प्रशांत भूषण अवमानना मामला : सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री के आदेश के खिलाफ दायर अपील खारिज की

LiveLaw News Network

20 Aug 2020 2:05 PM GMT

  • प्रशांत भूषण अवमानना मामला : सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री के आदेश के खिलाफ दायर अपील खारिज की

    सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को प्रशांत भूषण अवमानना ​​मामले में 16 सिविल सोसाइटी कार्यकर्ताओं द्वारा दायर हस्तक्षेप आवेदन को खारिज करने वाले रजिस्ट्री के आदेश के खिलाफ अपील खारिज कर दी।

    अपीलकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सी यू सिंह ने प्रस्तुत किया कि रजिस्ट्री न्यायिक कार्यों को रद्द नहीं कर सकती और आदेश खराब मिसाल कायम करेगा।

    न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपील को खारिज कर दिया।

    न्यायमूर्ति सीएस कर्णन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए, उन्होंने कहा कि अवमानना ​​न्यायालय और अवमानना करने वाले के बीच का मामला है, एससी रजिस्ट्री ने 4 अगस्त को उपरोक्त आरोपित आवेदन खारिज कर दिया था।

    रजिस्ट्री ने संविधान पीठ द्वारा 2017 के फैसले में की गई टिप्पणियों को पेश किया, जिनमें कहा गया है कि किसी को भी "उचित सहमति और प्राधिकरण के बिना" अवमानना ​​कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

    इसका आदेश का विरोध करते हुए श्री सिंह ने आज सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि रजिस्ट्री ने "न्यायिक कार्य की शुरुआत की थी" और यदि न्यायालय द्वारा इसे संबोधित नहीं किया जाता है, तो यह भविष्य में समस्या पैदा कर सकता है।

    अवमानना ​​मामले में सजा पर श्री भूषण की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती को सुना और खारिज कर दिया।

    गौरतलब है कि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि याचिकाओं की सुनवाई की योग्यता को तय करने के लिए रजिस्ट्री न्यायिक शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती।

    हालांकि एक उच्च न्यायालय रजिस्ट्री की शक्ति से संबंधित एक मामले में अवलोकन किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक और प्रशासनिक कार्यों के बीच बड़े पैमाने पर अंतर किया था और टिप्पणी की थी, "न्यायिक कार्य की शक्ति रजिस्ट्री को नहीं सौंपी जा सकती।"

    यह मामला मद्रास हाईकोर्ट रजिस्ट्री की कार्रवाई के खिलाफ एक चुनौती से संबंधित था जिसने एक अग्रिम ज़मानत याचिका की नंबर देने से इनकार कर दिया था और इसे एससी / एसटी अत्याचार अधिनियम, 1989 की धारा 18 ए के मद्देनजर इसे सुनवाई योग्य होने के मुद्दे पर खारिज कर दिया था।

    रजिस्ट्री के आदेश को पलटते हुए शीर्ष अदालत की एक खंडपीठ ने कहा,

    "याचिका दायर करने का कार्य विशुद्ध रूप से प्रशासनिक है। सुनवाई योग्य होने के पहलू पर आपत्तियां... उचित न्यायिक मानक का उपयोग करके न्यायिक दिमाग लगाने की आवश्यकता होती है।"

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