ब्रेकिंग- पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी: सुप्रीम कोर्ट ने टाइम्स नाउ की एंकर नविका कुमार के खिलाफ सभी वर्तमान और भविष्य की एफआईआर दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर की

Brij Nandan

23 Sept 2022 11:13 AM IST

  • ब्रेकिंग- पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी: सुप्रीम कोर्ट ने टाइम्स नाउ की एंकर नविका कुमार के खिलाफ सभी वर्तमान और भविष्य की एफआईआर दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर की

    सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक चैनल डिबेट में पैगंबर मोहम्मद पर नूपुर शर्मा की टिप्पणी मामले में टाइम्स नाउ की एंकर, नविका कुमार के खिलाफ दर्ज एफआईआर को दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर किया।

    दिल्ली पुलिस की IFSO यूनिट द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी को मुख्य मामले के रूप में लिया जाएगा। यह निर्देश भविष्य की उन एफआईआर पर लागू होगा जो उसी प्रसारण के संबंध में दर्ज की जा सकती हैं।

    8 सप्ताह की अवधि के लिए एक ही प्रसारण के संबंध में वर्तमान एफआईआर और भविष्य में दर्ज की जा सकने वाली एफआईआर के संबंध में नविका कुमार के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

    वह एफआईआर को रद्द करने की राहत के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए स्वतंत्र होगी।

    कोर्ट ने आगे स्पष्ट किया कि उसने मामले के मैरिट पर कुछ भी व्यक्त नहीं किया है।

    जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने इस मामले में 16 सितंबर को आदेश सुरक्षित रख लिया था। पीठ ने निर्देश पारित करने के लिए नूपुर शर्मा के मामले में पारित आदेश पर भरोसा किया।

    कोर्ट ने 8 अगस्त को याचिका में नोटिस जारी करते हुए उन्हें प्राथमिकी पर अंतरिम सुरक्षा प्रदान किया था।

    कुमार की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट नीरज किशन कौल ने नूपुर शर्मा के मामले में न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर भरोसा किया था, जिसके तहत प्रसारण पर वर्तमान और भविष्य दोनों की प्राथमिकी को क्लब करके दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर कर दिया गया था।

    भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, भारत संघ, दिल्ली, महाराष्ट्र और जम्मू और कश्मीर के एनसीटी की सरकारों की ओर से पेश हुए, ने कई प्राथमिकी के संबंध में अर्नब गोस्वामी के मामले में पारित आदेश का जिक्र किया।

    केस टाइटल: नविका कुमार बनाम भारत सरकार डब्ल्यूपी (सीआरएल।) नंबर 286/2022



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