'बिजनेस टू बिजनेस' विवादों को 'उपभोक्ता विवाद' नहीं माना जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

23 Feb 2022 8:40 AM IST

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली
    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शुद्ध 'बिजनेस टू बिजनेस' विवादों को 'उपभोक्ता विवाद' नहीं माना जा सकता ।

    जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बीआर गवई ने कहा, जब कोई व्यक्ति 'उपभोक्ता' के अर्थ में आने के लिए व्यावसायिक उद्देश्य के लिए एक सेवा का लाभ उठाता है तो उसे यह स्थापित करना होगा कि सेवाओं का लाभ विशेष रूप से स्वरोजगार के माध्यम से अपनी आजीविका कमाने के उद्देश्य से लिया गया था।

    इस मामले में पेशे से एक स्टॉक ब्रोकर शिकायतकर्ता ने उस बैंक के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी जिसने उसे ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रदान की थी। उक्त शिकायत में दावा की गई मुख्य राहत बैंक को आईटीसी लिमिटेड के 3,75,000 शेयरों को लाभांश और उस पर सभी संवृद्धि के साथ वापस करने का निर्देश देने के लिए थी। बैंक ने उक्त शिकायत के सुनवाई योग्य होने के संबंध में इस आधार पर प्रारंभिक आपत्ति उठाई कि शिकायतकर्ता उपभोक्ता नहीं है, जैसा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 2(1)(डी) के तहत परिकल्पित है।

    राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने शिकायत यह कहते हुए खारिज कर दी कि शिकायतकर्ता ने 'व्यावसायिक उद्देश्य' के लिए बैंक की सेवाओं का लाभ उठाया और इस तरह, वह धारा 2(1)(डी) के तहत परिकल्पित उपभोक्ता नहीं है।

    सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, अपीलकर्ता-शिकायतकर्ता ने तर्क दिया कि चूंकि वह स्टॉकब्रोकर के पेशे में लगा हुआ था और चूंकि उक्त ओवरड्राफ्ट सुविधा की सेवाएं स्टॉक ब्रोकर के रूप में उसके पेशे के लिए ली गई थीं, इसलिए बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं विशेष रूप से अपनी आजीविका कमाने के उद्देश्यों के लिए थीं।

    दूसरी ओर, बैंक ने तर्क दिया कि यदि सेवा प्रदाता और सेवा के लाभार्थी/प्राप्तकर्ता के बीच कोई वाणिज्यिक विवाद 'उपभोक्ता' शब्द की परिभाषा में शामिल है तो यह शिकायतों की बाढ़ को जन्म देगा। इस प्रकार बेंच द्वारा विचार किए गए मुद्दे थे (1) क्या अपीलकर्ता द्वारा बैंक से प्राप्त सेवाएं 'वाणिज्यिक उद्देश्य' शब्द के अंतर्गत आती हैं? (2) क्या अपीलकर्ता द्वारा स्वरोजगार के माध्यम से अपनी आजीविका अर्जित करने के उद्देश्य से ऐसी सेवाओं का विशेष रूप से लाभ उठाया गया है?

    धारा 2(1)(डी) के विधायी इतिहास का जिक्र करते हुए पीठ ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए सामान खरीदता है या वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए सेवाओं का लाभ उठाता है, हालांकि आम तौर पर, वह 'उपभोक्ता' शब्द के दायरे से बाहर होता', स्पष्टीकरण के आधार पर, जो अब धारा 2(1)(डी)(i) और 2(1)(डी)(ii) दोनों के लिए समान है, वह अभी भी 'उपभोक्ता' शब्द के दायरे में आएगा, यदि ऐसी वस्तुओं की खरीद या ऐसी सेवाओं का लाभ केवल स्वरोजगार के माध्यम से अपनी आजीविका कमाने के उद्देश्य से था।

    अदालत ने कहा:

    "जब कोई व्यक्ति उक्त अधिनियम में परिभाषित 'उपभोक्ता' के अर्थ में आने के लिए व्यावसायिक उद्देश्य के लिए सेवा का लाभ उठाता है, तो उसे यह स्थापित करना होगा कि सेवाओं का लाभ केवल स्वयं के रोजगार के माध्यम से अपनी आजीविका कमाने के उद्देश्य से लिया गया था। कोई स्ट्रेटजैकेट फॉर्मूला नहीं हो सकता है और इस तरह के सवाल को रिकॉर्ड पर रखे गए सबूतों के आधार पर प्रत्येक मामले के तथ्यों में तय करना होगा ...... विधायी इरादा वाणिज्यिक लेनदेन को बाहर रखना है। उक्त अधिनियम के दायरे में और साथ ही, ऐसे व्यक्ति को उक्त अधिनियम का लाभ देने के लिए जो इस तरह के वाणिज्यिक लेनदेन में प्रवेश करता है, जब वह ऐसे माल का उपयोग करता है या ऐसी सेवाओं का लाभ केवल स्वरोजगार के माध्यम से अपनी आजीविका कमाने के उद्देश्य से प्राप्त करता है। "

    अदालत ने कहा कि इस मामले में पक्षों के बीच संबंध विशुद्ध रूप से "व्यापार से व्यापार" का संबंध हैं।

    अदालत ने अपील खारिज करते हुए कहा,

    "इस तरह, लेनदेन स्पष्ट रूप से 'व्यावसायिक उद्देश्य' के दायरे में आएंगे। यह नहीं कहा जा सकता है कि सेवाओं का लाभ "विशेष रूप से उनकी आजीविका कमाने के उद्देश्यों के लिए" "स्वरोजगार के माध्यम से" लिया गया था। यदि अपीलकर्ता द्वारा दी गई व्याख्या स्वीकार की जाती है, तो 'व्यवसाय से व्यवसाय' विवादों को भी उपभोक्ता विवादों के रूप में माना जाएगा, जिससे उपभोक्ता विवादों को त्वरित और सरल निवारण प्रदान करने का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा।"

    केस | संख्या | दिनांक : श्रीकांत जी मंत्री बनाम पंजाब नेशनल बैंक | 2016 की सीए 11397 | 22 फरवरी 2022

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (SC) 197

    पीठ : जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बीआर गवई

    अधिवक्ता: अपीलकर्ता के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान, प्रतिवादी के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे

    हेडनोट्स

    उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 - धारा 2(1)(डी) - 'बिजनेस टू बिजनेस' विवादों को उपभोक्ता विवाद नहीं माना जा सकता है, जिससे उपभोक्ता विवादों का त्वरित और सरल निवारण प्रदान करने का उद्देश्य ही विफल हो जाता है। (पैरा 47)

    उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 - धारा 2(1)(डी) - जब कोई व्यक्ति किसी व्यावसायिक उद्देश्य के लिए सेवा का लाभ उठाता है, तो उक्त अधिनियम में परिभाषित 'उपभोक्ता' के अर्थ में आने के लिए, उसे यह स्थापित करना होगा कि सेवाएं स्वरोजगार के माध्यम से अपनी आजीविका कमाने के उद्देश्य से विशेष रूप से लाभ उठाया गया था। (पैरा 45)

    उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 - धारा 2(1)(डी) - विधायी इतिहास पर चर्चा - विधायी आशय है कि वाणिज्यिक लेनदेन को अधिनियम के दायरे से बाहर रखें और साथ ही, ऐसे व्यक्ति को अधिनियम का लाभ देने के लिए जो इस तरह के वाणिज्यिक लेनदेन में प्रवेश करता है, जब वह ऐसे सामान का उपयोग करता है या विशेष रूप से अपनी आजीविका कमाने के उद्देश्य से स्वरोजगार के माध्यम से ऐसी सेवाओं का लाभ उठाता है। (पैरा 21 - 46)

    उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 - धारा 2(1)(डी) - यह प्रश्न कि क्या कोई लेनदेन वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए है, प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। हालांकि, आम तौर पर, "व्यावसायिक उद्देश्य" को वाणिज्यिक संस्थाओं के बीच विनिर्माण/औद्योगिक गतिविधि या व्यापार से व्यापार लेनदेन को शामिल करने के लिए समझा जाता है; कि वस्तु या सेवा की खरीद का लाभ कमाने वाली गतिविधि के साथ घनिष्ठ और प्रत्यक्ष संबंध होना चाहिए; कि खरीदारी करने वाले व्यक्ति की पहचान या लेन-देन का मूल्य इस सवाल का निर्धारण करने के लिए निर्णायक नहीं है कि यह वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए है या नहीं। जो प्रासंगिक है लेन-देन के लिए प्रमुख इरादा या प्रमुख उद्देश्य और क्या यह क्रेता और/या उनके लाभार्थी के लिए किसी प्रकार के लाभ सृजन को सुविधाजनक बनाने के लिए था। आगे यह भी माना गया है कि यदि वस्तु या सेवा को खरीदने के पीछे प्रमुख उद्देश्य क्रेता और/या उनके लाभार्थी के व्यक्तिगत उपयोग और उपभोग के लिए था, या अन्यथा किसी व्यावसायिक गतिविधि से जुड़ा नहीं है, तो सवाल यह है कि क्या ऐसा खरीद "स्वरोजगार के माध्यम से आजीविका पैदा करने" के उद्देश्य से थी, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। (पैरा 42)

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