COVID-19 को जैविक हथियार के रूप में फैलाने के लिए चीन के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश देने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की

LiveLaw News Network

10 Jan 2022 8:15 AM GMT

  • COVID-19 को जैविक हथियार के रूप में फैलाने के लिए चीन के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश देने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कर्नाटक बार काउंसिल में नामांकित एक वकील द्वारा दायर उस रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें केंद्र को चीन के खिलाफ कोविड-19 को जैविक हथियार के रूप में फैलाने के लिए कार्रवाई करने का निर्देश देने के लिए अदालत के हस्तक्षेप की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता पिटीशनर इन पर्सन ने राष्ट्रीय जिला प्रबंधन प्राधिकरण को कुछ परिशिष्ट बनाने के लिए निर्देश पारित करने के लिए अदालत के आदेश की मांग भी की थी, जिसमें दावा किया गया था कि नारियल का वर्जिन तेल कोविड-19 वायरस को रोकता है।

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा-

    "भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिकाकर्ता द्वारा, जो एक वकील होने का दावा करते हैं, याचिका दायर की गई है, कि पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एक जैविक हथियार के रूप में कोविड-19 को फैला रहा है और अदालत को सरकार को निर्देश जारी करना चाहिए। कम से कम कहें, यह गलत है क्योंकि यह चुनी हुई सरकार के लिए कार्रवाई करने के लिए है, अगर कोई कार्रवाई की जानी है। याचिकाकर्ता राष्ट्रीय जिला प्रबंधन प्राधिकरण के लिए कुछ परिशिष्ट भी चाहता है जिसमें वह एक सम्मानित वैज्ञानिक कहते हैं जिन्होंने कोविड-19 के लिए एक समाधान खोजते हुए शोध किया था, यह दावा किया कि कुंवार नारियल का तेल वायरस को घोल देता है। हम अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका में हर उस व्यक्ति को नहीं आने दे सकते जो सोचते हैं कि उसके पास वायरस का समाधान है।"

    संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर रिट याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश ने माना कि यह आश्वस्त हैं कि याचिकाकर्ता इस तरह की याचिका दायर करके एक प्रचार स्टंट कर रहा है। हालांकि, बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता संबंधित प्राधिकारी को सुझाव दे सकता है।

    " उन्हें उपयुक्त प्राधिकारी को सुझाव देने से कोई नहीं रोक रहे हैं। हम मानते हैं कि इरादा केवल प्रेस में आना है और हम उम्मीद करते हैं कि प्रेस इससे प्रभावित नहीं होगी।"

    याचिकाकर्ता ने अदालत को अवगत कराया कि उसने देश के आम लोगों को गंभीर कोविट-19 स्थिति से राहत प्रदान करने के लिए उक्त याचिका दायर की थी।

    " मैं व्यक्तिगत रूप से पेश हो रहा हूं। मैं लोगों और हमारे देश के हित के लिए इस याचिका को स्वीकार करने के लिए अपनी विनम्र प्रार्थना प्रस्तुत करता हूं। इसमें प्रासंगिक जानकारी मिली है जो बहुत जरूरी है।"

    इस बात से असंबद्ध कि याचिका पर न्यायालय द्वारा विचार किया जा सकता है, पीठ ने कहा -

    "अदालतों में आपको देखना होगा कि अंतरराष्ट्रीय प्रभाव क्या है, अगर चीन नरसंहार कर रहा है।"

    याचिका के सुनवाई योग्य होने पर भी पीठ हैरान थी कि वह किस प्रकार की राहत प्रदान कर सकती है -

    "यह किस तरह की याचिका है? आप एक वकील हैं, आप कहते हैं कि भारत को चीन को नियंत्रित करने का कुछ अधिकार है और हम इसे सरकार पर नहीं छोड़ना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि यह नारियल का वर्जन तेल घोल दे। क्या हो रहा है ?"

    याचिकाकर्ता ने एक शोध का हवाला दिया, जो उन्होंने प्रस्तुत किया था, जो कोविड-19 वायरस से संबंधित था।

    "मुझे खोज प्रस्तुत करने की अनुमति दी जा सकती है। खोज कोविड-19 वायरस से संबंधित है। चीन के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करना माननीय न्यायालय के विवेक के अनुसार है।"

    बेंच ने कहा कि अगर कोई कार्रवाई करनी है तो वह चुनी हुई सरकार को करनी होगी। न्यायालय के लिए इस तरह के निर्धारण में शामिल होना उचित नहीं होगा।

    "सरकार पहले से ही है। आपने एक सरकार चुनी है।"

    पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता केवल प्रचार के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पेश हो रहा है।

    याचिकाकर्ता ने दोहराया कि उनकी याचिका आम लोगों को राहत प्रदान करने के लिए है जो लगातार कोविड-19 वायरस से संक्रमित होने की आशंका में जी रहे हैं।

    "प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आम लोगों को राहत दे रही है, ताकि इस कोविड-19 स्थिति में निडर होकर जीवन जी सके।"

    [मामला: कृष्णास्वामी धनबलन बनाम प्रधान मंत्री डब्ल्यू पी सी) 902/ 202]1

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