पीएमसी बैंक संकट : बॉम्बे हाईकोर्ट ने RBI द्वारा धन निकालने पर लगाई गई सीमा को हटाने की मांग वाली याचिका खारिज की

LiveLaw News Network

5 Dec 2019 3:05 PM GMT

  • पीएमसी बैंक संकट : बॉम्बे हाईकोर्ट ने RBI द्वारा धन निकालने पर लगाई गई सीमा को हटाने की मांग वाली याचिका खारिज की

    पंजाब और महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक के जमाकर्ताओं को उस समय बड़ा झटका लगा जब बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को भारतीय रिजर्व बैंक के फैसले को चुनौती देने वाली जमाकर्ताओं की एक याचिका को खारिज कर दिया। रिज़र्व बैंक ने संकट के समय पीएमसी बैंक खाता धारकों पर धन की निकासी के लिए सीमाएं लगाने का फैसला किया था, जिसे अदालत में चुनौती दी गई थी।

    बैंक को RBI द्वारा प्रशासक के अधीन रखा गया था, क्योंकि यह पता चला था कि बैंक में कुल जमा राशि का 70% से अधिक भाग की राशि HDILको लोन के रूप में दी गई थी। HDIL यह लोन चुकाने में विफल रहा था, जिसके बाद बैंक वित्तीय संकट में फंस गया।

    याचिकाओं को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति एससी धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति आरआई छागला की खंडपीठ ने कहा,

    "आरबीआई ने उचित और यथोचित कार्य किया है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई पूर्वाग्रह न हो और धनराशि की वापसी सुनिश्चित हो। उन्होंने सतर्कता से काम किया है और धारा 35 ए के तहत आरबीआई को उक्त प्रतिबंध लगाने की शक्ति है।

    हम याचिकाकर्ताओं के इस तर्क से सहमत नहीं हो सकते कि आरबीआई उक्त कार्रवाई करने के लिए सक्षम नहीं था।"

    पीएमसी बैंक के जमाकर्ताओं द्वारा दायर याचिकाओं में से एक ने दावा किया कि बैंक द्वारा एचडीआईएल को 6500 करोड़ रुपये की ऋण राशि दी गई थी, जो बैंक की कुल जमा राशि का 70% भाग से अधिक है।

    आरबीआई बैंक के खातों और वित्तीय लेन-देन पर नियंत्रण और जांच करने में विफल रहा। वित्तीय वर्ष 2018 के लिए वार्षिक निरीक्षण के दौरान, RBI ने कथित तौर पर बैंक से पूरे HDIL खातों को गैर-निष्पादित आस्तियों (NPA) के रूप में वर्गीकृत करने के लिए कहा, लेकिन बैंक द्वारा यह कहते हुए पालन नहीं किया गया कि HDIL के पास इसे कवर करने के लिए पर्याप्त व्यक्तिगत सुरक्षा है। । आरबीआई या उसकी सतर्कता समिति लापरवाही से संपार्श्विक सुरक्षा, याचिका राज्यों की सत्यता की जांच और सत्यापन करने में विफल रही।

    आरबीआई ने 23 सितंबर को बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 35 ए (धारा 56 के साथ पढ़ें) के तहत पीएमसी को रखा और जमा की निकासी 1000 रुपये तक सीमित कर दी थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया और आखिरकार 5 नवंबर से प्रभावी होकर 50,000 रुपये हो गया।

    हालांकि, राज्य मंत्री जयंत पाटिल ने गुरुवार को संवाददाताओं से कहा कि राज्य सरकार ने संकटग्रस्त पीएमसी बैंक को महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक में विलय का सुझाव दिया है।

    घोटाले के सिलसिले में अब तक PMC बैंक और HDIL के 12 वरिष्ठ अधिकारियों को आर्थिक अपराध शाखा, मुंबई ने गिरफ्तार किया है।

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