अनुसूचित अपराध से बरी किए गए व्यक्ति के खिलाफ पीएमएलए के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट
LiveLaw News Network
19 Aug 2022 5:18 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि अनुसूचित अपराध से बरी किए गए व्यक्ति पर धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।
इस मामले में लोकायुक्त पुलिस ने उप राजस्व अधिकारी रहे आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(ई) के साथ पठित धारा 13(2) के तहत मामला दर्ज किया है। ट्रायल के लंबित रहने के दौरान, प्रवर्तन निदेशालय ने आरोपी, उसकी पत्नी और बेटे के खिलाफ मामला दर्ज किया और विशेष अदालत के समक्ष पीएमएलए अधिनियम की धारा 3 के तहत शिकायत दर्ज की। बाद में, विशेष न्यायाधीश (लोकायुक्त) ने उन्हें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत यह कहते हुए पूर्वोक्त अपराधों से बरी कर दिया कि अभियोजन द्वारा पेश किए गए सबूत उन्हें दोषी ठहराने के लिए अपर्याप्त थे। फिर, आरोपी ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 277 के तहत एक आवेदन दिया जिसमें पीएमएलए अधिनियम से संबंधित मामले में आरोप मुक्त करने की मांग की गई थी। एक अभियुक्त की मृत्यु हो गई और उसके बाद ट्रायल कोर्ट ने अन्य अभियुक्तों को यह कहते हुए बरी कर दिया कि अनुसूचित अपराधों का घटित होना "अपराध की आय" को जन्म देने के लिए मूल शर्त थी; और अनुसूचित अपराध का गठन पीएमएलए अधिनियम के तहत कार्यवाही के लिए एक पूर्व शर्त है। हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार करते हुए आरोपमुक्त करने के इस आदेश को निरस्त कर दिया।
अपील में, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत संघ 2022 लाइव लॉ (SC) 633 में की गई निम्नलिखित टिप्पणियों का उल्लेख किया:
"2002 अधिनियम की धारा 3 के तहत अपराध एक अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप संपत्ति के अवैध लाभ पर निर्भर है। यह ऐसी संपत्ति से जुड़ी प्रक्रिया या गतिविधि से संबंधित है, जो धन-शोधन के अपराध का गठन करता है। 2002 के अधिनियम के तहत प्राधिकरण किसी भी व्यक्ति पर काल्पनिक आधार पर या इस धारणा के आधार पर मुकदमा नहीं चला सकते हैं कि एक अनुसूचित अपराध किया गया है, जब तक कि यह क्षेत्राधिकार पुलिस के साथ पंजीकृत नहीं है और/या लंबित जांच/ ट्रायल जिसमें सक्षम मंच के समक्ष आपराधिक शिकायत के माध्यम से शामिल नहीं है। यदि व्यक्ति को अंततः अनुसूचित अपराध से बरी कर दिया जाता है या उसके खिलाफ आपराधिक मामला सक्षम अधिकार क्षेत्र के न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया जाता है, तो उसके खिलाफ या ऐसी संपत्ति का दावा करने वाले उस व्यक्ति के खिलाफ धन शोधन का कोई अपराध नहीं हो सकता है।"
अपील की अनुमति देते हुए, अदालत ने इस प्रकार कहा :
पूर्वोक्त चर्चा का परिणाम यह है कि इस मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा लिया गया विचार मामले का न्यायोचित दृष्टिकोण था और हाईकोर्ट आरोपमुक्त करने के आदेश को निरस्त करने में सही नहीं था, इस तथ्य के बावजूद कि अभियुक्त संख्या 1 को पहले से ही अनुसूचित अपराध के संबंध में बरी कर दिया गया है और वर्तमान अपीलकर्ता किसी अनुसूचित अपराध के आरोपी नहीं था।
मामले का विवरण
प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पार्वती कोल्लूर बनाम राज्य | 2022 लाइव लॉ (SC) 688 | सीआरए 1254/ 2022 | 16 अगस्त 2022 | जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस कृष्ण मुरारी
हेडनोट्स
धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002; धारा 3 - अभियुक्त संख्या 1 अनुसूचित अपराध से बरी - पीएमएलए अधिनियम के तहत आरोपी की पत्नी और बेटे का अभियोजन - इस मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा लिया गया विचार मामले का न्यायसंगत दृष्टिकोण था और हाईकोर्ट आरोपमुक्त करने के आदेश को निरस्त करने में सही नहीं था, इस तथ्य के बावजूद कि अभियुक्त संख्या 1 को पहले से ही अनुसूचित अपराध के संबंध में बरी कर दिया गया है और वर्तमान अपीलकर्ता किसी अनुसूचित अपराध के आरोपी नहीं था - विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत संघ 2022 लाइव लॉ (SC) 633 को संदर्भित
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