17 वीं लोकसभा के चुनाव परिणामों में कथित विसंगतियों की जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने EC को जवाब देने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया

LiveLaw News Network

24 Feb 2020 10:18 AM GMT

  • 17 वीं लोकसभा के चुनाव परिणामों में कथित विसंगतियों की जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने EC को जवाब देने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की याचिका पर सुनवाई को स्थगित कर दिया। कोर्ट ने चुनाव आयोग (EC) को जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय दिया। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और कॉमन कॉज़ ने संयुक्त रूप से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और अपनी याचिका में शीर्ष अदालत से मांग की कि 17 वीं लोकसभा के चुनाव परिणामों में हुई कथित विसंगतियों की जांच करने के निर्देश दिए जाएं।

    इससे पहले अदालत ने रजिस्ट्री को टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा द्वारा दायर इसी प्रकार की याचिका के साथ इस याचिका को टैग करने के लिए कहा था। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने अदालत में उक्त चुनावों में मतदाता मतदान और अंतिम मतों के विवरण के प्रकाशन की मांग की थी।

    याचिकाकर्ताओं की ओर से सोमवार को एडवोकेट प्रशांत भूषण ने मुख्य न्यायाधीश एसए। बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष आग्रह किया,

    " चुनाव के आंकड़ों में विसंगति है और दिसंबर में नोटिस जारी किया गया था, लेकिन चुनाव आयोग ने अभी तक अपनी प्रतिक्रिया दर्ज नहीं की है ... नियमों में अब VVPAT स्लिप को चुनाव के एक साल बाद संरक्षित करने की आवश्यकता है लेकिन एक आरटीआई के जवाब से ये खुलासा हुआ है कि कुछ महीनों के भीतर ही उनका निपटान कर दिया गया... "

    "कौन सा नियम निर्धारित करता है?", CJ ने पूछा। भूषण ने चुनाव नियमों के आचरण के नियम 94 का संकेत दिया।

    'यह याचिका के दायरे से परे है', इसे आयोग की ओर से प्रतिवादित किया गया था।

    "मैं केवल उन चीजों की ओर इशारा कर रहा हूं जो याचिका दायर करने के बाद प्रकाश में आई हैं", भूषण ने कहा।

    चुनाव आयोग को जवाब देने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया गया है।

    याचिकाकर्ताओं ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए याचिका दायर की गई कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया चुनावी अनियमितताओं से मुक्त नहीं है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए है।

    याचिकाकर्ताओं ने स्पष्ट किया कि उन्होंने 2019 के चुनाव परिणामों को चुनौती नहीं दी, लेकिन केवल यह चाहा कि चुनाव आयोग किसी भी चुनाव के अंतिम परिणाम की घोषणा से पहले डेटा का वास्तविक और सटीक सामंजस्य स्थापित करे।

    उन्होंने प्रस्तुत किया कि

    "... विसंगतियों के सामंजस्य के बिना असत्यापित डेटा के आधार पर परिणाम घोषित करना मनमाना, अन्यायपूर्ण, अपारदर्शी, अतार्किक और असंवैधानिक है। ये विसंगतियां बड़े पैमाने पर हैं। प्रणाली में जनता के विश्वास को कायम रखने करने के लिए भविष्य के चुनावों की निगरानी और समाधान के लिए एक जांच प्रणाली बनाई जाए।"

    याचिकाकर्ता संगठन के विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा किए गए एक शोध के आधार पर यह तर्क दिया गया कि विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या और मतों की संख्या की गणना के बीच गंभीर विसंगतियां थीं।

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