PM और शाह पर आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों पर 6 मई तक फैसला करे चुनाव आयोग : सुप्रीम कोर्ट

Live Law Hindi

2 May 2019 9:25 PM IST

  • PM और शाह पर आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों पर 6 मई तक फैसला करे चुनाव आयोग : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को यह निर्देश दिया है कि वो पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के चुनावी भाषणों में आचार संहिता का उल्लंघन करने की शिकायतों पर सोमवार (6 मई) तक फैसला करे।

    चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 3 जजों की पीठ ने चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी के उस अनुरोध को भी ठुकरा दिया जिसमें शिकायतों का निपटारा करने के लिए बुधवार (8 मई) तक का समय मांगा गया था।

    याचिकाकर्ता की अदालत के समक्ष दलीलें
    सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कांग्रेस ने 31 दिन पहले पीएम और शाह के खिलाफ आयोग को 11 शिकायतें भेजी थीं। इसके लिए सबूत भी दिए गए लेकिन आयोग ने केवल 2 शिकायतों पर फैसला दिया है वो भी बुधवार को। अगर आयोग इसी तरह काम करेगा तो सारी शिकायतों का निपटारा करने में उसे 270 दिन लगेंगे। सिंघवी ने कहा कि शिकायतें देने के बाद लोकसभा चुनाव के 4 चरणों में 350 सीटों के लिए मतदान भी हो चुका है।

    चुनाव आयोग की दलीलें
    वहीं चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि आयोग शिकायतों पर विचार कर रहा है और पीठ को 8 मई तक का समय उसे देना चाहिए। लेकिन पीठ ने कहा कि आयोग सोमवार (6 मई) तक इन शिकायतों का निपटारा करे।

    सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जारी किया था नोटिस
    इससे पहले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद और पार्टी महिला विंग की अध्यक्ष सुष्मिता देव की उस याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया था, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के चुनावी भाषणों में आचार संहिता का उल्लंघन करने पर चुनाव आयोग द्वारा कार्रवाई ना करने का आरोप लगाया गया है।

    मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने नोटिस जारी करते हुए कहा था कि इस दौरान आचार संहिता के उल्लंघन पर चुनाव आयोग कोई फैसला ले सकता है।

    याचिकाकर्ता के क्या हैं आरोप१
    देव ने शिकायत की है कि चुनाव आयोग के स्पष्ट प्रतिबंध के बावजूद हेट स्पीच और चुनावी अभियान में मोदी और शाह द्वारा सशस्त्र बलों को शामिल कर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन पर कांग्रेस पार्टी द्वारा पुष्ट सबूत उपलब्ध कराए गए हैं।

    याचिकाकर्ता ने कहा है कि चुनाव आयोग को इस संबंध में स्पष्ट सबूत दिए गए हैं कि किस तरह लोकसभा चुनाव में आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है, लेकिन चुनाव आयोग इस संबंध में कोई भी निर्णय लेने में पूरी तरह निष्क्रिय है। आरोप है कि उत्तरदाता/ECI संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का पूर्ण और प्रत्यक्ष उल्लंघन कर रहा है और जिससे स्वतंत्र और निष्पक्ष आम चुनाव, 2019 बाधित हो रहे हैं।

    याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि 10 मार्च 2019 से यानी आम चुनाव 2019 की तारीख की अधिसूचना जारी होने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह विशेष रूप से संवेदनशील क्षेत्रों और राज्यों में जनप्रतिनिधि अधिनियम, चुनाव के नियमों और इस प्रक्रिया के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे हैं। इसके अलावा याचिका में बताया गया है कि 23 अप्रैल, 2019 को गुजरात में मतदान के दिन आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के तौर पर प्रधानमंत्री ने एक रैली आयोजित की गयी थी।

    पीएम के बयान पर आपत्ति
    याचिका में पीएम मोदी के कुछ बयानों पर आपत्ति जताई गई है, जिसमें 1 अप्रैल को वर्धा में उनके द्वारा हिंदी में की गई ये टिप्पणी भी शामिल है, "दुनिया के सामने हिंदुओं का अपमान करने के लिए कांग्रेस को कैसे माफ किया जा सकता है? 'हिंदू आतंक' शब्द सुनकर क्या आपको दुख नहीं हुआ? शांति के लिए किसी समुदाय को कैसे जाना जा सकता है? भाईचारे और सौहार्द को आतंकवाद के साथ जोड़ा जाना चाहिए? इतिहास के हजार वर्षों में एक भी घटना हिंदू आतंकवाद का कोई भी कार्य नहीं दिखाती। यहां तक ​​कि ब्रिटिश इतिहासकार भी इसे कभी नहीं तलाश सके।"

    याचिका के अनुसार अमित शाह की विवादित टिप्पणी
    याचिका में शाह के बयान का हवाला देते हुए कहा गया, "राहुल ने पूरी दुनिया में हिंदू धर्म को बदनाम किया। यहां तक ​​कि अदालत ने भी कहा है कि हिंदू आतंक जैसा कुछ नहीं है और "राहुल को हिंदू धर्म को आतंक से जोड़कर बदनाम करने के लिए माफी मांगनी चाहिए।"

    याचिकाकर्ता ने कहा है कि चुनाव आयोग ने बीएसपी अध्यक्ष मायावती और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ इसी तरह के उल्लंघन के लिए कड़ी कार्रवाई की थी। याचिका में यह अनुरोध किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट इन शिकायतों पर 24 घंटे के भीतर चुनाव आयोग को फैसला लेने के निर्देश जारी करे।

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