सरकार के साथ तालमेल बिठाकर गलत तरीकों से वसूली करने वाले पुलिस अधिकारियों को जेल में होना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

28 Sep 2021 5:52 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली
    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को देश में 'नए चलन' पर तीखी मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि जो पुलिस अधिकारी सरकार के साथ तालमेल बिठाते हैं, और पैसा भी कमाते हैं, उन्हें सत्ता में बदलाव के बाद भुगतना ही पड़ता है।

    कोर्ट ने आगे कहा कि ऐसा कृत्य करने के बाद सरकार बदलने के बाद आपराधिक मामलों का सामना करने पर सुरक्षा चाहते हैं।

    सीजेआई रमाना ने टिप्पणी की,

    "जब आप सरकार के साथ तालमेल बिठाते हैं, पैसे कमाते हैं, तो आपको ब्याज के साथ भुगतान करना होगा। हम ऐसे अधिकारियों को सुरक्षा क्यों दें? यह देश में एक नया चलन है।"

    यह टिप्पणी निलंबित अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गुरजिंदर पाल सिंह द्वारा अपने खिलाफ दायर रंगदारी मामले में जमानत की मांग करने वाली याचिका पर की गई।

    सीजेआई ने कहा,

    "आप हर मामले में सुरक्षा नहीं ले सकते! आप आत्मसमर्पण करें। आपने पैसा वसूला है क्योंकि आप सरकार के करीब हैं, यही होता है यदि आप सरकार के करीब हैं और इस प्रकार की चीजें करते हैं, तो आपको एक दिन वापस भुगतान करना होगा। ठीक ऐसा ही हो रहा है।"

    एडीजी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने कहा,

    "इस प्रकार के अधिकारियों को केवल सुरक्षा की आवश्यकता होती है।"

    सीजेआई ने कहा,

    "नहीं... इस प्रकार के अधिकारियों को जेल जाना पड़ता है!"

    सीजेआई रमाना, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने हालांकि सिंह को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा देने पर सहमति व्यक्त की, जो 1 अक्टूबर 2021 तक है और विभिन्न प्राथमिकी के संबंध में उनके द्वारा दायर अन्य विशेष अनुमति याचिकाओं के साथ वर्तमान मामले को सूचीबद्ध किया।

    पीठ ने सिंह को जांच में भाग लेने और जांच एजेंसी को बिना किसी चूक के पूरा सहयोग करने का निर्देश दिया है।

    पीठ निलंबित अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गुरजिंदर पाल सिंह द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उनके खिलाफ दायर रंगदारी और आपराधिक धमकी के मामले में सुरक्षा की मांग की गई थी।

    इससे पहले शीर्ष अदालत ने सिंह के खिलाफ दर्ज देशद्रोह के एक मामले में सिंह को 4 सप्ताह की सुरक्षा प्रदान की थी।

    वर्तमान विशेष अनुमति याचिका छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई है जिसमें याचिकाकर्ता की याचिका को स्वीकार करते हुए उसके खिलाफ एफआईआर के मामले में अंतरिम राहत की मांग की गई है और इसे 28 सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

    याचिकाकर्ता के वकील ने अंतरिम राहत की मांग करते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को एक कमल कुमार सेन द्वारा की गई शिकायत के आधार पर आईपीसी की धारा 388, 506 और 34 के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए झूठा फंसाया गया है।

    इसके अलावा, यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप छह साल से पहले के हैं और प्राथमिकी दर्ज करने में देरी हो रही है, इसलिए, प्रतिवादी अधिकारियों द्वारा शुरू की गई पूरी कार्यवाही कुछ और नहीं बल्कि कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

    सुप्रीम कोर्ट ने 26 अगस्त को राजद्रोह के अपराध में सिंह के खिलाफ अलग से प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें चार सप्ताह के लिए गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा और उनकी याचिका पर नोटिस दिया था।

    राज्य के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) और आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने 29 जून को सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी।

    1 जुलाई, 2021 को, याचिकाकर्ता के आवास पर पुलिस ने छापा मारा और उन्हें कथित तौर पर याचिकाकर्ता के घर के पीछे एक नाले में कागज के कुछ टुकड़े मिले, जिन्हें बाद में उनके द्वारा कुछ नोट्स, आलोचना, राजनीतिक के खिलाफ सांख्यिकी रिपोर्ट में खंगाला गया।

    पुनर्निर्मित दस्तावेजों की सामग्री को राज्य सरकार के खिलाफ अवैध प्रतिशोध और घृणा का आरोप लगाया गया है और जिसके परिणामस्वरूप, उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 124 ए और 153 ए के तहत अपराध करने के लिए एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

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