एक्टर राजपाल यादव ने सुप्रीम कोर्ट में 5 करोड़ जमा करने के लिए और समय मांगा

Amir Ahmad

15 Sept 2026 4:43 PM IST

  • एक्टर राजपाल यादव ने सुप्रीम कोर्ट में 5 करोड़ जमा करने के लिए और समय मांगा

    सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव को कोर्ट रजिस्ट्री में 5 करोड़ जमा करने का आखिरी मौका दिया। साथ ही चेक बाउंस के सात मामलों में सरेंडर करने से उन्हें मिली अंतरिम राहत की अवधि 5 अक्टूबर तक बढ़ा दी।

    चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच यादव की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा चेक बाउंस के मामलों में सुनाई गई सज़ा और तीन महीने की जेल की सज़ा को चुनौती दी थी।

    कोर्ट ने पहले यादव को रजिस्ट्री में 5 करोड़ जमा करने की शर्त पर सरेंडर करने से राहत दी।

    मंगलवार की सुनवाई के दौरान यादव की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट पी.एस. पटवालिया ने पैसे जमा करने की शर्त को पूरा करने के लिए दो हफ़्ते का समय मांगा।

    यादव के वकील ने कहा कि एक्टर के पास अभी पैसे नहीं हैं लेकिन वे पैसे जमा करना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि यादव के पास कुछ प्रॉपर्टी है और उनकी मां के पास भी अचल संपत्ति है, जिसे बेचकर वे यह रकम जुटाना चाहते हैं।

    वकील ने कहा,

    "कृपया उन्हें थोड़ा समय दें।"

    उन्होंने कहा कि बचाव पक्ष एक ठोस प्रस्ताव के साथ वापस आएगा, जिसमें कम-से-कम 2 करोड़ का ड्राफ़्ट भी शामिल होगा।

    इस पर चीफ जस्टिस सूर्य कांत ने टिप्पणी की,

    "वह बॉलीवुड में एक्टर हैं। हमें उम्मीद है कि वह यहां भी एक्टिंग नहीं कर रहे होंगे।"

    चीफ जस्टिस ने आगे कहा कि यादव का पिछला व्यवहार भरोसा दिलाने वाला नहीं रहा है।

    चीफ जस्टिस ने कहा,

    "आदेश का पालन करने के लिए आखिरी मौके के तौर पर दो हफ़्ते का समय दिया जाता है। इसके बाद मामले को लिस्ट करें।"

    कोर्ट ने निर्देश दिया कि यादव को सरेंडर करने से मिली छूट 5 अक्टूबर तक जारी रहेगी। हालांकि कोर्ट ने उन्हें अभी अपना पासपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया।

    मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी।

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