'अहंकार को बदलने' या 'कॉर्पोरेट आवरण को भेदने' का सिद्धांत 'कंपनियों के समूह' सिद्धांत का आधार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

Shahadat

7 Dec 2023 11:20 AM IST

  • अहंकार को बदलने या कॉर्पोरेट आवरण को भेदने का सिद्धांत कंपनियों के समूह सिद्धांत का आधार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

    आर्बिट्रेशन कानून न्यायशास्त्र में 'कंपनियों के समूह' सिद्धांत को मंजूरी देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि "अहंकार को बदलने" या "कॉर्पोरेट आवरण को भेदने" का सिद्धांत इस सिद्धांत को लागू करने का आधार नहीं हो सकता।

    चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस हृषिकेश रॉय, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की संविधान पीठ एक संदर्भ का जवाब दे रही थी, जिसमें "कंपनियों के समूह" सिद्धांत पर संदेह किया गया था, जो गैर-हस्ताक्षरकर्ता कंपनियों को मध्यस्थता समझौते से बंधे होने की अनुमति देता है।

    सीजेआई चंद्रचूड़ द्वारा लिखित फैसले में बताया गया कि "कंपनियों का समूह" सिद्धांत विभिन्न कंपनियों की अलग-अलग कॉर्पोरेट पहचान को कमजोर नहीं करता है; इसका आवेदन गैर-हस्ताक्षरकर्ताओं के आचरण पर आधारित है, जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट से बंधे होने के इरादे को दर्शाता है।

    कोर्ट ने कहा,

    "परिवर्तन अहंकार का सिद्धांत इक्विटी और अच्छे विश्वास के प्रमुख विचारों के मद्देनजर कॉर्पोरेट अलगाव और पक्षकारों के इरादों की उपेक्षा करता है। इसके विपरीत, प्रश्न में इकाई के कानूनी व्यक्तित्व को परेशान किए बिना आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के लिए कंपनियों के समूह का सिद्धांत सही पार्टियों को निर्धारित करने के लिए पक्षकारों के इरादे की पहचान की सुविधा प्रदान करता।"

    कोर्ट ने कहा,

    "इसलिए अहंकार को बदलने या कॉर्पोरेट आवरण को भेदने का सिद्धांत कंपनियों के समूह के सिद्धांत को लागू करने का आधार नहीं हो सकता।"

    कंपनियों के समूह के सिद्धांत को लागू करने के लिए विचार किए जाने वाले कारक

    अंतर्निहित अनुबंध के निष्पादन में गैर-हस्ताक्षरकर्ता की भागीदारी अदालतों और न्यायाधिकरणों द्वारा विचार किया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्षों का आचरण आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट से बंधे रहने के गैर-हस्ताक्षरकर्ता के इरादे का संकेतक है। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट से बंधे रहने की पक्षकारों की मंशा का अंदाजा उन परिस्थितियों से लगाया जा सकता है, जो ऐसे समझौते वाले अंतर्निहित अनुबंध की बातचीत, प्रदर्शन और समाप्ति में गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्ष की भागीदारी को घेरती हैं।

    अनुबंध की बातचीत, प्रदर्शन या समाप्ति में गैर-हस्ताक्षरकर्ता की भागीदारी अनुबंध से बंधे होने की निहित सहमति को जन्म दे सकती है।

    केस टाइटल: कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड बनाम एसएपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड | आर्बिट याचिका नंबर 38/2020

    फैसला पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें




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