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सुप्रीम कोर्ट में अग्निपथ योजना पर पुनर्विचार करने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग वाली याचिका दायर

Brij Nandan
21 Jun 2022 2:20 AM GMT
सुप्रीम कोर्ट में अग्निपथ योजना पर पुनर्विचार करने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग वाली याचिका दायर
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एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में जनहित याचिका दायर कर केंद्र को सशस्त्र बलों के लिए "अग्निपथ (Agnipath)" योजना पर पुनर्विचार करने के लिए निर्देश देने की मांग की है।

एडवोकेट हर्ष अजय सिंह द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि योजना के खिलाफ बिहार, यूपी, तेलंगाना, हरियाणा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और कई अन्य राज्यों में योजना की अल्पकालिक अवधि के कारण देशव्यापी विरोध हो रहा है। प्रशिक्षित 'अग्निवर' की भविष्य की अनिश्चितताओं के कारण यह विरोध हो रहा है।

सिंह ने अपनी याचिका में आगे तर्क दिया है कि अपनी युवावस्था में चार साल का कार्यकाल पूरा होने पर, अग्निवीर परिपक्व नहीं होंगे ताकि पेशेवर रूप से भी और व्यक्तिगत रूप से भी आत्म-अनुशासन बनाए रखा जा सके ताकि वे खुद का बेहतर संस्करण बन सकें।

याचिकाकर्ता ने 24 जून, 2022 से योजना के कार्यान्वयन पर रोक लगाने की भी मांग की है।

यह कहते हुए कि योजना के तहत प्रशिक्षित अग्निवीरों के भटकने की बहुत संभावनाएं हैं, एडवोकेट कुमुद लता दास के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है, "राष्ट्र को सेना के कर्मियों के साथ कभी समझौता नहीं करना चाहिए, जो अपने सशस्त्र बलों की लड़ाई की रीढ़ हैं। इसे राजकोष पर बोझ के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि कच्चे हीरे के रूप में, उनकी अधिकतम क्षमताओं के लिए पॉलिश किया जाना चाहिए और फिर राष्ट्र की रक्षा में तैनात किया जाना चाहिए।"

केंद्र द्वारा दायर कैविएट के परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता ने केंद्र को याचिका भी दी है।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि सशस्त्र बलों के लिए केंद्र की "अग्निपथ" भर्ती योजना को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पहले ही दायर की जा चुकी है।

एक अन्य जनहित याचिका को भी प्राथमिकता दी गई है, जिसमें केंद्र की "अग्निपथ" भर्ती योजना के खिलाफ व्यापक विरोध के दौरान सामूहिक हिंसा और रेलवे सहित सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है।

केस टाइटल: हर्ष अजय सिंह बनाम भारत संघ| डायरी नंबर 18774 ऑफ 2022

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