जस्टिस विपुल पंचोली के ट्रांसफर की सिफारिश के फैसले पर पुनर्विचार: गुजरात हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को अभ्यावेदन भेजा

Brij Nandan

24 Nov 2022 7:43 AM GMT

  • सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़

    सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़

    जस्टिस निखिल एस करियल के पटना हाईकोर्ट में प्रस्तावित ट्रांसफर के खिलाफ अपना विरोध समाप्त करने के बाद गुजरात हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन (जीएचसीएए) ने कल जस्टिस विपुल पंचोली के पटना हाईकोर्ट में प्रस्तावित ट्रांसफर के संबंध में भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ को एक पत्र अभ्यावेदन लिखा है।

    अपने अभ्यावेदन में, जीएचसीएए ने सीजेआई और कॉलेजियम के साथी न्यायाधीशों से गुजरात उच्च न्यायालय से पटना उच्च न्यायालय में जस्टिस पंचोली को ट्रांसफर करने की सिफारिश पर पुनर्विचार करने और भारत सरकार को इस संबंध में कॉलेजियम की सिफारिश पर कार्रवाई नहीं करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है।

    गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 29 सितंबर को अपनी बैठक में जस्टिस पंचोली के ट्रांसफर से संबंधित निर्णय लिया था। हालांकि, संकल्प 21 नवंबर को सार्वजनिक किया गया था। सरकार ने अभी तक उनके ट्रांसफर को अधिसूचित नहीं किया है।

    GHCAA ने कहा कि जस्टिस विपुल एम. पंचोली उन सभी अच्छे गुणों को आत्मसात करते हैं जो एक अच्छे न्यायाधीश के पास होने चाहिए।

    GHCAA के प्रतिनिधित्व में कहा गया है कि जस्टिस पंचोली को ट्रांसफर करने के सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के फैसले के बारे में खबर ने सकारात्मक आश्वासन के अनुसार GHCAA के सदस्यों द्वारा खींची गई आशाओं को चकनाचूर कर दिया है।

    जीएचसीएए ने आगे कहा,

    "जीएचसीएए के सदस्यों की सुविचारित राय है कि ऐसे उम्दा न्यायाधीश के तबादले का कोई उचित कारण नहीं है जो अब गुजरात उच्च न्यायालय के कॉलेजियम में कम समय में प्रवेश करने वाले हैं। एक न्यायाधीश के रूप में उनका अनुभव न्याय प्रशासन के लिए अमूल्य साबित हो सकता है। उनके पास गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अभी भी 8 साल बाकी हैं। ऐसे अनुभवी न्यायाधीश को गुजरात से ट्रांसफर करने से गुजरात में न्याय के प्रशासन के लिए प्रतिकूल होगा।"

    गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति पंचोली के कार्यकाल के बारे में बोलते हुए, GHCAA ने कहा है कि वह भारत के संविधान को बनाए रखने के लिए ली गई शपथ के प्रति सच्चे हैं और 8 वर्षों की अवधि में, उन्होंने रोस्टर के अनुसार सिंगल जज द्वारा हैंडल किए जाने वाले विषय पर लगभग सभी समस्याओं का सामना किया है।

    यह भी कहा गया,

    "उनके न्यायिक कर्तव्यों के निर्वहन से जुड़ी कुछ संख्याएं चौंका देने वाली हैं। उन्होंने 35,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया है। वे गुजरात उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी (सेवानिवृत्त)) की अध्यक्षता वाली खंडपीठ का हिस्सा थे। वर्तमान के साथ-साथ पिछले मुख्य न्यायाधीशों द्वारा उन पर जताया गया विश्वास इस तथ्य से पुष्ट होता है कि वह वर्तमान मुख्य न्यायाधीश और साथ ही पूर्व मुख्य न्यायाधीशों द्वारा गठित कई समितियों का हिस्सा हैं।"


    Next Story