रेप से संबंधित कानून जेंडर न्यूट्रल होने चाहिए, विधायिका या कार्यपालिका की ओर से आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए: जस्टिस राजीव शकधर ने मैरिटल रेप जजमेंट में कहा
Brij Nandan
12 May 2022 5:45 PM IST
दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) के जस्टिस राजीव शकधर (Justice Rajiv Shakdher), जिन्होंने मैरिटल रेप (Marital Rape) अपवाद (भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के अपवाद 2 से अपवाद) को समाप्त करने के पक्ष में फैसला सुनाया, ने कहा कि रेप से संबंधित कानून जेंडर न्यूट्रल होने चाहिए और विधायिका या कार्यपालिका की ओर से आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए।
वैवाहिक बलात्कार के अपराधीकरण की मांग करने वाली याचिकाओं में एक विभाजित फैसला देते हुए, न्यायमूर्ति शकधर ने अधिवक्ता जे साई दीपक और आरके कपूर द्वारा किए गए सबमिशन से सहमति व्यक्त की, जो हस्तक्षेप करने वाले गैर सरकारी संगठनों मेन वेलफेयर ट्रस्ट और हृदय की ओर से पेश हुए थे।
कोर्ट ने देखा,
"यह स्पष्ट है, अन्य विदेशी न्यायालयों की तरह, कार्यपालिका को अधिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए निचली अदालत के न्यायाधीशों के लिए सजा दिशानिर्देश प्रदान करना पड़ सकता है। इसी तरह, मैं भी हस्तक्षेप करने वालों के वकील यानी साई दीपक और कपूर से सहमत हूं कि कानून जेंडर न्यूट्रल होने चाहिए। ये ऐसे कदम हैं जिन्हें विधायिका/कार्यपालिका द्वारा उठाए जाने की आवश्यकता है।"
अधिवक्ता दीपक द्वारा यह तर्क दिया गया था कि यदि याचिकाकर्ताओं के तर्क के अनुसार अंतरराष्ट्रीय मानदंडों और मानकों को लागू किया जाना है तो हर तरफ आंदोलन यौन हिंसा के दायरे में जेंडर न्यूट्रल कानूनों को लागू करने की दिशा में है।
उन्होंने यह भी कहा कि मेन वेलफेयर ट्रस्ट जेंडर न्यूट्रल कानूनों और विवाह संस्था के संरक्षण के लिए सक्रिय रूप से अभियान चलाते हुए, याचिकाकर्ताओं ने वैवाहिक संस्थानों की कीमत पर जेंडर-विशेष प्रार्थना और जेंट-विशेष अपराधों के निर्माण की मांग की थी।
यह भी प्रस्तुत किया गया था कि आईपीसी की धारा 375 के प्रावधानों के दुरुपयोग को अदालतों द्वारा मान्यता दी गई है और इसलिए, यौन हिंसा के क्षेत्र में लिंग-तटस्थता को पेश करने की आवश्यकता है। इसलिए, यदि वैवाहिक बलात्कार अपवाद को समाप्त कर दिया जाता है, तो यह केवल मौजूदा असमानताओं और अन्याय को बढ़ाएगा।
यह भी प्रस्तुत किया गया था कि ऐसे मुद्दों पर जेंडर न्यूट्रल दृष्टिकोण लैंगिक समानता के आह्वान के अनुरूप होना चाहिए।
इस पृष्ठभूमि में, न्यायमूर्ति शकधर ने वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंजाल्विस और याचिकाकर्ताओं के वकील, अधिवक्ता करुणा नंदी द्वारा प्रस्तुत इस बात से सहमति व्यक्त की कि इस संबंध में सुधारों को अदालत में वैवाहिक बलात्कार अपवाद को समाप्त करने में बाधा के रूप में उद्धृत नहीं किया जा सकता है, जो अन्यथा संवैधानिक प्रावधानों को पारित नहीं करता है।
पीठ ने कहा,
"इस मामले में अगला कदम है जो विधायिका को उठाना है। मामले की जांच करने के लिए अदालत का अधिकार क्षेत्र इन कदमों से जुड़ा नहीं है कि विधायिका सजा के संबंध में शुरू कर सकती है और वैवाहिक बलात्कार मामलों में जांच कैसे आगे बढ़ सकती है। जब भी इस तरह के कदम उठाए जाते हैं, मुझे यकीन है कि वे सभी हितधारकों का ध्यान आकर्षित करेंगे और यदि अदालत को आगे बढ़ाया जाता है, तो न्यायिक परीक्षण की भी आवश्यकता हो सकती है। हालांकि, ये मामले वर्तमान में अदालत के दायरे में नहीं हैं।"
तदनुसार, न्यायमूर्ति शकधर ने कहा कि आक्षेपित प्रावधान यानी आईपीसी की धारा 375 के अपवाद 2, 376बी और सीआरपीसी की धारा 198बी, जहां तक वे एक पति या अलग हुए पति से संबंधित हैं, जो अपनी पत्नी के उसकी सहमति के बिना उनके साथ यौन संबंध या संभोग (जो 18 वर्ष से कम आयु का नहीं है) करता है तो यह अनुच्छेद 14, 15, 19(1)(A) और 21 का उल्लंघन है।
हालांकि, उपरोक्त घोषणा निर्णय की तारीख से प्रभावी होगी, न्यायाधीश ने कहा।
न्यायमूर्ति शकधर ने यह भी कहा कि अपराधी पति आईपीसी की धारा 376 (2) (एफ) में निहित "रिश्तेदार" अभिव्यक्ति के दायरे में नहीं आते हैं और परिणामस्वरूप, साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 ए के तहत बनाई गई धारणा लागू नहीं होगी।
अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के अपवाद को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच पर एक विभाजित फैसला पारित किया। यह अपवाद पत्नी के साथ जबरदस्ती यौन संबंध बनाने पर पति को बलात्कार के अपराध से छूट देता है।
जस्टिस सी हरि शंकर ने कहा कि वह जस्टिस शकधर से सहमत नहीं हैं। उन्होंने माना कि धारा 375 का अपवाद दो संविधान का उल्लंघन नहीं करता है। यह विवेकपूर्ण अंतर और उचित वर्गीकरण पर आधारित है।
उल्लेखनीय है कि वैवाहिक बलात्कार के खिलाफ याचिकाएं गैर सरकारी संगठनों आरआईटी फाउंडेशन, अखिल भारतीय लोकतांत्रिक महिला संघ और दो व्यक्तियों ने दायर की थीं।
केस का शीर्षक: आरआईटी फाउंडेशन बनाम यूओआई एंड अन्य जुड़े मामले
प्रशस्ति पत्र: 2022 लाइव लॉ (दिल्ली) 433
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