" इंडिया" का नाम बदलकर " भारत" करने की याचिका : सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार किया, केंद्र को प्रतिनिधित्व की तरह विचार करने को कहा

LiveLaw News Network

3 Jun 2020 7:48 AM GMT

  •   इंडिया का नाम बदलकर  भारत करने की याचिका : सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार किया, केंद्र को प्रतिनिधित्व की तरह विचार करने को कहा

    सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को देश के नाम को इंडिया से " भारत" में बदलने की सीमा तक भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन की मांग करने वाली रिट याचिका पर केंद्र को कहा कि वो इसे प्रतिनिधित्व की तरह ले और इस पर निर्णय दे।

    मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस हृषिकेश रॉय की पीठ ने माना कि ऐसे नाम परिवर्तन के लिए संविधान में संशोधन करने के लिए न्यायालय कोई निर्देश पारित नहीं कर सकता है।

    सीजेआई एसए बोबडे ने संविधान के अनुच्छेद 1 का जिक्र करते हुए कहा,

    "हम ऐसा नहीं कर सकते। भारत को संविधान में भारत कहा जाता है।"

    याचिकाकर्ता नमाह की ओर से पेश वकील अश्विन वैश्य ने " इंडिया" नाम प्रस्तुत किया जो ग्रीक शब्द "इंडिका" से उत्पन्न हुआ है।

    "इतिहास" भारत माता की जय "के उदाहरणों से भरा हुआ है", वैश्य ने दलील दी।

    जब न्यायालय ने किसी भी सकारात्मक दिशा-निर्देश को पारित करने के लिए इनकार किया, तो वकील ने पीठ से आग्रह किया कि वह इस तरह के उद्देश्य के लिए केंद्र के समक्ष प्रतिनिधित्व देने की अनुमति दे।

    उस अनुरोध के आधार पर, न्यायालय ने याचिका का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपयुक्त मंत्रालय को निर्देश देते हुए याचिका का निपटारा किया। अदालत ने 2016 में इसी तरह की याचिका खारिज कर दी थी।

    दरअसल याचिका में कहा गया था कि देश को "मूल" और "प्रामाणिक नाम" भारत द्वारा मान्यता दी जानी चाहिए। याचिकाकर्ता ने कहा था कि अनुच्छेद 1 में संशोधन यह सुनिश्चित करेगा कि इस देश के नागरिक अपने औपनिवेशिक अतीत को "अंग्रेजी नाम को हटाने" के रूप में प्राप्त करेंगे, जो एक राष्ट्रीय भावना पैदा करेगा।

    "समय अपने मूल और प्रामाणिक नाम से देश को पहचानने के लिए सही है, खासकर जब हमारे शहरों का भारतीय लोकाचार के साथ पहचानने के लिए नाम बदल दिया गया है .... वास्तव में इंडिया शब्द को भारत के साथ प्रतिस्थापित किया जाना हमारे पूर्वजों द्वारा स्वतंत्रता की कठिन लड़ाई को उचित ठहराएगा। "- याचिका से अंश

    याचिकाकर्ता का कहना है कि "इंडिया" नाम को हटाने में भारत संघ की ओर से विफलता हुई है जो "गुलामी का प्रतीक" है। वह कहते हैं कि इससे जनता को "चोट" लगी है, जिसके परिणामस्वरूप "विदेशी शासन से कठिन स्वतंत्रता प्राप्त स्वतंत्रता के उत्तराधिकारियों के रूप में पहचान और लोकाचार की हानि" हुई है।

    अपनी दलीलों को प्रमाणित करने के लिए, याचिकाकर्ता ने 15 नवंबर, 1948 को हुए संविधान के मसौदे का उल्लेख किया है जिसमें संविधान के प्रारूप 1 के अनुच्छेद 1 पर बहस करते हुए एम अनंतशयनम अय्यंगर और सेठ गोविन्द दास ने "इंडिया" की जगह " भारत, भारतवर्ष, हिंदुस्तान" नामों को अपनाने की वकालत की थी।

    याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन करने के लिए उचित कदम उठाने के लिए शीर्ष अदालत से संघ को निर्देश जारी करने की मांग की थी जो देश को "भारत" के रूप में संदर्भित करता है।

    Next Story