‘केंद्र सरकार से जुड़े राजनीतिक समूह भारत में ईसाइयों के खिलाफ सांप्रदायिक हमलों के लिए जिम्मेदार’: कैथोलिक बिशप ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

Brij Nandan

8 May 2023 11:36 AM IST

  • ‘केंद्र सरकार से जुड़े राजनीतिक समूह भारत में ईसाइयों के खिलाफ सांप्रदायिक हमलों के लिए जिम्मेदार’: कैथोलिक बिशप ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

    सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में बैंगलोर डायोसीज के आर्कबिशप रेव. पीटर मचाडो ने कहा कि केंद्र सरकार से जुड़े राजनीतिक समूह भारत में ईसाइयों के खिलाफ सांप्रदायिक हमलों के लिए जिम्मेदार हैं। हलफनामा केंद्र सरकार द्वारा दायर जवाबी हलफनामे के प्रत्युत्तर में दायर किया गया है।

    मचाडो ने नेशनल सॉलिडैरिटी फ़ोरम और इवेंजेलिकल फ़ेलोशिप ऑफ़ इंडिया के साथ रिट याचिका दायर की है जिसमें बड़े पैमाने पर टारगेट हमलों को नियंत्रित करने के निर्देश की मांग की गई है, जो कथित तौर पर देश भर में ईसाइयों और ईसाई संस्थानों के खिलाफ हो रहे हैं।

    याचिकाकर्ताओं के दावों का खंडन करते हुए, केंद्र सरकार ने एक जवाबी हलफनामा दायर किया है जिसमें इस बात से इनकार किया गया है कि देश में ईसाइयों के खिलाफ कोई उत्पीड़न हो रहा है और आरोप लगाया है कि याचिका में निराधार और असत्यापित रिपोर्टों पर भरोसा किया गया है।

    केंद्र ने आगे कहा कि याचिकाकर्ताओं ने कुछ व्यक्तिगत विवादों को सांप्रदायिक अपराधों के रूप में पेश किया है।

    केंद्र के हलफनामे पर विवाद करते हुए, याचिकाकर्ताओं ने प्रत्युत्तर में कहा कि "राज्य मशीनरी उन समूहों के खिलाफ तत्काल और आवश्यक कड़ी कार्रवाई करने में विफल रही है, जिन्होंने ईसाई समुदाय के खिलाफ व्यापक हिंसा और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, जिसमें उनके पूजा स्थलों पर हमले शामिल हैं।

    प्रत्युत्तर में कहा गया है कि 2021 के बाद से कई राज्यों में ईसाई समुदाय के खिलाफ हमले बड़े पैमाने पर होने लगे और ये हमले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक हरियाणा आदि जैसे राज्यों में पारित धर्मांतरण विरोधी कानूनों के अधिनियमन/संशोधन के साथ हुए हुए। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि हमले सहज या असंबद्ध नहीं हैं, बल्कि समग्र सुनियोजित रणनीति का हिस्सा हैं।

    प्रत्युत्तर में आगे कहा गया है कि संघ के हलफनामे में अनजाने में पूरे भारत में हमलावरों की पहचान का खुलासा किया गया है। ईसाई समुदाय के खिलाफ दर्ज एफआईआर और संबंधित समाचार रिपोर्टों में उन संगठनों के नामों का खुलासा किया गया है जो ईसाइयों के खिलाफ एफआईआर के पीछे हैं। इसके बाद प्रत्युत्तर में "हिंदू संगठन", "हिंदू वादी संगठन", "हिंदू जागरण मंच", RSS, बजरंग दल, VHP के सदस्यों के नामों का उल्लेख है।

    याचिकाकर्ताओं का आगे कहना है कि 1 सितंबर, 2022 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ईसाइयों के खिलाफ हमले तेज हो गए, जिसमें राज्यों को अनुपालन रिपोर्ट दर्ज करने के लिए कहा गया था।

    बताया जाता है कि 2021 में मारपीट की 505 घटनाएं हुईं; 2022 में, 598 मामले और 2023 जनवरी और फरवरी में 123 मामले थे।

    हमलों का तरीका

    याचिकाकर्ताओं का कहना है कि 90% मामलों में इसी तरह के तौर-तरीके अपनाए जाते हैं। अगर एक निजी आवास या एक चर्च में प्रार्थना सभा हो रही है, तो लोगों का एक बड़ा समूह अचानक वहां इकट्ठा हो जाता है, जैसे कि एक संकेत पर, और जबरदस्ती परिसर में प्रवेश करते हैं, बैठक को बाधित करते हैं, सदस्यों पर हमला करते हैं, पादरी को घसीटते हैं।

    यहां तक कि जिन मामलों में हमलावरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, वहां भी समुदाय के खिलाफ जवाबी प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। जबकि समुदाय के सदस्यों और पुजारियों को जमानत के बिना लंबे समय तक जेल में रहने के लिए मजबूर किया जाता है, हमलावरों को किसी भी समय हिरासत में बिताने का एक भी उदाहरण नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने आगे आरोप लगाया कि पुलिस द्वारा समुदाय के सदस्यों को प्राथमिकी दर्ज नहीं करने के लिए मजबूर करने के कई उदाहरण हैं।

    याचिकाकर्ता आगे शिकायत करते हैं कि भीड़ के अपराधों को रोकने के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में तहसीन पूनावाला मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है।

    हलफनामे में कहा गया है कि इस याचिका में निर्धारित 1000 घटनाओं में से एक में भी नोडल अधिकारी ने पीड़ित की सहायता करने या प्राथमिकी दर्ज करने या कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए हस्तक्षेप नहीं किया है। नफरत के इन सभी 1000 मामलों में नोडल अधिकारी पूरी तरह से अनुपस्थित रहे हैं।

    याचिकाकर्ता आगे कहते हैं,

    "भारत सरकार द्वारा दायर अनुपालन हलफनामे से पता चलता है कि केंद्र से जुड़े राजनीतिक समूह स्वयं सांप्रदायिक अपराधों में शामिल थे। इसलिए भारतीय सरकार पर उनके माननीय न्यायालय की निगरानी या रिपोर्टिंग पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।"



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