जांचकर्ता और गवाहों के खिलाफ IPC 218 के तहत कार्रवाई सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि अभियोजन मामला स्थापित करने में नाकाम रहा : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

13 Nov 2019 6:13 AM GMT

  • जांचकर्ता और गवाहों के खिलाफ  IPC 218 के तहत कार्रवाई सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि अभियोजन मामला स्थापित करने में नाकाम रहा : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केवल इसलिए कि अभियुक्त को बरी करने का आकलन इस आधार पर किया गया है कि अभियोजन पक्ष अपना मामला स्थापित करने में विफल रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि जांचकर्ता और संबंधित गवाहों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 218 के तहत अपराध के लिए आगे बढ़ना चाहिए।

    दरअसल आईपीसी की धारा 218 लोक सेवक को गलत रिकॉर्ड या अपराध की सजा से व्यक्ति को बचाने या संपत्ति को जब्त होने से बचाने के इरादे के अपराध से संबंधित है।

    इस प्रकार ये धारा कहती है:

    "जो भी, एक लोक सेवक होने के नाते, और इस तरह के लोक सेवक के रूप में, किसी भी रिकॉर्ड या अन्य लेखन की तैयारी, उस रिकॉर्ड या लेखन को एक ऐसे तरीके से फ़्रेम करता है जिसे वह गलत होना जानता है, जिसका कारण होने का इरादा है, या उसे इसकी जानकारी है। इस बात की संभावना है कि वह सार्वजनिक रूप से या किसी भी व्यक्ति को नुकसान, या चोट पहुंचाएगा, या इरादे से जिससे उसे बचाया जाएगा, या यह जानने की संभावना है कि वह किसी भी व्यक्ति को कानूनी सजा से, या बचाने के इरादे से, या यह जानते हुए कि वह संभावित रूप से बचाने के लिए काम कर रहा है, किसी भी संपत्ति को ज़ब्ती या अन्य सजा से, जिसके लिए वह कानून द्वारा उत्तरदायी है, किसी भी विवरण के कारावास के साथ दंडित किया जाएगा जो तीन साल तक का हो सकता है, या जुर्माना, या दोनों के साथ हो सकता है। "

    दरअसल आईपीसी की धारा 201 के साथ धारा 304 के तहत दंडनीय अपराध के लिए सेशन ट्रायल में पांच लोगों को आरोपी बनाया गया था। ट्रायल कोर्ट ने आरोपियों को बरी करते हुए इस तथ्य पर ध्यान दिया कि अभियोजन पक्ष अपना मामला स्थापित करने में विफल रहा और आईपीसी की धारा 218 के तहत जांच अधिकारियों और कुछ गवाहों के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश जारी किया।

    उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील पर विचार करते हुए शीर्ष अदालत की बेंच ने (जिसने ट्रायल कोर्ट के निर्देश के खिलाफ अपील खारिज कर दी) ने कहा कि उसे यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं मिली है कि जांच की रिपोर्ट को जानबूझकर या आरोपियों को लाभ पहुंचाने के लिए बदल दिया गया था।

    उक्त निर्देशों को रद्द करते हुए न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित और न्यायमूर्ति विनीत सरन की पीठ ने कहा:

    "अभियोजन का मामला पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित था और अभियुक्त को बरी करने का आकलन इस आधार पर किया गया था कि अभियोजन पक्ष अपना मामला स्थापित करने में विफल रहा था। इसका मतलब यह नहीं है कि जांचकर्ताओं और संबंधित गवाहों के लिए आईपीसी की धारा 218 के तहत अपराध के लिए आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा कोई कारण नहीं है कि उपरोक्त जांच अधिकारी और संबंधित गवाहों के खिलाफ ऐसा अभियोग चलाया जाए।"

    आदेश की कॉपी डाउनलोड करने के लिए यहांं संपर्क करेंं



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