जामिया हिंसा : ' छात्रों पर पुलिस हमले के पीछे मकसद से था कि वो CAA के खिलाफ प्रदर्शन में भाग ना लें ' : वरिष्ठ वकील कॉलिन गोंजाल्विस ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा
LiveLaw News Network
4 Aug 2020 6:20 PM IST
दिसंबर 2019 में उन्हें नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने से रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्रों पर क्रूरतापूर्ण कार्रवाई की, वरिष्ठ वकील डॉ कॉलिन गोंजाल्विस ने दिल्ली हाईकोर्ट में दलील दी है।
कथित पुलिस क्रूरताओं की स्वतंत्र जांच की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं में से एक के लिए अपील करते हुए उन्होंने मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की एक पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि छात्र संसद के लिए एक मार्च आयोजित करने की योजना बना रहे थे, जिससे पुलिस को गुस्सा आया।
"हिंसा का उद्देश्य छात्रों को फिर से इस तरह के विरोध प्रदर्शन में भाग नहीं लेने की धमकी देना था। यह छात्रों को संसद तक मार्च कर सरकार को शर्मिंदा नहीं करने के लिए एक संदेश भेजने के लिए किया गया था, " उन्होंने प्रस्तुत किया।
उन्होंने कहा, '
" विरोध प्रदर्शन सरकार के लिए एक राजनीतिक शर्मिंदगी थी। इसीलिए वे नहीं चाहते थे कि छात्र संसद की ओर मार्च करें। इसीलिए पुलिस ने छात्रों की बेरहमी से पिटाई की थी। ''
गोंजाल्विस की प्रमुख प्रस्तुतियां
उन्होंने कहा कि पुलिस ने अधिकारियों से अपेक्षित अनुमति के बिना, परिसर में प्रवेश किया था। यूनिवर्सिटी हॉल के अंदर गोलीबारी हुई और कई छात्रों पर रबर की गोलियों से हमला किया गया। पुलिस ने पुस्तकालय, हॉस्टल और यहां तक कि मस्जिद में प्रवेश किया; पुरुष पुलिस अधिकारी भी महिला छात्रावास में घुस गए।
कई छात्रों को गहरी चोटें आईं। चेहरे पर लाठी के वार से पीड़ित एक छात्र अंधा हो गया। टूटे हुए पैर, टूटे हुए हाथ, सिर में गंभीर चोट से छात्र पीड़ित हैं।
"यह सचमुच छात्रों के खिलाफ एक युद्ध की तरह है, " उन्होंने कहा।
उन्होंने कहा कि कैंपस के अंदर मस्जिद से घोषणाएं की गई थीं, जिसमें पुलिस से हमले को रोकने का आग्रह किया गया था, जिसका समर्थन नहीं किया गया था। छात्रों के खिलाफ सांप्रदायिक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। उन्हें "देश-विरोधी" कहा गया था और "आज़ादी" के लिए पाकिस्तान जाने के लिए कहा गया था।
इससे पहले कि वे छात्रों को पीटना शुरू करते, पुलिस ने केंद्रीय पुस्तकालय के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरों को तोड़ दिया।
गोंजाल्विस ने तब कई कार्यकर्ताओं द्वारा दर्ज किए गए छात्रों के बयानों को पढ़ा जिसमें पुलिस की क्रूरता के आरोप थे। उन्होंने बताया कि ये बयान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे।
गोंजाल्विस ने एक बयान पढ़ा जिसमें कहा गया कि पुलिस ने गंभीर रूप से घायल छात्रों में से एक को अस्पताल ले जाने से इनकार किया
पुलिस ने कहा, '' यह मर जाएगा तो कोई फर्क नहीं पडेगा '', गवाहों के अनुसार पुलिस ने कहा।
उन्होंने कहा,
"पुलिस की बर्बरता में सांप्रदायिक बदलाव आया है। उन्होंने अल्पसंख्यक संस्थान पर हमला किया है, जो सीएए के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा था। यह दंगा नहीं है, बल्कि पुलिस की क्रूरता है।"
उन्होंने आगे कहा कि पुलिस ने मस्जिद के इमाम पर भी हमला किया।
"पुलिस ने मुझे गर्दन से घसीटा, मेरी पीठ पर लाठियों से हमला किया, " उन्होंने इमाम की गवाही से पढ़ा।
पुलिस ने सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट कर दिया
गोंजाल्विस ने आगे आरोप लगाया कि पुलिस ने सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने में अभद्रता की ताकि छात्रों के विरोध प्रदर्शन हिंसक हो सके।
उन्होंने कहा,
"यह बताने के लिए सबूत हैं कि पुलिस ने एक बस को भी आग लगा दी थी। यह एक सिद्धांत है जिसकी जांच की जानी चाहिए। यह उनके बयान के खिलाफ है जिसमें कहा गया था कि छात्र इतने हिंसक थे कि उन्होंने बस में आग लगा दी थी।"
एक वीडियो चल रहा है और वीडियो के अनुसार, पुलिस को बस के पास कुछ तरल के साथ जाते देखा गया था, उन्होंने कहा।
"पुलिस ने खुद की झूठी कहानी का समर्थन करने के लिए बस में आग लगा दी की छात्र आगजनी में लिप्त थे, " उन्होंने प्रस्तुत किया।
उन्होंने एक वीडियो भी चलाया जिसमें पुलिस के लाइब्रेरी में घुसने और छात्रों की पिटाई करने के दृश्य थे।
कोई निष्पक्ष जांच नहीं
गोंजाल्विस ने आगे तर्क दिया कि जांच "एकतरफा" है और निष्पक्ष नहीं थी।
जिन छात्रों को चोटें आई हैं, उन्हें चार्जशीट किया गया है। लेकिन चार्जशीट में एक भी पुलिस अधिकारी का नाम नहीं लिया गया है।
" उनकी चार्जशीट के अनुसार, नारे लगाना गैरकानूनी है लेकिन छात्रों की पिटाई करना कोई अपराध नहीं है," उन्होंने प्रस्तुत किया।
"हम पुलिस से निष्पक्ष जांच करने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं जब उनकी चार्जशीट में कहा गया है कि हिंसा के दौरान एक भी पुलिस अधिकारी ने कोई भी अवैध गतिविधि नहीं की है?" उन्होंने पूछा।
उन्होंने कहा कि यह बताने के लिए कोई सबूत नहीं है कि कथित रूप से घायल होने पर एक दिन के लिए भी किसी पुलिस अधिकारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
उन्होंने NHRC की रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया, और कहा कि यह "बहुत हल्की" है। यहां तक कि NHRC द्वारा दिए गए मुआवजे का भी उन छात्रों को भुगतान नहीं किया गया है, जो घायल हुए थे।
"कोई आश्चर्य नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे ( NHRC) टूथलेस टाइगर कहा है।"
गोंजाल्विस ने जोर देकर कहा कि एक स्वतंत्र जांच का आदेश दिया जाना चाहिए, पूरी तरह से पुलिस को छोड़कर।
उन्होंने यह भी कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसी कोई राहत नहीं दी जा सकती।
सुनवाई अब आगे बढ़ रही है, वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद और इंदिरा जयसिंह प्रस्तुतियां दे रहे हैं।