‘टैक्स चोरी पर हाईकोर्ट की राय असामयिक‘ : सुप्रीम कोर्ट ने सीजीएसटी अधिनियम धारा 130 के तहत नोटिस रद्द करने के हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त किया
LiveLaw News Network
24 Jan 2023 12:07 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए कि हाईकोर्ट की ओर से केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 130 के तहत जारी किए गए कारण बताओ नोटिस को अनुच्छेद 226 अधिकार क्षेत्र का उपयोग करके रद्द करना "असामयिक" था, हाल ही में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा पारित एक आदेश को रद्द कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टैक्स चोरी के आरोप थे और इसलिए हाईकोर्ट की ओर से इस पर कुछ भी राय देना जल्दबाज़ी होगी कि कर की कोई चोरी हुई थी या नहीं। इस पर एक उपयुक्त कार्यवाही में विचार किया जाना था जिसके लिए अधिनियम की धारा 130 के तहत नोटिस जारी किया गया था।
जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रवि कुमार की पीठ ने चंडीगढ़ में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा पारित उस फैसले और आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें हाईकोर्ट ने सहायक आयुक्त राज्य कर द्वारा जारी माल / वाहन के निरोध के आदेश और सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 130 के तहत जारी नोटिस को भी को रद्द कर दिया था।
सिविल अपील की तथ्यात्मक स्थिति
हाईकोर्ट के दिनांक 04-02-2022 के फैसले के खिलाफ राज्य द्वारा अपील दायर की गई थी जिसमें सहायक आयुक्त राज्य कर द्वारा जारी किए गए माल/वाहन के निरोध के आदेश और सीजीएसटी अधिनियम , 2017 की धारा 130 के तहत जारी नोटिस को भी रद्द कर दिया गया था।
यह राज्य का पक्ष था कि मूल रिट याचिकाकर्ता को उक्त नोटिस की प्राप्ति से 14 दिनों के भीतर कारण बताने के लिए कहा गया था कि प्रश्नगत माल और ऐसे माल के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन को पंजाब जीएसटी अधिनियम, 2017 और आईजीएसटी अधिनियम, 2017 और सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 130 के प्रावधानों के तहत जब्त क्यों नहीं किया जाए और ऐसे सामान और वाहन के संबंध में देय कर, जुर्माना और अन्य शुल्क क्यों देय नहीं होंगे।
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कारण बताओ नोटिस में, ड्यूटी की चोरी के संबंध में एक विशिष्ट आरोप था, जिसे नोटिस जारी करने वाले उपयुक्त प्राधिकारी के समक्ष मूल रिट याचिकाकर्ता के पेश होने पर उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा अभी तक विचार किया जाना था।
हालांकि, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हाईकोर्ट ने कारण बताओ नोटिस के खिलाफ रिट याचिका पर विचार किया और अधिनियम की धारा 130 के तहत कारण बताओ नोटिस को रद्द कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश
जस्टिस शाह ने अपने फैसले में कहा,
"... हाईकोर्ट के लिए इस पर कुछ भी राय देना समय से पहले था कि कर की कोई चोरी हुई थी या नहीं। एक उचित कार्यवाही में उसी पर विचार किया जाना था जिसके लिए अधिनियम की धारा 130 के तहत नोटिस जारी किया गया था। इसलिए, हमारी राय है कि हाईकोर्ट ने कारण बताओ नोटिस के खिलाफ रिट याचिका पर विचार करने और उसे रद्द करने और निरस्त करने में सामग्री रूप से गलती की है।"
इसलिए इस फैसले में हाईकोर्ट द्वारा पारित फैसले और आदेश को रद्द कर दिया और सीजीएसटी अधिनियम की धारा 130 के तहत जारी 14-9-2021 के नोटिस को रद्द कर दिया और मामले को उचित प्राधिकारी को वापस भेज दिया, जिसने नोटिस जारी किया था।
केस : पंजाब राज्य बनाम शिव इंटरप्राइजेज सिविल अपील नंबर 359/ 2023
साइटेशन: 2023 लाइव लॉ ( SC) 56
केंद्रीय माल और सेवा कर 2017 - धारा 130 - यह कहते हुए कि हाईकोर्ट की ओर से केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम की धारा 130 के तहत जारी कारण बताओ नोटिस को अनुच्छेद 226 के अधिकार क्षेत्र को लागू करके रद्द करना "असामयिक" था, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के एक आदेश को रद्द कर दिया
भारत का संविधान - अनुच्छेद 226 - हाईकोर्ट के लिए इस पर कुछ भी राय देना समय से पहले था कि कर की कोई चोरी हुई थी या नहीं। एक उपयुक्त कार्यवाही में इस पर विचार किया जाना था जिसके लिए सीजीएसटी अधिनियम की धारा 130 के तहत नोटिस जारी किया गया था। इसलिए, हाईकोर्ट ने कारण बताओ नोटिस के खिलाफ रिट याचिका पर विचार करने और उसे रद्द करने और निरस्त करने में सामग्री चूक की है।
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