स्पीकर ने राजस्थान हाईकोर्ट के 24 जुलाई तक पायलट व 18 विधायकों पर अयोग्यता कार्यवाही टालने के अनुरोध के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की

LiveLaw News Network

22 July 2020 9:12 AM GMT

  • स्पीकर ने राजस्थान हाईकोर्ट के 24 जुलाई तक पायलट व 18 विधायकों पर अयोग्यता कार्यवाही टालने के अनुरोध के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की

    राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष ने 24 जुलाई तक सचिन पायलट के नेतृत्व में कांग्रेस के बागी विधायकों के खिलाफ लंबित अयोग्यता की कार्यवाही पर फैसला टालने के राजस्थान उच्च न्यायालय के 21 जुलाई के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

    वकील सुनील फर्नांडिस के माध्यम से दायर याचिका में दलील दी गई है कि दसवीं अनुसूची के तहत स्पीकर के समक्ष अयोग्यता कार्यवाही "विधानमंडल की कार्यवाही" है और इस तरह न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

    दलील में कहा गया है कि दिया गया आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा किल्हो होलोहन बनाम जचिल्लु, (1992) SUP (2) SCC 651 में निर्धारित कानून के "विरोध" में है।

    "अनुच्छेद 6 में अंतिम खंड के कारण उपलब्ध न्यायिक समीक्षा के सीमित दायरे के मद्देनज़र और संवैधानिक मंशा के अनुसार ऐसी स्थिति में अध्यक्ष / स्पीकर के संबंध में न्यायिक समीक्षा उपलब्ध नहीं हो सकती है।

    अध्यक्ष / स्पीकर द्वारा निर्णय लेने से पहले के चरण में और समय सीमा की कार्रवाई में दखल की अनुमति नहीं होगी। कार्यवाही के स्तर पर हस्तक्षेप की अनुमति भी नहीं होगी, "सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आयोजित किया था।

    स्पीकर ने कहा है कि उन्होंने पायलट और अन्य विधायकों को इस मामले पर उनकी टिप्पणी आमंत्रित करते हुए केवल नोटिस जारी किया था। इस तरह की सूचना अयोग्यता पर अंतिम निर्धारण या निर्णय नहीं है, लेकिन केवल कार्यवाही की शुरुआत है, उन्होंने कहा है।

    याचिका में जोर दिया गया है कि

    "यदि स्पीकर का अंतिम निर्णय सीमित आधार पर न्यायिक समीक्षा के लिए उत्तरदायी है, तो यह समझ से बाहर है कि 14.07.2020 की अयोग्यता पर टिप्पणी के लिए नोटिस न्यायिक समीक्षा के अधीन किया गया जो अनुच्छेद 212 को स्पष्ट रूप से चुनौती देता है।"

    इसके अलावा याचिका में कहा गया है कि दसवीं अनुसूची के पैरा 6 (2) के जनादेश के खिलाफ ये आदेश पारित किया गया है। अयोग्यता याचिका पर आदेश स्थगित करने के लिए दसवीं अनुसूची के तहत " स्पीकर की शक्तियों पर हावी होने" के प्रभाव में, यह आदेश जारी किया गया है।

    याचिका में कहा गया है कि

    " केवल इसलिए कि उत्तरदाता पैरा 2 (1) (ए) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देना चाहते हैं, वह स्पीकर की शक्ति को बाधित करने के लिए एक आधार नहीं हो सकता है। अंतिम निर्णय दिए जाने तक स्पीकर मास्टर है। इसके अलावा, यह भी बताया जाना चाहिए कि स्पीकर संविधान के तहत दिया गया पद है जिसके पास विशेष, गैर-हस्तांतरणीय और गैर-प्रतिनिधि शक्तियां हैं और अयोग्यता जैसे मुद्दों पर निर्णय लेने का अधिकार है ...संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 6 (2) के तहत, अध्यक्ष के समक्ष कार्यवाही सदन में कार्यवाही होती है, जिससे संविधान के अनुच्छेद 212 के तहत न्यायालयों के हस्तक्षेप से रोक आकर्षित होती है।"

    14 जुलाई को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत के बीच स्पीकर डॉ सी पी जोशी ने पायलट समेत 19 असंतुष्ट विधायकों को नोटिस दिया। उन्हें जवाब प्रस्तुत करने के लिए शुरू में 17 जुलाई के 1 बजे तक का समय दिया गया था। इस बीच, 19 विधायकों ने स्पीकर की कार्रवाई को चुनौती देते हुए 16 जुलाई को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई शुरू की, और कार्यवाही के लंबित रहने को देखते हुए, स्पीकर ने जवाब के लिए समय 21 जुलाई की शाम 5.30 बजे तक बढ़ा दिया।

    मंगलवार को, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती और न्यायमूर्ति प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने सचिन पायलट के नेतृत्व में बागी कांग्रेस विधायकों द्वारा दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसमें स्पीकर द्वारा अयोग्य ठहराने की कार्यवाही शुरू करने के लिए नोटिस जारी करने को चुनौती दी गई है। पीठ ने बताया कि 24 जुलाई को फैसला सुनाया जाएगा।

    न्यायालय ने स्पीकर को को 'अनुरोध 'किया था कि वह अयोग्य ठहराने की कार्यवाही पर निर्णय को स्थगित कर दे, जब तक कि अदालत फैसला नहीं सुनाती, तब तक जवाब दाखिल करने का समय बढ़ा दिया जाए।

    याचिका डाउनलोड करें



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