[राजस्थान राजनीतिक संकट ] कांग्रेस- BSP विलय पर कोई अंतरिम रोक नहीं, सदन में हुआ लेनदेन अदालत के आदेश के अधीन : सुप्रीम कोर्ट
LiveLaw News Network
13 Aug 2020 4:20 PM IST
राजस्थान विधानसभा में बसपा विधायकों के कांग्रेस के साथ विलय के लिए स्पीकर के फैसले पर रोक लगाने की याचिका पर आदेश जारी करने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि शुक्रवार को होने वाले विधानसभा सत्र के दौरान सदन के पटल पर किसी भी तरह के लेन-देन न्यायालय आदेश के अधीन होंगे।
अदालत भाजपा विधायक मदन दिलावर द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी के फैसले को रोकने के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय के इनकार को चुनौती दी गई थी, जिसमें बहुजन समाज पार्टी (BSP) के 6 विधायकों के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) में विलय को मंज़ूरी दी गई थी।
न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, हरीश साल्वे और डॉ राजीव धवन की दलीलें सुनीं, जो क्रमशः स्पीकर, दिलावर और छह विधायकों में से एक के लिए पेश हुए और कहा कि सदन के पटल पर कोई भी लेन-देन होगा तो वो न्यायालय के आदेशों के अधीन होगा।
सुनवाई के दौरान, सिब्बल ने अदालत को प्रस्तुत किया कि यह मामला राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष चल रहा है और डॉ धवन उसी समय बहस कर रहे थे।
वरिष्ठ अधिवक्ता एससी मिश्रा ने बीएसपी की ओर से पेश होकर एक अंतरिम आदेश की मांग की और कहा कि अगर इस तरह की चीजों की अनुमति दी जाती है (तो विलय का हवाला देते हुए) लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं चलेगी।
हालांकि, बेंच इस मामले पर सुनवाई करने के लिए इच्छुक नहीं थी क्योंकि यह राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा सुना जा रहा था।
न्यायमूर्ति मिश्रा ने इस बिंदु पर कहा कि याचिकाकर्ता की चिंता यह है कि क्या स्पीकर के आदेश का इस्तेमाल कल सदन के पटल पर किसी व्यवसाय को लेन-देन के लिए किया जाएगा।
सिब्बल ने जवाब दिया, "यह अनसुना है। मामला फिलहाल उच्च न्यायालय में सुना जा रहा है। सदन में किसी भी बिजनेस के संबंध में अभी तक कोई एजेंडा जारी नहीं किया गया है।"
बेंच के सवाल के जवाब में यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या कोई एजेंडा नहीं है, सिब्बल ने स्पीकर के कार्यालय में बात की और बेंच को सूचित किया कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को शुक्रवार सुबह 10 बजे मिलना है और उसके बाद ही एजेंडा तय किया जाएगा।
एक अंतराल के बाद, मामले को फिर से सुना गया था जिसमें साल्वे ने कहा कि उच्च न्यायालय के समक्ष इस मामले को शुक्रवार के लिए स्थगित कर दिया गया है और कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया गया है।
"प्रभावी रूप से, हम उसी स्थिति में हैं जब हमें पिछली बार अदालत ने सुना था। मुझे यह भी बताया गया है कि कल सदन बैठेगा।"
जस्टिस मिश्रा ने दोहराया कि सुप्रीम कोर्ट अभी मेरिट में नहीं आ सकता है और वे इस स्तर पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे।
सिब्बल और डॉ धवन दोनों ने कहा कि इस बिंदु पर कोई आग्रह नहीं है, धवन ने कहा,
"अदालत में आने के बजाय, यदि समिति को लगता है कि उन्हें अविश्वास प्रस्ताव लाने की आवश्यकता है, तो यह उनका विवेक है।साल्वे का तर्क एक "अगर और लेकिन" तर्क है। यदि ऐसा होता है, तो हमारी रक्षा करें; यदि ऐसा होता है, तो हमारी रक्षा भी करें। इस बिंदु पर तत्काल क्या है, इस पर निर्णय नहीं लिया जाता है कि क्या कोई वोट हो सकता है।अदालत के समक्ष बहुत ही संकीर्ण मुद्दा है । आपके सामने केवल अग्रिम चिंताएं हैं। "
धवन ने कहा कि समिति के पास अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए सही प्रक्रिया होगी। इस बिंदु पर, साल्वे ने कहा कि मामला सोमवार को सुना जा सकता है; अन्य वकील सहमत हुए।
तदनुसार,पीठ ने मामले को सोमवार को सूचीबद्ध किया है।
"हम कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं कर रहे हैं। जो भी लेनदेन होता है, वह स्पष्ट रूप से अदालत के आदेश के अधीन होगा।"
सितंबर 2019 में, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी ने कांग्रेस के साथ बसपा के छह विधायकों के विलय की अनुमति दी थी। इन छह विधायकों को बसपा द्वारा जारी टिकट पर दिसंबर 2018 में राजस्थान विधानसभा के लिए चुना गया था। उनके द्वारा सितंबर 2019 में अध्यक्ष को एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिन्होंने विलय की अनुमति दी थी।
स्पीकर के फैसले को चुनौती देते हुए, दिलावर ने भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत मार्च 2020 में राजस्थान उच्च न्यायालय का रुख किया था, इस मामले में सदन की कार्यवाही में शामिल होने से छह विधायकों को प्रतिबंधित करने के लिए उस पर रोक लगाने की मांग की गई थी कोर्ट में लंबित इस याचिका को बाद में वापस ले लिया गया था। उसके बाद स्पीकर ने 28 जुलाई को बीएसपी विधायकों को अयोग्य ठहराने की दिलावर की याचिका को खारिज करते हुए एक आदेश पारित किया। राजस्थान उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के समक्ष दिलावर ने इसे चुनौती दी थी।
राजस्थान हाईकोर्ट की एकल पीठ और डिवीजन बेंच दोनों ने स्पीकर के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश देने से इनकार कर दिया।
इस बीच, छह विधायकों द्वारा एक ट्रांसफर याचिका दायर की गई और सुप्रीम कोर्ट में केस के ट्रांसफर की मांग की गई लेकिन पिछली सुनवाई के दौरान अधिवक्ता अमित पई ने स्थानांतरण याचिका वापस ले ली।