राजनीतिक दलों को अपनी वेबसाइट के होमपेज पर 'आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों' की जानकारी प्रकाशित करनी होगी: सुप्रीम कोर्ट
LiveLaw News Network
10 Aug 2021 4:40 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को अपनी वेबसाइटों के होमपेज पर उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी प्रकाशित करने का निर्देश दिया है।
अब होमपेज पर एक कॉलम रखना जरूरी होगा, जिसमें लिखा होगा "आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार"
अदालत ने चुनाव आयोग को एक समर्पित मोबाइल एप्लिकेशन बनाने का भी निर्देश दिया है, जिसमें उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास के बारे में प्रकाशित जानकारी शामिल हो, ताकि एक ही बार में प्रत्येक मतदाता को उसके मोबाइल फोन पर ऐसी जानकारी मिल सके।'मतदाता के सूचना के अधिकार को अधिक प्रभावी और सार्थक बनाने' के लिए जारी दिशा-निर्देश निम्नलिखित हैं:
(i) राजनीतिक दलों को अपनी वेबसाइट के होमपेज पर उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी प्रकाशित करनी होगी, जिससे मतदाता के लिए उस जानकारी को प्राप्त करना आसान हो जाए। अब होमपेज पर कॉलम रखना जरूरी होगा, जिसमें लिखा हो कि "आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार";
(ii) ईसीआई को एक समर्पित मोबाइल एप्लिकेशन बनाने का निर्देश दिया जाता है, जिसमें उम्मीदवारों द्वारा उनके आपराधिक इतिहास के बारे में प्रकाशित जानकारी शामिल हो, ताकि एक ही झटके में, प्रत्येक मतदाता को उसके मोबाइल फोन पर ऐसी जानकारी मिल सके;
(iii) चुनाव आयोग को हर मतदाता को उसके जानने के अधिकार और सभी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की उपलब्धता के बारे में जागरूक करने के लिए एक व्यापक जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया जाता है। यह सोशल मीडिया, वेबसाइटों, टीवी विज्ञापनों, प्राइम टाइम डिबेट, पैम्फलेट आदि सहित विभिन्न प्लेटफार्मों पर किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए 4 सप्ताह की अवधि के भीतर एक फंड बनाया जाना चाहिए, जिसमें अदालत की अवमानना के लिए लगाए गए जुर्माने को अदा करने के लिए निर्देशित किया जा सकता है;
(iv) उपरोक्त उद्देश्यों के लिए, ईसीआई को एक अलग सेल बनाने का भी निर्देश दिया जाता है जो आवश्यक अनुपालनों की निगरानी भी करेगा ताकि इस न्यायालय को आदेशों में निहित निर्देशों के किसी भी राजनीतिक दल द्वारा गैर-अनुपालन के बारे में तुरंत अवगत कराया जा सके, जैसा कि ईसीआई द्वारा इस संबंध में जारी निर्देशों, पत्रों और परिपत्रों में स्पष्ट किया गया है;
(v) हम स्पष्ट करते हैं कि हमारे दिनांक 13.02.2020 के आदेश के पैराग्राफ 4.4 में दिए निर्देश को संशोधित किया जाए और यह स्पष्ट किया जाता है कि जिन विवरणों को प्रकाशित करने की आवश्यकता है, उन्हें उम्मीदवार के चयन के 48 घंटों के भीतर प्रकाशित किया जाएगा, न कि पहले नामांकन दाखिल करने की पहली तारीख से दो सप्ताह पहले;
(vi) हम दोहराते हैं कि यदि ऐसा कोई राजनीतिक दल ईसीआई के साथ ऐसी अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो ईसीआई राजनीतिक दल द्वारा इस तरह के गैर-अनुपालन को इस न्यायालय के आदेशों/निर्देशों की अवमानना के रूप में इस न्यायालय के संज्ञान में लाएगा, जो कि भविष्य में बहुत गंभीरता से देखा जाएगा।
उक्त निर्देश अधिवक्ता ब्रजेश सिंह द्वारा दायर अवमानना याचिका में जारी किए गए हैं।
आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति और जो राजनीतिक व्यवस्था के अपराधीकरण में शामिल हैं, उन्हें कानून-निर्माता बनने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में अपराधीकरण का खतरा दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है। पीठ ने कहा कि कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि राजनीतिक व्यवस्था की शुद्धता बनाए रखने के लिए आपराधिक पृष्ठभूमि वाले और राजनीतिक व्यवस्था के अपराधीकरण में शामिल लोगों को कानून बनाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
लेकिन हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम केवल कानून बनाने वालों की अंतरात्मा से अपील कर सकते हैं
"एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या यह न्यायालय निर्देश जारी करके ऐसा कर सकता है जिसका वैधानिक प्रावधानों में आधार नहीं है। 72. इस न्यायालय ने बार-बार देश के कानून निर्माताओं से अपील की है और आवश्यक संशोधन लाने के लिए कदम उठाने के लिए कहा है ताकि राजनीति में आपराधिक इतिहास वाले व्यक्तियों की भागीदारी प्रतिबंधित हो। ये सभी अपील बहरे कानों पर पड़ी हैं। राजनीतिक दल गहरी नींद से जागने से इनकार करते रहे हैं। हालांकि, संवैधानिक योजना को देखते हुए, यद्यपि हम चाहते हैं कि इस मामले में तत्काल कुछ करने की आवश्यकता है, हमारे हाथ बंधे हुए हैं और हम राज्य की विधायी शाखा के लिए आरक्षित क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं।हम केवल कानून बनाने वालों की अंतरात्मा से अपील कर सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि वे जल्द ही जागेंगे और राजनीति में अपराधीकरण की कुप्रथा को खत्म करने के लिए एक बड़ी सर्जरी करेंगे।"
केस: ब्रजेश सिंह बनाम सुनील अरोड़ा; अवमानना याचिका (सिविल) 656 ऑफ 2020
सिटेशन: एलएल 2021 एससी 367
कोरम: जस्टिस आरएफ नरीमन और बीआर गवई
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