'व्हाई आई किल्ड गांधी' फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका

LiveLaw News Network

28 Jan 2022 5:12 AM GMT

  • व्हाई आई किल्ड गांधी फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका

    30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर ओटीटी प्लेटफॉर्म 'लाइमलाइट' पर रिलीज होने वाली फिल्म 'व्हाई आई किल्ड गांधी' की शूटिंग पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई है।

    सिकंदर बहल ने अधिवक्ता अनुज भंडारी के माध्यम से यह रिट याचिका दायर की।

    याचिकाकर्ता के अनुसार, यदि उक्त फिल्म की रिलीज और प्रदर्शन को नहीं रोका गया तो इससे राष्ट्रपिता की छवि अपूरणीय रूप से खराब होगी और सार्वजनिक अशांति, घृणा और वैमनस्य पैदा होगा। याचिकाकर्ता का तर्क है कि फिल्म का उद्देश्य सांप्रदायिक वैमनस्य पैदा करना, नफरत फैलाना और शांति भंग करना है।

    याचिकाकर्ता ने मांग की कि फिल्म "व्हाई आई किल्ड गांधी" की रिलीज, प्रकाशन या प्रदर्शनी और इससे जुड़ी सभी सामग्री को तत्काल प्रभाव से रोका जाए।

    इस तथ्य से व्यथित कि फिल्मों को बिना किसी प्रतिबंध, विनियमन या निंदा के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सार्वजनिक रूप से देखने के लिए प्रदर्शित किया जा रहा है। याचिकाकर्ता ने ओटीटी प्लेटफार्मों के प्रभावी विनियमन की भी मांग की है।

    याचिका में कहा गया कि फिल्म "व्हाई आई किल्ड गांधी" महात्मा गांधी की छवि खराब करने और नाथूराम गोडसे का महिमामंडन करने का एक प्रयास है।

    याचिकाकर्ता के अनुसार, फिल्म के दो मिनट 20 सेकेंड के लंबे ट्रेलर में भारत विभाजन और पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार के लिए महात्मा गांधी को दोषी ठहराने का प्रयास किया गया है। इस तरह महात्मा की हत्या को सही ठहराने का प्रयास किया गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि फिल्म को सीबीएफसी ने मंजूरी नहीं दी है और सीधे ओटीटी रिलीज के लिए जा रही है।

    केस शीर्षक: सिकंदर बहल बनाम भारत संघ

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