राज्यसभा चुनाव स्थगित करने की मांग, मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर

LiveLaw News Network

15 Jun 2020 11:29 AM GMT

  • राज्यसभा चुनाव स्थगित करने की मांग, मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर

    मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के समक्ष एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि राज्य विधानसभा में कई रिक्तियों के कारण राज्य विधानसभा के तीन राज्य सभा सांसद के रिक्त पदों के लिए होनेे वाले चुनाव स्थगित किए जाएं।

    अधिवक्ता अभिनव धनोदकर के माध्यम से इंदौर निवासी डॉक्टर अमन शर्मा द्वारा दायर याचिका को 16 जून को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

    चुनाव आयोग ने घोषणा की थी कि राज्यसभा में मप्र राज्य की तीन रिक्तियों के लिए मतदान 19 जून, 2020 को होगा।

    याचिकाकर्ता ने इस अधिसूचना को यह कहते हुए स्थगित करने की मांग की है कि राज्य के विधानसभा में खाली पड़ी 24 सीटों को अब तक भरा नहीं गया है तो चुनाव में सदन के 1/10 वें भाग का प्रतिनिधित्व नहीं हो सकेगा।

    उन्होंने दावा किया है कि जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 152 के अनुसार, विधानसभा के सदस्य निर्वाचक होंगे अर्थात् 230 निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करेंगे। हालाँकि इस मामले में, 24 क्षेत्र अपने अधिकारों या प्रतिनिधित्व से वंचित रह जाएंगे और सदस्यों द्वारा मतदान चुनाव के परिणाम में पर्याप्त अंतर आएगा।

    याचिका में कहा गया है कि

    "रिक्तियां कुल सदस्यों की संख्या के 1/10 से अधिक हैं। पर्याप्त कोटा आगे की गिनती और परिणाम की घोषणा का आधार है। इस प्रकार विधानसभा के 24 सदस्य मतदान के अधिकार से वंचित हो जाएंगे और रिक्तियों के कारण परिणाम प्रभावित होगा। इस प्रकार चुनाव निष्पक्ष नहीं होगा।"

    यह आगे बताया गया है कि

    "एक से अधिक सीट भरने के लिए मतों की गिनती निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के तहत नियम 76 से 81 द्वारा नियंत्रित की जाती है। इस प्रक्रिया के अनुसार, प्रत्येक वैध मतपत्र का मान 100 मान्य है।

    बैलेट पेपर वह है जिसमें पहली वरीयता दी जाती है वर्तमान मामले में यह दावा किया गया है, "मतदाताओं की संख्या 230 है और इसलिए मान 23000 होगा और यह 8 से विभाजित होता है और एक जोड़ा जाता है, फिर पर्याप्त कोटा 2886 होगा।

    24 रिक्तियां हैं इसलिए मतदाताओं की संख्या घटकर 207x100 हो जाएगी जो कुल 20700 तक आएगी और यदि इसे 8 से विभाजित किया जाए और एक को जोड़ा जाए तो यह 2813 हो जाती है, इसलिए मतगणना का पूरा आधार गलत होगा।"

    याचिकाकर्ता ने कहा कि ये 24 रिक्तियां लगभग 4 महीने पहले उत्पन्न हुई थीं और इन रिक्तियों के लिए चुनाव अब तक होने चाहिए थे। यह आगे कहा गया है कि आरपी अधिनियम की धारा 151-ए के तहत, रिक्तियों की घटना की तारीख से 6 महीने के भीतर चुनाव होने चाहिए।

    इस पृष्ठभूमि में उन्होंने प्रार्थना की है कि राज्यसभा की सभी तीन खाली सीटों पर चुनाव को स्थगित कर दिया जाए और चुनाव आयोग को निर्देश दिया जाए कि वह पहले विधान सभा की 24 खाली सीटों को भरे

    याचिका डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



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