सीजेआई की नियुक्ति की प्रक्रिया संविधान के सिद्धांतों के विपरीत : सुप्रीम कोर्ट में याचिका

LiveLaw News Network

2 Nov 2020 11:15 AM IST

  • सीजेआई की नियुक्ति की प्रक्रिया संविधान के सिद्धांतों के विपरीत : सुप्रीम कोर्ट में याचिका

    भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) की नियुक्ति के मेमोरेंडम ऑफ प्रॉसीजर को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 124 के विपरीत बताते हुए इसे चुनौती देने वाली एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है।

    याचिकाकर्ता भरत प्रताप सिंह, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक वकील हैं, ने ये याचिका दाखिल की है जिसमें कहा गया है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता की तलाश, जो कि भारत के संविधान की एक आधारभूत विशेषता है, वर्तमान में आधी सड़क यात्रा है।

    इस प्रकाश में, याचिकाकर्ता ने कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायपालिका के संवैधानिक प्रमुख हैं और भारत के निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर वरिष्ठता के आधार पर नियुक्त किए जाते हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता से समझौता किया जा सकता है।

    " यह कि अकेले वरिष्ठता के आधार पर भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रक्रिया सामंती प्रथा और ज्येष्ठता के नियम के समान है जो भारत के संविधान के लागू होने के बाद विभिन्न माननीय न्यायालयों और इस माननीय न्यायालय द्वारा विपरीत/ असंवैधानिक ठहराया गया है। "

    - सुप्रीम कोर्ट में याचिका

    याचिका में कहा गया है कि निवर्तमान सीजेआई द्वारा अगले वरिष्ठतम न्यायाधीश के पक्ष में सिफारिश का पत्र " सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की सिफारिश के बराबर नहीं है, बल्कि संविधान के तहत लंबे समय पहले समाप्त किए गए एक अन्य प्रकार के राजा प्रथा का निर्माण / पुनरुद्धार है। "और यह अनुच्छेद 124 की भावना और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन और अन्य बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट के मामले में पारित फैसले के खिलाफ है।"

    यह कहा गया है कि वरिष्ठता के निर्धारण के लिए किसी संवैधानिक / वैधानिक नियम / कानून की कमी के कारण, वरिष्ठता के प्रावधान को तोड़ने का मौका / गुंजाइश हमेशा बनी रहती है।

    इसके अलावा, दलील में कहा गया है कि अगर सीजेआई की नियुक्ति की प्रक्रिया संदेहजनक और असंवैधानिक है, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में बात करना निरर्थक, भ्रमपूर्ण और दिवास्वप्न है। इस संदर्भ में, यह तर्क दिया गया है कि भले ही प्रशासनिक शक्तियों, वेतन, शपथ और कार्यालय के संदर्भ में सीजेआई एक अलग वर्ग है, लेकिन संविधान उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में चुप है।

    "भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 (2) और 126 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति और कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है, वरिष्ठता के आधार पर सीजेआई और कार्यवाहक सीजेआई की नियुक्ति के लिए कोई प्रक्रिया प्रदान नहीं करते हैं। याचिकाकर्ता ने कहा है कि संविधान के निर्माणकर्ताओं के लिए सीजेआई की नियुक्ति के लिए उचित प्रक्रिया का अभाव है।

    भारत के निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश द्वारा अगली सीजेआई के पक्ष में सिफारिश को राजपरिवार की परंपरा / रीति-रिवाज की तरह कहते हुए दलील में कहा गया है कि भारत जैसे संवैधानिक लोकतंत्र में संवैधानिक प्रभावकारिता और पवित्रता का अभाव है।

    याचिका में भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए मेमोरेंडम ऑफ प्रॉसीजर को रद्द करने या इसकी वैधता को कायम रखने को कहा गया है।

    इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता ने नियुक्ति की प्रक्रिया से संबंधित कानून के प्रश्नों को निर्धारित किया है जैसे कि क्या वर्तमान प्रक्रिया वैधानिक रूप से मान्य है और कानून की एक उचित प्रक्रिया है।

    इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित प्रश्नों पर निर्णय देने की मांग की है:

    क्या कोई वरिष्ठता नियम है या भारत सरकार के कानून मंत्रालय / सुप्रीम कोर्ट द्वारा तैयार सुप्रीम कोर्ट जजों की सूची है?

    क्या निवर्तमान सीजेआई की सिफारिश का पत्र कॉलेजियम की संवैधानिक रूप से मान्य सिफारिश है?

    क्या भारत के राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश को सीजेआई के रूप में निवर्तमान सीजेआई के अनुशंसा पत्र के आधार पर मेमोरेंडम ऑफ प्रॉसीजर के अनुसार किसी भी नियत प्रक्रिया के अनुसार नियुक्त करने के लिए बाध्य हैं? सीजेआई एक अलग वर्ग है या नहीं?

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