पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में न्यायालय कार्यवाही की रिकॉर्डिंग प्रतिबंधित: रजिस्ट्रार जनरल ने अवमानना कार्रवाई की चेतावनी दी
Amir Ahmad
8 May 2025 12:47 PM IST

7 मई को जारी एक नोटिस में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने कहा कि हाईकोर्ट के साथ-साथ दोनों राज्यों के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में न्यायालय कार्यवाही की रिकॉर्डिंग प्रतिबंधित है। आदेश का उल्लंघन करने पर उचित कार्रवाई तथा अवमानना कार्यवाही की जाएगी।
नोटिस में कहा गया,
"सभी पक्षों/मुकदमों तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट तथा पंजाब, हरियाणा तथा यू.टी. चंडीगढ़ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा न्यायालय कार्यवाही की रिकॉर्डिंग प्रतिबंधित है।"
इसमें आगे चेतावनी दी गई कि यदि कोई व्यक्ति/संस्था इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाई जाती है तो संबंधित न्यायालय द्वारा कार्यवाही की रिकॉर्डिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को जब्त करने तथा ऐसे व्यक्ति/संस्था के विरुद्ध अवमानना कार्यवाही शुरू करने सहित उचित कार्रवाई की जा सकती है।

