समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत को केवल पदनाम के आधार पर लागू नहीं किया जा सकताः सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

1 Sep 2021 11:10 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत को केवल पदनाम के आधार पर लागू नहीं किया जा सकता है।

    मामले में पूर्वी मध्य रेलवे (फील्ड ऑफिस/जोनल रेलवे) में कार्यरत निजी सचिवों (ग्रेड- II) ("PS-II") ने केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा ("सीएसएसएस") / रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा ("आरबीएसएसएस") / केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ("सीएटी") में कार्यरत अपने समकक्षों के साथ समान वेतन का दावा किया था, जिसकी अदालत को जांच करनी थी।

    छठे केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट की व्याख्या करते हुए, अदालत ने देखा कि सचिवालय और फील्ड कार्यालयों के बीच असमानता के पहलू को आयोग ने ही सिफारिशें करते समय नोट किया था। फिर भी कुछ हद तक सचिवालय संगठनों और गैर-सचिवालय संगठनों के लिए अलग सिफारिश की गई थी। एक बार इन सिफारिशों को अलग-अलग करने के बाद, पूर्ण समानता को निर्देशित करने के लिए गैर-सचिवालय संगठनों के लिए अलग-अलग सिफारिशें करना होगा।

    कोर्ट ने कहा, यदि कोई कह सकता है, अगर सभी को हर पहलू पर समानता का व्यवहार करना होता तो इन अलग-अलग सिफारिशों को बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती ।

    दिए गए तर्कों में से एक यह था कि सहायक के स्तर तक समता दिए जाने के परिणामस्वरूप (जो उन्हें 4200 रुपये (बाद में 4600 रुपये) के ग्रेड में डाल देगा), उन्हें एक पद अधिक होने के कारण, स्वचालित रूप से एक उच्च ग्रेड प्राप्त हो जाएगा।

    पीठ ने यह देखते हुए इस तर्क को खारिज कर दिया कि रिपोर्ट में कहा गया है कि समता को सहायक के ग्रेड तक पूर्ण होना चाहिए और इससे आगे "पूर्ण समता प्रदान करना संभव या उचित नहीं हो सकता है क्योंकि बोर्ड भर में कार्यात्मक विचारों और सापेक्षताओं को ध्यान में रखते हुए पदानुक्रम और कैरियर की प्रगति को अलग-अलग करने की आवश्यकता होगी।"

    कोर्ट ने कहा, "हम इस विचार में दृढ़ हैं कि हम यूनियन ऑफ इं‌डिया बनाम तारित रंजन दास में टिप्पणियों द्वारा वेतन आयोग के उपरोक्त अनुच्छेदों की व्याख्या में अपनाने की मांग कर रहे हैं ,जहां यह राय थी कि समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत को केवल पदनाम के आधार पर लागू नहीं किया जा सकता है। कार्यात्मक आवश्यकताओं के संबंध में पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों से निपटने के दौरान, यह माना गया कि उस आधार पर किसी भी समानता का कोई सवाल ही नहीं था। उक्त मामला भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के आशुलिपिकों से संबंधित है। यह देखते हुए कि एक सामान्य कथन के रूप में यह कहना सही था कि एक आशुलिपिक के काम की मूल प्रकृति एक समान रहती है चाहे वे सचिवालय में किसी अधिकारी के लिए या अधीनस्थ कार्यालय में किसी अधिकारी के लिए काम कर रहे हों; यह माना गया था कि यदि आयोग ने सभी पहलुओं पर विचार किया है और उचित विचार के बाद कहा है कि पूर्ण समानता नहीं दी जानी चाहिए , तो न्यायालयों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।"

    केस: यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मनोज कुमार; सीए 913-914 ऑफ 2021

    सीटेशन: एलएल 2021 एससी 409

    कोरम: जस्टिस संजय किशन कौल और हृषिकेश रॉय

    निर्णय पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें





    Next Story