4 साल की बच्ची का रेप और मर्डर केस: सुप्रीम कोर्ट ने दोषी की मौत की सजा को कम करने के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग वाली मां की याचिका खारिज की
Brij Nandan
26 July 2022 1:29 PM IST
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 4 साल की बच्ची का रेप और मर्डर केस (Rape & Murder Case) में दोषियों की मौत की सजा को कम करने के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग वाली मां की याचिका खारिज की।
अदालत ने कहा कि मौत की सजा को उम्रकैद में तब्दील करने के लिए उसने प्रासंगिक कारकों पर ध्यान देने के बाद ऐसा किया है।
जस्टिस उदय उमेश ललित, जस्टिस एस. रवींद्र भट और जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने भारतीय स्त्री शक्ति नामक संस्था द्वारा इस मामले में दायर पुनर्विचार याचिका पर विचार करने से भी इनकार कर दिया।
ट्रायल कोर्ट ने आरोपी फिरोज को आईपीसी की धारा 302 के तहत मौत की सजा सुनाई थी और सात साल के कठोर कारावास और 2000 रुपये का जुर्माना भरने का निर्देश दिया था। धारा 363 के तहत अपराध करने पर 10 वर्ष का कठोर कारावास और 500 रुपये का जुर्माना भरना होगा। आईपीसी की धारा 366 के तहत अपराध के लिए आजीवन कारावास और 2000/ रुपये का जुर्माना भरना होगा। आईपीसी की धारा 376(2)(i), 376(2)(m) और POCSO अधिनियम की धारा 5(i)r/w 6 & 5(m) r/w 6 के तहत अपराधों के लिए उम्र कैद की सजा और 2000 रुपए जुर्माना भरना होगा। हाईकोर्ट ने अपील खारिज कर दी और मौत की सजा की पुष्टि की।
अपील में, पीठ ने दोषसिद्धि की पुष्टि की और आईपीसी की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा के लिए मौत की सजा को कम कर दिया।
पीठ ने टिप्पणी की,
"हमें याद दिलाया जाता है कि ऑस्कर वाइल्ड ने क्या कहा है - "संत और पापी के बीच एकमात्र अंतर यह है कि प्रत्येक संत का अतीत होता है और प्रत्येक पापी का भविष्य होता है।"
पीड़िता की मां द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका में यह तर्क दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की अनदेखी की कि सजा नीति को भी निवारक प्रभाव पर विचार करने की आवश्यकता है और यह कि सभी चीजों से पहले दोषी को दंड, अपराध की प्रकृति के साथ निवारक होना चाहिए।
पुनर्विचार याचिका पर विचार करते हुए पीठ ने कहा कि बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य (1980 (2) SCC 684) और माची सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य (1983 (3) एससीसी 470) में इस न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णयों पर विचार करने के बाद) आईपीसी की धारा 302 के तहत दी गई मौत की सजा को बरकरार रखना उचित नहीं समझा।
पीठ ने पुनर्विचार याचिका को खारिज करते हुए कहा,
"जैसा कि अनुच्छेद 40 और 41 में चर्चा से संकेत मिलता है, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 354 (3) और 235 (2) के तहत विधायी नीति को नोट किया गया था और जैसा कि पूर्वोक्त निर्देश दिया गया था। जैसा कि रिकॉर्ड इंगित करता है, उसके बाद भी सुनवाई का निष्कर्ष, परिवीक्षा अधिकारी और जेल महानिदेशक, प्रशिक्षित मनोचिकित्सक से कुछ सामग्री भी बुलाई गई ताकि सजा से संबंधित मामले पर विचार किया जा सके। कोर्ट द्वारा प्रासंगिक कारकों पर ध्यान देने के बाद मौत की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया जाता है।"