ब्रेकिंग- रामपुर कोर्ट ने 2019 के हेट स्पीच मामले में सपा नेता आजम खान की सजा पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज की

Brij Nandan

10 Nov 2022 11:49 AM GMT

  • आजम खान

    आजम खान

    उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले की एक अदालत ने 2019 के हेट स्पीच मामले में सपा नेता आजम खान की सजा पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज की।

    सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को रामपुर कोर्ट को खान के आवेदन पर आज फैसला करने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार आज आदेश सुनाया है।

    यह ध्यान दिया जा सकता है कि खान को पिछले महीने रामपुर कोर्ट द्वारा 2019 के हेट स्पीच मामले में दोषी पाया गया था और उन्हें 3 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी।

    इस मामले में उन्होंने लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रामपुर के तत्कालीन डीएम आंजनेय के सिंह के खिलाफ भड़काऊ टिप्पणी की थी।

    अब, अपनी दोषसिद्धि को चुनौती देते हुए उन्होंने रामपुर सत्र अदालत के समक्ष एक अपील दायर की, जिसने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी और 15 नवंबर को सुनवाई के लिए उनके आवेदन को सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया।

    हालांकि, उनकी सजा के अगले दिन, यूपी विधान सभा ने रामपुर विधानसभा सीट को खाली घोषित कर दिया, जिसका अब तक खान द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा रहा था [लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत अयोग्यता के लिए]।

    उसके बाद, चुनाव आयोग ने भी 6 नवंबर को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर रामपुर के लिए उपचुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की। कार्यक्रम के अनुसार, उपचुनावों के लिए आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना आज (10 नवंबर) को अधिसूचित होने वाली थी।

    खान ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

    इस पृष्ठभूमि में, खान ने रामपुर सीट के उपचुनाव को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा कि इस तरह का कदम उचित नहीं है जब सजा के खिलाफ उनकी अपील सत्र न्यायालय के समक्ष लंबित है।

    खान की ओर से पेश हुए सीनियर वकील पी चिदंबरम (एडवोकेट निजाम पाशा द्वारा निर्देशित) ने बुधवार को भारत के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि रामपुर सीट को खाली घोषित करना राजनीतिक रूप से गलत है।

    चिदंबरम ने पीठ को सूचित किया कि खान ने दोषसिद्धि के खिलाफ अपील दायर की है जिसमें उन्हें अंतरिम जमानत दी गई है और सत्र न्यायालय ने 15 नवंबर को सुनवाई के लिए दोषसिद्धि पर रोक लगाने के लिए आवेदन पोस्ट किया है। हालांकि, इस बीच ईसीआई उपचुनाव की अधिसूचना जारी करेगा।

    इसे देखते हुए और खान और चुनाव आयोग दोनों की दलीलें सुनने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने कल (10 नवंबर) को दोषसिद्धि पर रोक लगाने के लिए खान के आवेदन पर फैसला करने के लिए अतिरिक्त सत्र न्यायालय रामपुर को निर्देश देकर कल उनके आवेदन का निपटारा कर दिया।

    अदालत ने आगे निर्देश दिया कि दोषसिद्धि पर रोक लगाने के आवेदन में सत्र न्यायालय के निर्णय के आधार पर, चुनाव आयोग 11 नवंबर को या उसके बाद उपचुनावों के संबंध में अधिसूचना जारी कर सकता है।

    इसी मामले में, खान को आईपीसी की धारा 153ए (दो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 505 (सार्वजनिक शरारत के लिए प्रेरित करने वाला बयान) और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 125 के तहत दोषी ठहराया गया है। उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस संबंध में शिकायत करने के बाद अधिकारी ने मामले का संज्ञान लिया था।

    खान 85 से अधिक मामलों में शामिल हैं, उन्हें इस साल की शुरुआत में एक जालसाजी मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत दिए जाने के बाद रिहा किया गया था।


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