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PoK, गिलगित में लोकसभा क्षेत्र बनाने की मांग: सुप्रीम कोर्ट ने 50 हजार के जुर्माने के साथ खारिज की याचिका
Live Law Hindi
1 July 2019 2:17 PM GMT

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सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (POK), गिलगित और बाल्टिस्तान के 24 विधानसभा क्षेत्रों में 2 लोकसभा क्षेत्र बनाने की मांग की गई थी। पीठ ने याचिकाकर्ता पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
"जहां है पाकिस्तान का कब्ज़ा, वहां न्यायिक दखल संभव नहीं"
सोमवार को चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि ये याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। उस स्थान पर जहां पाकिस्तान का कब्जा है, न्यायिक दखल कैसे दिया जा सकता है।
याचिका के बाद अब बतौर जुर्माना देने होंगे 50 हज़ार रुपये
इस दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील बीनू टम्टा ने अदालत का कड़ा रुख देखने के बाद याचिका वापस लेने का आग्रह किया लेकिन पीठ ने इसे अस्वीकार कर दिया और कहा, "यदि आपके पास अदालत में आने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं तो आप जुर्माना भी अदा कर सकते हैं।"
क्या था याचिका दाखिल करने के पीछे का तर्क?
दरअसल RAW के पूर्व अधिकारी आर. के. यादव ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि जम्मू- कश्मीर के संविधान में PoK, गिलगित और बाल्टिस्तान में 24 विधानसभा क्षेत्रों का प्रावधान है। हालांकि इन पर अनधिकृत कब्जा होने की वजह से यहां चुनाव नहीं होते और 111 विधानसभा सीटों में से 24 सीटें खाली रहती हैं।
याचिका में यह कहा गया था कि भारत सरकार और चुनाव आयोग को ये निर्देश जारी किए जाएं कि वो इन 24 विधानसभा क्षेत्रों में कम से कम 2 लोकसभा क्षेत्र भी बनाए। कहा गया कि देश में 552 लोकसभा सीटों का प्रावधान है जबकि अभी 545 सीटे ही हैं जिनमें से 543 पर चुनाव होता है जबकि 2 प्रतिनिधि एंग्लो-इंडियन होते हैं। याचिका में जम्मू-कश्मीर सरकार को भी पक्षकार बनाया गया था।
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