लाइब्रेरी में 'हिंदूफोबिक' पुस्तक मामले में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए इंदौर लॉ कॉलेज के प्रोफेसर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

Brij Nandan

31 Jan 2023 12:50 PM IST

  • लाइब्रेरी में हिंदूफोबिक पुस्तक मामले में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए इंदौर लॉ कॉलेज के प्रोफेसर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

    इंदौर के गवर्नमेंट न्यू लॉ कॉलेज के एक प्रोफेसर ने कॉलेज के लाइब्रेरी में मिली एक कथित "राष्ट्र-विरोधी" और "हिंदूफोबिक" पुस्तक के मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में खारिज करने के बाद सुरक्षा की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

    एडवोकेट अल्जो जोसेफ ने मामले को तत्काल पोस्टिंग के लिए उल्लेख किया।

    भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ मंगलवार को 3 फरवरी, 2023 को याचिका को सूचीबद्ध करने के लिए सहमत हुए।

    एलएलएम के एक छात्र ने डॉ. फरहत खान (आरोपी 1) द्वारा लिखित और अमर लॉ पब्लिकेशंस (आरोपी 4) द्वारा प्रकाशित "सामूहिक हिंसा और आपराधिक न्याय प्रणाली" नामक पुस्तक को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

    शिकायतकर्ता ने तर्क दिया कि पुस्तक झूठे और निराधार तथ्यों पर आधारित है। राष्ट्र-विरोधी है और भारत की सार्वजनिक शांति, अखंडता और धार्मिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाने का इरादा रखती है।

    आज शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाने वाले प्रोफेसर को भी कॉलेज के प्राचार्य के साथ एक आरोपी के रूप में पेश किया गया।

    हाईकोर्ट ने प्रोफेसर की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज करते हुए कहा था,

    "आरोप की प्रकृति और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान आवेदक के खिलाफ लगाया गया आरोप यह है कि लॉ कॉलेज में प्रोफेसर होने के नाते उन्होंने कॉलेज के छात्रों को नफरत फैलाने के इरादे से लाइब्रेरी में उपलब्ध विवादास्पद पुस्तक को पढ़ने के लिए उकसाया था। ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान आवेदक प्रोफेसर का बयान है जो समाज के विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता, घृणा और दुर्भावना को बढ़ावा देता है, जिससे हिंदू समुदाय की भावना आहत होती है।“

    इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेज के अब इस्तीफा दे चुके प्रिंसिपल डॉ इनामुर रहमान द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की थी, जो इस मामले में गिरफ्तारी से सुरक्षा की मांग कर रहे थे।

    16 दिसंबर, 2022 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें मामले में अंतरिम अग्रिम जमानत देने से इनकार करने के बाद, अदालत ने उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान किया था। बाद में, डॉ इनामुर रहमान को 22 दिसंबर, 2022 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत दे दी गई थी।

    जैसा कि सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के आदेश के मद्देनजर याचिका को निपटाने के लिए आगे बढ़ रहा था, राज्य के वकील ने पीठ से यह रिकॉर्ड करने का अनुरोध किया कि राज्य अग्रिम जमानत देने के आदेश को चुनौती देना चाहता था। राज्य के रुख ने बेंच को हैरान कर दिया।

    सीजेआई चंद्रचूड़ ने राज्य के वकील से पूछा था,

    "राज्य को कुछ और गंभीर चीजें करनी चाहिए। वह एक कॉलेज प्रिंसिपल हैं। पुस्तकालय में मिली एक किताब की वजह से आप उन्हें क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? कहा गया है कि किताब में कुछ सांप्रदायिक संकेत हैं। इसलिए उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की गई है? किताब 2014 में खरीदी गई थी और उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है? क्या आप गंभीर हैं?"


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