'नौकरशाहों के लिए राजनीतिक तटस्थता अनिवार्य' : सुप्रीम कोर्ट ने सेवानिवृति के बाद राजनीति में शामिल होने के लिए "कूलिंग ऑफ पीरियड" लगाने से इनकार किया
LiveLaw News Network
2 May 2022 10:29 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक "कूलिंग ऑफ पीरियड" लगाकर नौकरशाहों को सेवानिवृत्ति या सेवा से इस्तीफा देने के तुरंत बाद चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने के लिए दाखिल एक रिट याचिका को खारिज कर दिया।
जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस ए एस बोपन्ना की पीठ ने चुनाव लड़ने के लिए नौकरशाहों के लिए कोई "कूलिंग ऑफ पीरियड" होना चाहिए या नहीं, यह सवाल संबंधित विधानमंडल पर छोड़ दिया।
रिट याचिका विवेक कृष्ण द्वारा दायर की गई थी जो व्यक्तिगत रूप से अदालत के समक्ष पेश हुए थे। उन्होंने तर्क दिया कि चुनाव लड़ने के लिए पार्टी टिकट प्राप्त करने की दृष्टि से नौकरशाहों पर राजनीतिक तटस्थता के सख्त मानदंडों से विचलित होने का आरोप है।
अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता या याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए व्यक्तियों के किसी समूह के किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन की कोई शिकायत नहीं है।
कोर्ट ने रिट याचिका को खारिज करते हुए कहा,
"किसी को भी इस न्यायालय का एक अनिवार्य आदेश प्राप्त करने का मौलिक अधिकार नहीं है, जिसमें उपयुक्त विधायिका को कानून बनाने का निर्देश दिया गया हो या कार्यपालिका को चुनाव लड़ने के लिए नौकरशाहों की पात्रता पर प्रतिबंध लगाने वाले नियम बनाने का निर्देश दिया गया हो ..." यह इस न्यायालय के लिए तय करना नहीं है कि नौकरशाह के चुनाव लड़ने के लिए कोई नियम/दिशानिर्देश होने चाहिए या नहीं। इस मामले में फैसला उचित अधिकारियों को करना है।"
नौकरशाहों के राजनीतिक तटस्थता के सख्त मानदंडों से विचलित होने के आरोपों के संबंध में अदालत ने कहा:
चुनाव लड़ने के लिए पार्टी की टिकट प्राप्त करने की दृष्टि से नौकरशाहों के राजनीतिक तटस्थता के सख्त मानदंडों से विचलित होने के आरोप अस्पष्ट हैं, विवरण से रहित हैं और किसी भी सामग्री द्वारा समर्थित नहीं हैं जो इस न्यायालय के हस्तक्षेप को उचित ठहरा सकते हैं। पूर्व नौकरशाहों की संख्या और/या प्रतिशत के बारे में कोई विवरण नहीं दिया गया है, जिन्होंने एक राजनीतिक दल के टिकट पर चुनाव लड़ा है, अपनी सेवानिवृत्ति से पहले, नौकरशाहों के लिए आवश्यक मानकों के विचलन में, उनकी ओर से किसी भी कार्य की बात भी नहीं की गई है।
नौकरशाहों की अखंडता, निष्पक्षता, तटस्थता, पारदर्शिता और ईमानदारी गैर- मोलभाव योग्य हैं।
अदालत ने हालांकि कहा कि नौकरशाहों की अखंडता, निष्पक्षता, तटस्थता, पारदर्शिता और ईमानदारी पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है।
इसमें कोई संदेह नहीं है कि नौकरशाहों को अखंडता और ईमानदारी; राजनीतिक तटस्थता; कर्तव्यों के निर्वहन में निष्पक्षता, शिष्टाचार, जवाबदेही और पारदर्शिता के उच्चतम नैतिक मानकों को बनाए रखना चाहिए। अखंडता, निष्पक्षता, तटस्थता, पारदर्शिता और ईमानदारी गैर- मोलभाव योग्य हैं। जब भी अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 में निर्धारित नैतिक मानकों का कोई उल्लंघन होता है, तो नैतिक मानकों को अनिवार्य रूप से लागू किया जाना चाहिए और संबंधित अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।
विधायिका को कानून बनाने का आदेश देने के लिए परमादेश जारी नहीं किया जाएगा, जिसे वह अधिनियमित करने के लिए सक्षम है
अदालत ने कहा कि कानून बनाने के लिए विधानमंडल को आदेश देने के लिए इसे परमादेश जारी नहीं किया जाएगा।
पीठ ने यह कहा:
भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 226 के तहत, न्यायालय अन्याय को रोकने के लिए निर्देश दे सकता है। यह न्यायालय और/या हाईकोर्ट विधानमंडल को कोई विशेष कानून बनाने या कार्यपालिका को नियम बनाने का निर्देश नहीं दे सकता है। यह न्यायालय, और/या हाईकोर्ट, विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियम को लागू करने के लिए राज्य को कोई निर्देश नहीं देता है। न ही न्यायालय किसी विभागीय नियमावली में निर्देश लागू करता है जिसमें वैधानिक बल नहीं है, कोई गैर- वैधानिक योजना या रियायत जो याचिकाकर्ता के पक्ष में किसी भी कानूनी अधिकार को जन्म नहीं देती है, जिस तरह, चुनाव आयोग जैसे प्राधिकरण द्वारा की गई कोई भी सिफारिश।
चुनाव आयोग की सिफारिश पर कानून के अनुसार निर्णय लेना भारत संघ का काम है। सरकार की नीति क्या होनी चाहिए, यह इस न्यायालय को तय नहीं करना है। नीतिगत मामलों में कभी भी हस्तक्षेप नहीं किया जाता है, जब तक कि संविधान के अनुच्छेद 14 का स्पष्ट रूप से मनमाना, अनुचित उल्लंघन न हो।
मंत्रिमंडल के निर्णय को लागू करने के लिए न्यायालय सरकार को परमादेश भी जारी नहीं कर सकता है। जब कोई प्रशासनिक आदेश सरकार के खिलाफ अधिकार प्रदान करता है या प्रतिबंध लगाता है, तभी आदेशों को लागू करने के लिए परमादेश जारी किया जा सकता है। इसी तरह एक प्रशासनिक आदेश को रद्द करने के लिए एक परमादेश जारी किया जा सकता है, जो निष्पक्षता के नियमों का उल्लंघन करता है।
रिट याचिका रेस ज्यूडिकाटा के सिद्धांतों द्वारा वर्जित है
अदालत ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता ने झारखंड हाईकोर्टमें इसी तरह की एक रिट याचिका दायर की थी जिसे खारिज कर दिया गया था।
अदालत ने रिट याचिका को खारिज करते हुए कहा:
ऐसा प्रतीत होता है कि खारिज करने का आदेश याचिकाकर्ता द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। याचिकाकर्ता ने इस कोर्ट में आदेश पर सवाल नहीं उठाया। इस रिट याचिका को न्यायिक न्याय के सिद्धांतों और/या उसके अनुरूप सिद्धांतों द्वारा वर्जित किया गया है।
मामले का विवरण
विवेक कृष्ण बनाम भारत संघ |
साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (SC) 436| डब्ल्यूपी (सी) 1034/2021 | 18 अप्रैल 2022
पीठ: जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस ए एस बोपन्ना
हेडनोट्सः सारांश: "कूलिंग ऑफ पीरियड" लगाकर नौकरशाहों को सेवानिवृत्ति या सेवा से इस्तीफा देने के तुरंत बाद चुनाव लड़ने से रोकने के लिए प्रतिबंध लगाने की मांग वाली रिट याचिका - खारिज की गई - यह तय करना इस न्यायालय के लिए नहीं है कि चुनाव लड़ने के लिए एक नौकरशाह के लिए दिशा-निर्देश कोई नियम होना चाहिए या नहीं - क्या नौकरशाहों के लिए चुनाव लड़ने के लिए कोई "कूलिंग ऑफ पीरियड" होना चाहिए या नहीं, यह सवाल संबंधित विधानमंडल पर छोड़ दिया जाता है - नौकरशाहों द्वारा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी के टिकट प्राप्त करने के लिए राजनीतिक तटस्थता के सख्त मानदंडों से विचलित होने का आरोप का दृष्टिकोण अस्पष्ट है, विवरण से रहित है और किसी भी सामग्री द्वारा समर्थित नहीं है जो इस न्यायालय के हस्तक्षेप को उचित ठहरा सकता है।
भारत का संविधान, 1950; अनुच्छेद 32, 226 और 14 - नीतिगत मामले - नीतिगत मामलों में कभी भी हस्तक्षेप नहीं किया जाता है, जब तक कि संविधान के अनुच्छेद 14 का स्पष्ट रूप से मनमाना, अनुचित या उल्लंघन न हो।
भारत का संविधान, 1950; अनुच्छेद 32, 226 - परमादेश की रिट - एक कानून बनाने के लिए विधायिका को आदेश देने के लिए परमादेश जारी नहीं किया जाएगा, जिसे वह अधिनियमित करने के लिए सक्षम है - यह सरकार को एक कैबिनेट निर्णय को लागू करने के लिए एक परमादेश भी जारी नहीं कर सकता है - जब एक प्रशासनिक आदेश अधिकार प्रदान करता है या सरकार के खिलाफ रोक लगाता है तो आदेश को लागू करने के लिए परमादेश जारी किया जा सकता है। इसी तरह एक प्रशासनिक आदेश को रद्द करने के लिए एक परमादेश जारी किया जा सकता है, जो निष्पक्षता के नियमों का उल्लंघन करता है।
अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 - सिविल सेवकों को अखंडता और ईमानदारी; राजनीतिक तटस्थता; कर्तव्यों के निर्वहन में निष्पक्षता, शिष्टाचार, जवाबदेही और पारदर्शिता के उच्चतम नैतिक मानकों को बनाए रखना चाहिए - अखंडता, निष्पक्षता, तटस्थता, पारदर्शिता और ईमानदारी गैर-मोलभाव योग्य हैं। जब भी अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 में निर्धारित नैतिक मानकों का कोई उल्लंघन होता है, तो नैतिक मानकों को अनिवार्य रूप से लागू किया जाना चाहिए और संबंधित अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।
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