Breaking- पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने रैश ड्राइविंग मामले में 'टाइम्स नाउ' की रिपोर्टर भावना किशोर को अंतरिम जमानत दी

Brij Nandan

6 May 2023 2:15 PM GMT

  • Breaking- पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने रैश ड्राइविंग मामले में टाइम्स नाउ की रिपोर्टर भावना किशोर को अंतरिम जमानत दी

    पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) में आज शाम की गई एक विशेष सुनवाई में टाइम्स नाउ (Times Now) की रिपोर्टर भावना किशोर (Bhawana Kishore) को अंतरिम जमानत सोमवार तक के लिए दी गई। भावना को पंजाब पुलिस ने शुक्रवार को एक दलित महिला को उसकी कार से टक्कर मारने और उसके साथ गाली-गलौज करने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

    जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह की पीठ ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली याचिका में भावना को अंतरिम जमानत दी है। कोर्ट रेगुलर जमानत की याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा।

    भावना के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 279 (तेजी से गाड़ी चलाना), 337 (मानव जीवन को खतरे में डालने के लिए उतावलेपन या लापरवाही से कार्य करके किसी भी व्यक्ति को चोट पहुंचाना) और 427 (शरारत करना और इस तरह नुकसान या क्षति का कारण बनता है) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

    कथित घटना तब हुई जब पीड़ित महिला लुधियाना में एक आम आदमी क्लिनिक (मोहल्ला क्लिनिक) के उद्घाटन में शामिल होने के लिए जा रही थी, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी शामिल हो रहे थे।

    पंजाब पुलिस ने भावना को दो अन्य (उनके सहयोगी मृत्युंजय कुमार और उनके ड्राइवर परमिंदर सिंह) के साथ गिरफ्तार किया था। इन तीनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।

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