दुष्यंत दवे के वरिष्ठ पदनाम (Senior Designation) वापस लेने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस लेने के लिए अर्ज़ी

LiveLaw News Network

18 Aug 2020 7:42 AM GMT

  • दुष्यंत दवे के वरिष्ठ पदनाम (Senior Designation) वापस लेने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस लेने के लिए अर्ज़ी

     शरद भूषण यादव, जिन्होंने प्रशांत भूषण अवमानना ​​मामले में दलीलों के लिए दुष्यंत दवे के वरिष्ठ पद को वापस लेने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की थी, उन्होंंने अब अर्जी दायर की है और उपयुक्त अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए याचिका को वापस लेने की अनुमति मांगी है।

    आवेदन में इस कारण का हवाला दिया गया है कि दवे को गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा वरिष्ठ पदनाम दिया गया था।

    याचिकाकर्ता ने कहा कि याचिका इस धारणा के तहत दायर की गई थी कि दवे को सुप्रीम कोर्ट द्वारा वरिष्ठ के रूप में नामित किया गया था। यह कहा गया है कि दवे को मीडिया में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप वर्णित किया जाता है और उन्होंने कभी भी इस तरह के भ्रम को दूर नहीं किया या खारिज नहीं किया कि वह सुप्रीम कोर्ट द्वारा नामित वरिष्ठ अधिवक्ता नहीं हैं।

    याचिका वापस लेने के लिए दाखिल आवेदन में कहा गया कि

    "हालांकि, विभिन्न समाचार पोर्टलों आदि में रिट याचिका से संबंधित खबरें आने के बाद, कुछ अधिवक्ताओं ने आगे आकर सूचित किया कि दवे गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा नामित एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं इसलिए इस माननीय न्यायालय के समक्ष रिट याचिका को प्राथमिकता नहीं दी जा सकती है।"

    आवेदन में यह भी निर्देश मांगा गया है कि दवे को इस आधार पर न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन के समक्ष उपस्थित न होने के लिए कहा जाए क्योंकि दवे ने प्रशांत भूषण मामले में अपनी प्रस्तुतियों के दौरान जस्टिस नरीमन को अन्य न्यायाधीशों में "अधिक उत्कृष्ट" होने का सुझाव दिया। (अवमानना ​​मामले में सुनवाई के दौरान, दवे ने पूछा था कि केवल कुछ न्यायाधीशों को राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों को क्यों सौंपा गया था और न्यायमूर्ति नरीमन जैसे न्यायाधीशों को ऐसे मामलों को क्यों नहीं सौंपा गया)।

    रिट याचिका दायर की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि दवे ने भूषण के खिलाफ मामले में "असंबद्ध मुद्दे" उठाकर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों पर " हमला" कर दिया।

    5 अगस्त को, भूषण के मामले की सुनवाई के दौरान,दवे ने पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले का संदर्भ दिया था, और सुझाव दिया कि उन्हें अयोध्या, राफेल आदि जैसे अनुकूल फैसलों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद राज्यसभा में नामांकन मिला।

    इन प्रस्तुतियों को "असम्मानजनक" करार देते हुए, यादव ने कहा कि दवे की "कठोरता" ने सर्वोच्च न्यायालय की गरिमा को गिराया है।

    याचिका में कहा गया कि

    "याचिकाकर्ता को लगता है कि आत्म-सच्चाई को बढ़ावा देने और सर्वोच्च न्यायालय के आचरण के लिए खुद को निष्ठा और संरक्षक के रूप में साबित करने के अलावा, सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को ध्वस्त करने और न्यायिक / सामाजिक अव्यवस्था बनाने के लिए दवे की कठोर दलीलें कुछ भी नहीं समझाती हैं बल्कि ये याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों को प्रभावित करती हैं।"

    याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि दवे का आचरण एक वरिष्ठ अधिवक्ता की गरिमा के साथ असंगत है।

    "ज़ाहिर तौर पर खुद को सर्वोच्च न्यायालय के के उद्धारकर्ताओं के बीच मोहरे के रूप में पेश करने में दवे का आचरण; घृणित रूप से न्यायिक निर्णयों को बदनाम करता है और न्यायाधीशों को स्पष्ट रूप से उनकी पसंद के खिलाफ है - जो वरिष्ठ अधिवक्ता पदनाम की गरिमा के साथ निश्चित रूप से असंगत है।"

    यह मानते हुए कि दवे का आचरण "अपमानजनक" है, याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि उनके वरिष्ठ पदनाम को वापस ले लिया जाना चाहिए ताकि "देशवासियों को एक संदेश जाए, कि जो व्यक्ति अपनी शक्ति के नशे में खुद को माननीय न्यायाधीशों पर निर्णय करने में बयानबाजी करता नहीं कर सकता जब तक सर्वोच्च न्यायालय बाध्यकारी मिसालों की कानूनी नींव का समर्थन नहीं करता।

    दवे दो ट्वीट्स के लिए प्रशांत भूषण के खिलाफ अवमानना ​​मामले में प्रस्तुतियां दे रहे थे, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सीजेआई सुप्रीम कोर्ट को लॉकडाउन के तहत रख रहे हैं और पिछले चार वर्षों में लोकतंत्र के विनाश के लिए सुप्रीम कोर्ट में चार सीजेआई ने भूमिका निभाई थी।

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