सितम्बर 2006 को अपीलार्थी के विरूद्ध एक पक्ष रखा अर्थात पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त न होने पर।

    अपीलकर्ता द्वारा दायर दूसरे ओए में, उसने पुलिस सत्यापन रिपोर्ट को छोड़ने के लिए एक निर्देश की मांग की क्योंकि वह लगभग आठ वर्षों से पीड़ित था, जिसे ट्रिब्यूनल ने 28 फरवरी, 2008 के आदेश के आधार पर खारिज कर दिया था कि अपीलकर्ता ने पुलिस सत्यापन रिपोर्ट के भाग्य को जानने के लिए प्रतिनिधित्व नहीं किया था

    अपीलकर्ता ने 26 जून, 2007 को कलकत्ता हाईकोर्ट के समक्ष ट्रिब्यूनल के 28 फरवरी, 2008 के फैसले का विरोध करते हुए एक प्रतिनिधित्व किया, जिसे 22 दिसंबर, 2008 को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि अपीलकर्ता बांग्लादेश का नागरिक था।

    केस: शंकर मंडल बनाम पश्चिम बंगाल राज्य| सिविल अपील संख्या 1924/2010

    पीठ: जस्टिस एसके कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश

    अपीलकर्ता के वकील: अधिवक्ता रंजन मुखर्जी

    प्रतिवादी के लिए वकील: अधिवक्ता सुहान मुखर्जी, राघेंत बसंत, निखिल परीक्षित, विशाल प्रसाद, अभिषेक मनचंदा, सयानदीप पहाड़ी, चंचल कुमार गांगुली

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