गोहत्या पर प्रतिबंध का फैसला विधायिका को लेना है, कोर्ट कानून बनाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता : सुप्रीम कोर्ट

Sharafat

17 July 2023 3:04 PM GMT

  • Supreme Court

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    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गोहत्या पर रोक के संबंध में निर्णय विधायिका को लेना है। न्यायालय विधायिका को अपने रिट अधिकार क्षेत्र में भी कोई विशिष्ट कानून लाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। कोर्ट ने गायों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों पर भी गौर किया।

    जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस संजय करोल की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ एनजीटी के फैसले के खिलाफ एक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसने गोहत्या पर प्रतिबंध के लिए एक विशिष्ट निर्देश की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया था।

    न्यायालय ने एनजीटी के दृष्टिकोण से सहमत होते हुए कहा,

    “हम देख सकते हैं कि यह कुछ ऐसा है जिस पर निर्णय लेना सक्षम विधायिका का काम है। यहां तक कि रिट क्षेत्राधिकार में भी, यह न्यायालय विधायिका को विशेष कानून लाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। अंततः, विधायिका को राजी करना अपीलकर्ता का काम है।"

    अपीलकर्ता ने मिर्ज़ापुर मोती क़ुरैशी, मोती कसाब जमात मामले में संविधान पीठ के फैसले का हवाला देते हुए अदालत से गोवंश के वध पर रोक लगाने का निर्देश देने की मांग की। उन्होंने कहा कि इससे भारत की बड़ी आबादी को फायदा होगा।

    गायों की सुरक्षा के लिए एनजीटी के समक्ष एक याचिका दायर की गई थी जिसमें भारत संघ और सभी राज्य सरकारों के खिलाफ निम्नलिखितविशिष्ट निर्देश पारित करने की मांग की गई थी।

    - पशुधन की गंभीर रूप से लुप्तप्राय स्वदेशी प्रजातियों को बचाने और संरक्षित करने के लिए कदम उठाए जाएं।

    - भारत में मवेशियों की स्वदेशी नस्लों/प्रजातियों की गिरावट को रोकें और राष्ट्रीय गोकुल मिशन को प्रभावी ढंग से लागू करें।

    - भारत में मवेशियों की विदेशी नस्लों के साथ क्रॉस-ब्रीडिंग और प्रजनन को बढ़ावा देने से मवेशियों की स्वदेशी प्रजातियों में बीमारी के जोखिम को नियंत्रित किया जाए।

    - यह सुनिश्चित करने के लिए कि देशी नस्ल के दुधारू मवेशियों का वध न किया जाए।

    - देशी मवेशियों की दूध उपज में सुधार के लिए अनुसंधान किया जाए।

    एनजीटी ने कहा था कि गायों की रक्षा के लिए राज्यों के बीच सर्वसम्मति है। इसमें दर्ज किया गया कि कुछ राज्यों में पहले से ही वध-विरोधी कानून हैं। इसमें राष्ट्रीय पशुधन नीति, 2013 और गायों की स्वदेशी प्रजातियों की रक्षा के लिए सभी हितधारकों की बैठक को भी ध्यान में रखा गया।

    इसमें उन रिपोर्टों का हवाला दिया गया कि गायों की आबादी में वृद्धि हुई है। इस आधार पर, एनजीटी ने माना कि भारत संघ और सभी राज्य सरकारों को विशिष्ट निर्देश जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

    विशिष्ट निर्देशों से इनकार करने वाले उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

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