अपीलीय न्यायालयों को सीपीसी आदेश 41 नियम 33 के तहत शक्ति का प्रयोग सिर्फ दुर्लभ मामलों में करना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

15 April 2022 11:31 AM IST

  • अपीलीय न्यायालयों को सीपीसी आदेश 41 नियम 33 के तहत शक्ति का प्रयोग सिर्फ दुर्लभ मामलों में करना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया हैकि सीपीसी आदेश 41 नियम 33 ने अपीलीय न्यायालयों को असाधारण शक्ति प्रदान की है, इसे केवल अपवाद मामलों में ही प्रयोग किया जाना चाहिए।

    सीपीसी का आदेश 41 नियम 33 इस तथ्य की परवाह किए बिना कि अपील केवल डिक्री के एक हिस्से के संबंध में है या अपील केवल कुछ पक्षकारों द्वारा दायर की गई है, किसी मामले में उचित आदेश पारित करने के लिए अपील की अदालत की शक्ति से संबंधित है। दूसरे शब्दों में, अपीलीय न्यायालय अपील के दायरे की परवाह किए बिना एक आदेश पारित कर सकता है जैसा कि वह उचित समझे।

    प्रावधान इस प्रकार कहता है:

    "अपीलीय न्यायालय को कोई भी डिक्री पारित करने और कोई भी आदेश देने की शक्ति होगी जिसे पारित या किया जाना चाहिए था और इस तरह की आगे या अन्य डिक्री या आदेश को पारित करने या बनाने की आवश्यकता हो सकती है, और इस शक्ति का प्रयोग इस बात के होते हुए भी न्यायालय द्वारा किया जा सकता है कि अपील केवल डिक्री के हिस्से के रूप में है और सभी या किन्हीं प्रतिवादियों या पक्षकारों के पक्ष में प्रयोग की जा सकती है, हालांकि ऐसे प्रतिवादियों या पक्षकारों ने कोई अपील या आपत्ति दर्ज नहीं की हो सकती है और हो सकता है, जहां क्रॉस- वाद डिक्री हो या जहां एक वाद में दो या दो से अधिक डिक्री पारित की जाती हैं, सभी या किसी डिक्री के संबंध में प्रयोग किया जाएगा, हालांकि ऐसी डिक्री के खिलाफ अपील दायर नहीं की जा सकती है: बशर्ते कि अपीलीय न्यायालय धारा 35ए के तहत कोई आदेश नहीं देगा किसी भी आपत्ति के अनुसरण में जिस न्यायालय की डिक्री से अपील की गई है, उसने ऐसा आदेश देने से मना कर दिया है या छोड़ दिया है।"

    जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस हृषिकेश रॉय की पीठ ने हाईकोर्ट के उस आदेश का विरोध करने वाले एसएलपी पर विचार करते हुए यह टिप्पणी की, जिसके द्वारा हाईकोर्ट ने आपराधिक मामले के निपटारे तक एक कर्मचारी की बर्खास्तगी के अंतिम आदेश पर रोक लगा दी थी। हालांकि बर्खास्तगी का आदेश विशेष रूप से हाईकोर्ट की पीठ के समक्ष चुनौती से पहले नहीं था, इसने आदेश 41 नियम 33 के तहत शक्तियों को लागू करने वाले बर्खास्तगी आदेश पर रोक लगा दी।

    इस दृष्टिकोण को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा:

    "आदेश 41 नियम 33 निस्संदेह एक असाधारण शक्ति के साथ अपीलीय अदालत को तैयार करता है, जो हालांकि एक दुर्लभ अधिकार क्षेत्र है। यह किसी मामले के विशेष तथ्यों में न्याय तक पहुंचना है। यह पूरे बोर्ड में सभी अपीलों में लागू होने वाला सामान्य नियम नहीं है। वास्तव में, सिद्धांत अन्य बातों के साथ-साथ है कि यदि कार्यवाही में किसी भी पक्ष द्वारा कोई अपील नहीं की जाती है, तो दूसरे पक्ष द्वारा की गई अपील में उसके पक्ष में एक आदेश पारित किया जा सकता है। कोई भी आदेश जो होना चाहिए , पारित किया जा सकता है। इस मामले में, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अपीलकर्ता (ओं) के खिलाफ कोई आदेश नहीं है। बर्खास्तगी का आदेश विशेष रूप से चुनौती का विषय नहीं था जैसा कि कहा गया था। हम इसे मामले के तथ्यों में नहीं सोचते हैं कि यह एक उपयुक्त मामला है जहां हाईकोर्ट आदेश 41 नियम 33 के संदर्भ में निर्देशों का समर्थन कर सकता था।"

    इस मामले में, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड और अन्य बनाम रवींद्र कुमार भरत, प्रतिवादी ("रवींद्र कुमार भारती"), जो ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड और अन्य के साथ एक क्लर्क के रूप में कार्यरत था, को सीबीआई ने 31 अगस्त, 2015 को सेवानिवृत्ति की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए रिश्वत मांगने के मामले में दर्ज एक आपराधिक शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया था।

    प्रतिवादी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(i)(डी) के साथ पठित धारा 7 (12) और (13), उप-धारा 2 के तहत मामला दर्ज किया गया था। अपीलकर्ता ने 3 अगस्त, 2015 को प्रतिवादी के खिलाफ निलंबन का आदेश भी पारित किया था जिसे 15 सितंबर, 2015 को वापस ले लिया गया था। 20 मार्च, 2017 को, अपीलकर्ता ने विभागीय जांच का नोटिस दिया, जिसने प्रतिवादी को एक रिट याचिका दायर करने के लिए प्रेरित किया।

    हाईकोर्ट ने 29 जून, 2017 को अपीलकर्ता को विभागीय जांच के साथ आगे बढ़ने की स्वतंत्रता प्रदान की, लेकिन उन्हें न्यायालय की अनुमति के बिना कोई भी अंतिम आदेश पारित करने से रोक दिया।

    चूंकि विभागीय जांच समाप्त हो गई, अपीलकर्ता ने अंतिम आदेश पारित करने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके परिणामस्वरूप 10 फरवरी, 2021 को एकल न्यायाधीश द्वारा एक आदेश पारित किया गया।

    एकल पीठ ने अनुशासनात्मक कार्यवाही को अनुशासनात्मक प्राधिकारी के हाथों अंतिम रूप देने की अनुमति दी जिसके परिणामस्वरूप प्राधिकारी ने प्रतिवादी को सेवा से बर्खास्त करने का आदेश पारित किया।

    व्यथित, प्रतिवादी ने डिवीजन बेंच से संपर्क किया और डिवीजन बेंच ने आक्षेपित निर्णय में आपराधिक मामले के निपटारे तक बर्खास्तगी के अंतिम आदेश पर रोक लगाने का निर्देश दिया। आगे यह आदेश दिया गया था कि प्रतिवादी के खिलाफ बर्खास्तगी का आदेश आपराधिक कार्यवाही पर प्रभावी होगा जो सजा के आदेश में परिणत होगा। डिवीजन बेंच ने कहा कि वह आदेश 41 नियम 33 में प्रदत्त अपीलीय न्यायालय की शक्ति का प्रयोग कर रही है जो अपीलीय न्यायालय की शक्ति से संबंधित है।

    वकीलों का प्रस्तुतीकरण

    अपीलकर्ता की ओर से ईस्टर्न कोलफील्ड्स के अधिवक्ता पारिजात किशोर ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने यह नोटिस नहीं किया कि मुख्य रूप से एक आपराधिक मामले के लंबित होने के कारण विभागीय कार्यवाही में देरी करना वांछनीय नहीं था।

    वकील ने आगे तर्क दिया था कि प्रतिवादी ने जांच में भाग लिया और उसके बाद की परिणति पर एकल न्यायाधीश के दिनांक 10.02.2021 के निर्णय के बाद दिनांक 29.06.2017 को पारित आदेश के अनुरूप जांच में बर्खास्तगी का आदेश पारित किया गया। वकील ने आगे तर्क दिया कि बर्खास्तगी का आदेश अपील का विषय नहीं था और प्रतिवादी की बर्खास्तगी को डिवीजन बेंच के समक्ष चुनौती नहीं दी गई थी।

    यह भी तर्क दिया गया था कि भविष्य में होने वाले ट्रायल में बरी होने का फैसला अनुशासनात्मक कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेगा क्योंकि ये कार्यवाही अनुशासनात्मक कार्यवाही से अलग हैं।

    प्रतिवादी की ओर से पेश अधिवक्ता महेश प्रसाद ने कहा कि आक्षेपित आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और अनुशासनात्मक कार्यवाही उचित तरीके से नहीं की गई थी।

    वकील द्वारा कैप्टन एम पॉल एंथोनी बनाम भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड और अन्य (1999) 3 SCC 679 पर भरोसा रखते हुए यह तर्क दिया गया था कि आपराधिक मामले में और विभागीय कार्यवाही में आरोप, गवाह और सबूत समान थे।

    सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण

    इस मुद्दे पर फैसला सुनाने के लिए जस्टिस केएम जोसेफ द्वारा लिखे गए फैसले में बेंच ने राजस्थान राज्य बनाम बी के मीना और अन्य (1996) 6 SCC 417, पांडियन रोडवेज कॉर्प लिमिटेड बनाम एन बालकृष्णन (2007) 9 SCC 755 और कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड बनाम सी नागराजू और अन्य (2019) 10 SCC 367 की मिसालों पर भरोसा किया।

    निर्णयों का उल्लेख करते हुए और यह देखते हुए कि प्रतिवादी के खिलाफ एक आपराधिक मामला होने के बावजूद, अपीलकर्ता ने अनुशासनात्मक कार्यवाही भी शुरू की थी, पीठ ने कहा,

    "यह निस्संदेह सच है कि इस न्यायालय ने विचार किया है कि जब आरोप समान हैं और तथ्य के जटिल मुद्दों को जन्म देते हैं और कानून और सबूत समान हैं, तो अनुशासनात्मक कार्यवाही के साथ ही आपराधिक मामले में एक साथ आगे बढ़ना उचित नहीं हो सकता है।

    सिद्धांत के पीछे तर्क काफी हद तक यह है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही का सामना करने वाले कर्मचारी को अनिवार्य रूप से एक स्टैंड लेना होगा। यह बदले में अपने बचाव को प्रकट करने के लिए होगा और इसलिए आपराधिक कार्यवाही में कर्मचारी को पूर्वाग्रहित करेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है, इस कोर्ट ने यह निर्धारित किया है कि इसमें पूर्ण प्रतिबंध नहीं है और सिद्धांत प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर लागू किया जाना है।"

    बेंच ने हाईकोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए कहा,

    "हम सोचते हैं कि हाईकोर्ट को आक्षेपित आदेश पारित करने में न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है, जिसका परिणाम यह है कि यद्यपि अपीलकर्ता (ओं) ने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अनुमति दिए जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही का संचालन किया और प्रतिवादी ने कथित रूप से इसमें भाग लिया और जो कुछ भी शेष रह गया वो अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा एक आदेश पारित किया गया था और अपील की पेंडेंसी के दौरान निस्संदेह बर्खास्तगी का आदेश पारित किया गया है, अपीलकर्ता को प्रतिवादी को बनाए रखने के लिए मजबूर किया गया है और आदेश को अंतिमता प्राप्त करने के लिए तब तक निलंबित भूमिका में रहना है कि अगर भविष्य में आपराधिक मामले का फैसला किया जाता है और यह प्रतिवादी की सजा में समाप्त होता है। हमें नहीं लगता कि इस मामले के तथ्यों में इस तरह के आदेश को पारित करने के लिए हाईकोर्ट उचित था।"

    केस: ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड और अन्य बनाम रवींद्र कुमार भारती | 2022 की सिविल अपील संख्या 2794

    पीठ: जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस हृषिकेश रॉय

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