हमने नोटबंदी की सिफारिश की, सभी प्रक्रियाओं का पालन किया: आरबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

Sharafat

5 Dec 2022 4:44 PM GMT

  • हमने नोटबंदी की सिफारिश की, सभी प्रक्रियाओं का पालन किया: आरबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

    सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को केंद्रीय बैंक की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट जयदीप गुप्ता ने कहा कि जब केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक दोनों द्वारा प्रक्रियागत खामियों के आरोपों से इनकार कर चुके हैं तो ठोस सबूत के बिना प्रक्रियात्मक अनौचित्य का आरोप लगाना निर्थक है। उन्होंने कहा कि प्रक्रिया का पालन किया गया था। उदाहरण के लिए हमने हलफनामे पर कहा है कि नियमों द्वारा निर्धारित कोरम को पूरा किया गया था। इन मामलों में बोझ आमतौर पर आरोप लगाने वाले व्यक्ति पर होता है।

    उन्होंने केंद्र सरकार को चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई कर रही संविधान पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया,

    " उन्होंने निश्चित रूप से नहीं कहा है कि कोरम की आवश्यकताएं मिल नहीं रही थीं, लेकिन केवल हम पर बोझ डालने का प्रयास किया गया। यह तर्क की एक अत्यधिक पूर्वाग्रहपूर्ण रेखा है।"

    जस्टिस एस. अब्दुल नज़ीर, जस्टिस बीआर गवई , जस्टिस एएस बोपन्ना, जस्टिस वी. रामासुब्रमण्यन और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ अन्य बातों के साथ-साथ 8 नवंबर के सर्कुलर की वैधता पर विचार कर रही थी।

    जस्टिस नज़ीर ने स्पष्ट रूप से कहा, "आपको केवल एक प्रश्न का उत्तर देना है कि क्या आपको नोटबंदी से पहले सरकार ने विश्वास में लिया था या इस नीतिगत निर्णय के बारे में कुछ गहन जानकारी थी।"

    उन्होंने कहा, "सच कहूं, तो रिजर्व बैंक के खिलाफ कोई तर्क नहीं दिया गया। याचिकाकर्ताओं ने केवल केंद्र सरकार पर प्रशासनिक अनियमितता का आरोप लगाया है। इसके विपरीत, उन्होंने आपका समर्थन किया है।"

    एडवोकेट गुप्ता ने खंडपीठ को सूचित किया कि प्रस्तावित मौद्रिक नीति के बारे में विचार-विमर्श फरवरी में शुरू हुआ था, हालांकि यह गोपनीयता के हित में 'खंडित तरीके' से आयोजित किया गया था। सीनियर एडवोकेट के अनुसार, इस प्रक्रिया में गोपनीयता बरती गई थी, जिसके बिना विमुद्रीकरण की कवायद शुरू से ही 'अस्थिर' होगी। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा,

    "इस अदालत में महत्वपूर्ण निर्णय मिनटों में लिए जाते हैं। इसी तरह, जब रिज़र्व बैंक का केंद्रीय बोर्ड बुलाता है, तो उनके पास आसानी से जानकारी उपलब्ध होती है।"

    जस्टिस नज़ीर ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, "इस अदालत की तुलना उससे मत कीजिए। क्या आप जानते हैं कि हम एक विविध दिन के लिए तैयार होने के लिए कितने दिनों तक अध्ययन करते हैं?"

    भारतीय रिजर्व बैंक, 1934 की धारा 26 की उप-धारा (2) के तहत उच्च मूल्य की मुद्रा को विमुद्रीकृत करने की सिफारिश केंद्रीय बैंक से निकली होनी चाहिए। गुप्ता ने जोर देकर कहा कि इस प्रक्रिया में अंतिम दो चरणों, यानी रिजर्व बैंक की एक सिफारिश और केंद्र सरकार के एक फैसले का भौतिक रूप से पालन किया गया। "यह तर्क देना गलत है कि प्रक्रिया रिज़र्व बैंक द्वारा शुरू की जानी चाहिए क्योंकि अनुभाग प्रारंभ की प्रक्रिया के बारे में बात नहीं करता है। यह केवल यह कहता है कि प्रक्रिया इसमें उल्लिखित अंतिम दो चरणों के बिना समाप्त नहीं होगी।"

    उन्होंने यह भी कहा, "इस तरह की स्थिति कई तरह से शुरू की जा सकती है और सबसे निश्चित रूप से, केंद्र सरकार द्वारा। उदाहरण के लिए आतंकवाद एक ऐसी समस्या है जिसके बारे में रिज़र्व बैंक को गहन जानकारी नहीं है। यह पूरी तरह से सामान्य है।" केंद्र सरकार सवाल उठाती है, जिसके जवाब में रिजर्व बैंक एक सिफारिश तैयार करता है। यह सिफारिश किसी भी तरफ जा सकती थी। हम नहीं कह सकते। पिछली दो नोटबंदी की घटनाओं के दौरान भी ऐसा ही हुआ था।" फिर उन्होंने कहा, "या, हम हां कह सकते थे। और इस मामले में हमने यही किया।"

    जस्टिस बोपन्ना ने फिर पूछा, "क्या आपसे सलाह ली गई थी?" जवाब में, गुप्ता ने संक्षेप में उत्तर दिया, "हमने सिफारिश दी थी।"

    पहले सीनियर एडवोकेट और पूर्व वित्त मंत्री, पी. चिदंबरम ने जोर देकर तर्क दिया कि निर्णय लेने की प्रक्रिया जिसके कारण बैंक नोटों का डिमोनेटाइजेशन हुआ, वह "गहरी त्रुटिपूर्ण" थी और पीठ को सूचित किया कि केंद्र सरकार अभी भी चार महत्वपूर्ण दस्तावेजों को "वापस" रख रही है जो उनके पास थे और उन्हें प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

    सीनियर एडवोकेट ने प्रस्तुत किया,

    "हमारे पास अभी भी केंद्र सरकार से भारतीय रिज़र्व बैंक को 7 नवंबर का पत्र, रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के समक्ष रखा गया एजेंडा नोट, केंद्रीय बोर्ड की बैठक के कार्यवृत्त और उनकी सिफारिशें, 8 नवंबर को लिया गया कैबिनेट का वास्तविक निर्णय नहीं है। इन दस्तावेजों को छह साल बीत जाने के बावजूद अभी तक सार्वजनिक डोमेन में नहीं रखा गया है।"

    भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 तथा उसके अधीन बनाए गए नियम व विनियम विद्यमान थे अथवा निदेशकों को अग्रिम सूचना देने संबंधी प्रावधानों का अनुपालन किया गया था।

    गुप्ता की दलीलों का जवाब देते हुए चिदंबरम ने कहा, "मैं रिजर्व बैंक या केंद्र सरकार से मुझे दस्तावेज दिखाने के लिए नहीं कह रहा हूं। वे आपको क्यों नहीं दिखाते? न तो अटॉर्नी जनरल और न ही बैंक के वकील तैयार हैं। उन्हें क्या रोक रहा है?"

    इस पर भारत के अटॉर्नी-जनरल, आर वेंकटरामनी ने पलटवार किया,

    "कुछ भी वापस नहीं लिया जा रहा है। कुछ भी छिपाया नहीं जा रहा है। निश्चित रूप से हम इसे अदालत में दिखाएंगे, अगर अदालत इसके लिए कहेगी।"

    12 अक्टूबर को सुनवाई के पहले ही दिन जस्टिस नजीर की अगुवाई वाली बेंच ने केंद्र और आरबीआई से संबंधित दस्तावेज दिखाने को कहा था।

    जस्टिस नज़ीर ने कहा था कि "आप उन्हें हमसे दूर नहीं रख सकते। हम उन्हें देखना चाहते हैं।" इन दस्तावेजों को अभी तक रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया गया है। हालांकि, गुप्ता ने अपेक्षित विवरण प्रकट करने का वादा किया जब जस्टिस गवई ने उनसे केंद्रीय बोर्ड की बैठक के कोरम के बारे में एक स्पष्ट प्रश्न पूछा, जो अंततः उस समय चलन में कुल मुद्रा के 86.4% को विमुद्रीकृत करने की सिफारिश में समाप्त हुआ।

    जज ने कहा था, 'हमें यह बताने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि बैठक में कौन-कौन मौजूद थे।' गुप्ता ने आश्वस्त किया, "कोई कठिनाई नहीं है। मैं इसे एक कागज के टुकड़े पर रखूंगा और आपको दूंगा।"

    केस टाइटल

    विवेक नारायण शर्मा बनाम भारत संघ [डब्ल्यूपी (सी) नंबर 906/2016] और अन्य संबंधित मामले

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