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निर्भया केस : राष्ट्रपति ने दोषी मुकेश सिंह की दया याचिका खारिज की

LiveLaw News Network
17 Jan 2020 9:01 AM GMT
निर्भया केस : राष्ट्रपति ने दोषी मुकेश सिंह की दया याचिका खारिज की
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राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने शुक्रवार को निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले में मौत की सजा पाए दोषी मुकेश सिंह की दया याचिका खारिज कर दी। गृह मंत्रालय ने शुक्रवार सुबह राष्ट्रपति के पास आवेदन को प्रेषित किया, जिसके कुछ घंटो के घंटों बाद राष्ट्रपति ने दया याचिका अस्वीकृति कर दी।

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने मुकेश और विनय शर्मा की क्यूरेटिव याचिकाओं को खारिज कर दिया था।

शत्रुघ्न चौहान मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार, दया याचिका की अस्वीकृति के आदेश की प्राप्ति की तारीख और सज़ा के निष्पादन की तारीख से 14 दिनों का अंतराल होना चाहिए।

7 जनवरी को ट्रायल कोर्ट नेसभी चार दोषियों की फांसी के लिए डेथ वारंट जारी किया था, जिसमें 22 जनवरी को फांसी देना तय हुआ था। शत्रुघ्न चौहान मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को लागू करते हुए मुकेश को 22 जनवरी को फांसी देना कानूनी तौर पर संभव नहीं है।

राष्ट्रपति की अस्वीकृति Epuru Sudhakar & Anr. v. Govt. of A.P. & Ors मामले में सुप्रीम कोर्ट निर्णय के अनुसार न्यायिक समीक्षा के अधीन है।

अन्य तीन दोषी अक्षय सिंह, पवन गुप्ता और विनय शर्मा ने अभी तक दया याचिका दायर नहीं की है। पवन और अक्षय ने अभी तक क्यूरेटिव याचिका भी दाखिल नहीं की हैं।

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