मैरिटल रेप को आपराधिक बनाने की याचिका- सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 15 फरवरी तक जवाब दाखिल करने को कहा; मार्च में सुनवाई

Brij Nandan

16 Jan 2023 1:32 PM IST

  • मैरिटल रेप को आपराधिक बनाने की याचिका- सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 15 फरवरी तक जवाब दाखिल करने को कहा; मार्च में सुनवाई

    सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को मैरिटल रेप (Marital Rape) को अपवाद की श्रेणी में रखने की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के बैच को 21 मार्च 2023 को सूचीबद्ध किया।

    इस बैच को चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था।

    याचिकाओं के बैच में चार प्रकार के मामले शामिल हैं- पहला मैरिटल रेप को अपवाद की श्रेणी में रखने की वैधता पर दिल्ली हाईकोर्ट के विभाजित फैसले के खिलाफ अपील है; दूसरी जनहित याचिकाएं हैं जो मैरिटल रेप को अपवाद की श्रेणी में रखने की वैधता के खिलाफ दायर की गई हैं; तीसरी याचिका कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका है जिसमें पत्नी के साथ जबरन यौन संबंध के लिए आईपीसी की धारा 376 के तहत एक पति के खिलाफ लगाए गए आरोपों को बरकरार रखा गया है; और चौथा हस्तक्षेप करने वाले अनुप्रयोग हैं।

    आज की सुनवाई में, कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील में पति की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने कहा,

    "मेरा मामला अलग है। मेरे मित्र जनहित याचिकाओं में हैं। मैं उस व्यक्ति के लिए हूं जो सीधे प्रभावित हुआ है। यह एक जीवंत मामला है।"

    भारत के सॉलिसिटर जनरल, तुषार मेहता ने एक सुझाव प्रस्तुत करते हुए कहा,

    "अलग-अलग फैसले को फैसले को देखते हुए पहला विकल्प यह है कि आप उच्च न्यायालय के तीसरे न्यायाधीश से मामले का फैसला करने के लिए कह सकते हैं और फिर आपके न्यायाधीश अंतिम निर्णय ले सकते हैं। दूसरा विकल्प मामले की सुनवाई करना है। पहले विकल्प के साथ, इस न्यायालय को उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण का लाभ होगा।"

    हालांकि, CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने असहमति जताते हुए कहा कि हाईकोर्ट के दोनों विचार पहले से ही सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं। CJI ने पूछा कि क्या सरकार इस मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करना चाहता है।

    एसजी मेहता ने हां में जवाब दिया और कहा कि चूंकि इस मामले का सामाजिक असर होगा, इसलिए सरकार को एक जवाब दाखिल करना होगा।

    आगे कहा,

    "केंद्र सरकार ने राज्यों से उनके विचार मांगे हैं। कानूनी प्रभाव के अलावा, इसके सामाजिक प्रभाव भी हैं।"

    CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने आदेश लिखवाते हुए कहा,

    "भारत सरकार 15 फरवरी 2023 तक जवाबी हलफनामा दाखिल करेगा। बैच की सुनवाई 21 मार्च 2023 को होगी। पूजा धर और जयकृति जडेजा को नोडल काउंसेल के रूप में नियुक्त किया गया है। वे एक सामान्य संकलन तैयार करेंगे। 3 मार्च 2023 तक लिखित प्रस्तुतियां दायर की जाएंगी।"

    कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका में पत्नी की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने पहचान छिपाने के लिए एक आवेदन मांगा।

    आगे कहा,

    "संकलन में, मैं अपनी दलीलों को साझा नहीं करूंगा। मैं केवल लीगल प्वाइंट्स साझा करूंगा। पहचान छिपाने के लिए एक आवेदन है।"

    अनुरोध मंजूर कर लिया गया और CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा,

    "आवेदक की पहचान छुपाई जाएगी।"

    केस टाइटल: हृषिकेश साहू बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य। एसएलपी(सीआरएल) सं. 4063-4064/2022 और संबंधित मामले

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