'देश में हाल ही में हुईं घटनाएं परेशान करने वाली' : जस्टिस रोहिंटन एफ नरीमन ने बीबीसी छापे, राज्यपाल की निष्क्रियता, ईसीआई बिल और 370 फैसले पर कहा

LiveLaw News Network

16 Dec 2023 6:14 AM GMT

  • देश में हाल ही में हुईं घटनाएं परेशान करने वाली : जस्टिस रोहिंटन एफ नरीमन ने बीबीसी छापे, राज्यपाल की निष्क्रियता, ईसीआई बिल और 370 फैसले पर कहा

    सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहिंटन एफ नरीमन ने एक कड़े भाषण में कहा कि देश में परेशान करने वाली घटनाएं हो रही हैं।

    जस्टिस नरीमन ने 'संविधान: जांच और संतुलन' विषय पर श्रीमती बंसारी शेठ बंदोबस्ती व्याख्यान देते हुए कहा,

    "इस देश में हाल के दिनों में जो कुछ हुआ है वह सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है। और मैं आपके साथ चार चीजें साझा कर सकता हूं जो इस साल हुई हैं।"

    पहला परेशान करने वाला तथ्य: बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध और टैक्स छापे

    "सबसे पहले, साल की शुरुआत में, बीबीसी की यह डॉक्यूमेंट्री थी, जो हमारे वर्तमान प्रधान मंत्री और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में बात कर रही थी, जिसे तुरंत प्रतिबंधित कर दिया गया था। और प्रतिबंध के बाद, टैक्स छापे डालकर बीबीसी को परेशान किया गया था ।"

    अदालतों को मीडिया पर हमले के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए

    जस्टिस नरीमन ने कहा कि अदालतों को मीडिया पर हमलों के खिलाफ कार्रवाई में तेजी लानी चाहिए। जैसे ही मीडिया पर कोई हमला होता है, अदालतों को इसे तुरंत रोकने के लिए सतर्क रहना चाहिए।

    "जिस क्षण मीडिया पर कोई हमला होता है, अदालतों को तुरंत इसे रोकने के लिए सतर्क रहना चाहिए। यदि आप पाते हैं कि कुछ स्वतंत्र रिपोर्टिंग के कारण कुछ ऐसा हुआ है जिसके परिणामस्वरूप टैक्स छापा पड़ा है तो केवल उसी कारण से आपको कहना होगा कि टैक्स छापेमारी अवैध और असंवैधानिक है। यही एकमात्र तरीका है जिससे आप मीडिया और इस देश की रक्षा कर सकते हैं। अन्यथा, आप समाप्त हो गए। यह प्रहरी है। यह हमारा प्रहरी है और यदि हमारा प्रहरी मारा जाता है तो कुछ भी नहीं बचा"

    दूसरा परेशान करने वाला तथ्य: चुनाव आयोग विधेयक

    इसके बाद, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर केंद्र द्वारा संसद में पेश किए गए बिल के बारे में बात की, जिसमें कहा गया था कि सीईसी और ईसी का चयन पीएम, भारत के मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष के नेता वाले पैनल द्वारा किया जाना चाहिए, जब तक संसद ने कानून नहीं बनाता। उन्होंने कहा, "सबसे दुर्भाग्यवश", सीजेआई के स्थान रर प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक मंत्री वाला विधेयक पेश किया गया।

    "यह दूसरी परेशान करने वाली बात है, क्योंकि, यदि आप मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को इस तरह से नियुक्त करने जा रहे हैं, तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव एक कल्पना बनकर रह जाएंगे।"

    उन्होंने कहा कि यदि विधेयक पारित हो जाता है तो न्यायालय को इसे रद्द कर देना चाहिए।

    "मेरे अनुसार, इसे एक मनमाना कानून मानकर रद्द किया जाना चाहिए क्योंकि यह चुनाव आयोग के कामकाज की स्वतंत्रता को गंभीर रूप से खतरे में डालता है।"

    तीसरा परेशान करने वाला तथ्य: केरल के राज्यपाल बिल पर बैठे हैं

    "तीसरा परेशान करने वाला तथ्य जो हमें इस साल मिला, वह पारंपरिक रूप से अल्पसंख्यक सरकार वाले राज्य, केरल के राज्यपाल हैं, जो 23 महीने तक की अवधि के लिए बिलों पर बैठे हुए हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई, तो उन्होंने क्या किया? वहां ऐसे 8 बिल थे। एक बिल को मंज़ूरी दे दी गई, 7 को राष्ट्रपति के पास भेजा गया। यह फिर से एक बहुत ही परेशान करने वाली बात है। यदि राष्ट्रपति के पास थोक में संदर्भ हो तो राज्य की विधायी गतिविधि ठप हो जाती है। हमारे राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को वापस भेजने के विपरीत, एक बार जब यह केंद्र के दरवाजे पर पहुंचता है और केंद्र कहता है कि नहीं, तो यह विधेयक की मृत्यु है। यह इस साल का तीसरा सबसे परेशान करने वाला तथ्य था।"

    जस्टिस नरीमन ने कहा कि स्वतंत्र विचारधारा वाले व्यक्तियों को राज्यपाल नियुक्त किया जाना चाहिए

    "मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब सुप्रीम कोर्ट यह व्यवस्था देगा कि 'देखिए, केवल स्वतंत्र पदाधिकारियों को ही इन महान कार्यालयों को भरना है। उस तरह के लोग नहीं हैं जो आज हमें मिलते हैं, जैसे कि केरल में, जहां थोक संदर्भ के बाद, आप बिलों पर सोते रहे, आपने उन्हें राष्ट्रपति को वापस दे दिया।"

    चौथा परेशान करने वाला तथ्य: अनुच्छेद 370 के फैसले का संघवाद पर प्रभाव

    उन्होंने कहा,

    "और चौथा और इसका प्रभाव - संघवाद पर जबरदस्त प्रभाव - जो अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का फैसला था।"

    जस्टिस नरीमन ने कहा कि मामले में पहला सवाल जिसका उत्तर दिया जाना चाहिए वह यह है कि जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था तो राज्य का विभाजन क्यों किया गया। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 356 के खंड को दरकिनार करने के लिए राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया था, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति शासन एक वर्ष से अधिक नहीं हो सकता जब तक कि कोई राष्ट्रीय आपातकाल न हो या चुनाव आयोग यह न कहे कि चुनाव कराना संभव नहीं है।

    उन्होंने कहा,

    "तो आप इसे कैसे दरकिनार कर सकते हैं? आप राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की इस सरल पद्धति से इसे दरकिनार कर सकते हैं, जहां आपका सीधा केंद्रीय नियंत्रण है और समय को लेकर कोई समस्या नहीं है।"

    जस्टिस नरीमन ने सॉलिसिटर जनरल द्वारा दिए गए एक अंडरटेकिंग के आधार पर कि राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा, इस मुद्दे पर निर्णय नहीं लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की। इस संदर्भ में, उन्होंने याद दिलाया कि श्रेया सिंघल मामले (जिसमें वह न्यायाधीश थे) में, सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल के आश्वासन के बावजूद आईटी अधिनियम की धारा 66 ए की वैधता का फैसला किया था कि इसे लागू नहीं किया जाएगा। क्योंकि सरकारें आ सकती हैं और जा सकती हैं और सॉलिसिटर का आश्वासन भविष्य की सरकार को बाध्य नहीं कर सकता है।

    उन्होंने कहा,

    "सॉलिसिटर जनरल के पास उत्तराधिकारी सरकार को बाध्य करने का कोई अधिकार नहीं है। हम ऐसा करने जा रहे हैं।अगले वर्ष मई से उत्तराधिकारी सरकार होगी। दूसरा, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके (सॉलिसिटर जनरल) के पास विधायिका को बाध्य करने का कोई अधिकार नहीं है। और यह एक विधायी अधिनियम होने जा रहा है।"

    जस्टिस नरीमन ने कहा कि मुद्दे पर निर्णय न करके न्यायालय ने प्रभावी ढंग से सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया।

    उन्होंने कहा,

    "तो, यह कहता है 'हम फैसला नहीं करेंगे' का मतलब है, वास्तव में, आपने फैसला कर लिया है। आपने इस असंवैधानिक अधिनियम को अनिश्चित काल के लिए आगे बढ़ने की अनुमति दी है और आपने अनुच्छेद 356 (5) का उल्लंघन किया है।"

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