COVID-19 तीसरी लहर के बीच कर्ज़ चुकाने की मोहलत की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका

LiveLaw News Network

6 Feb 2022 3:15 PM IST

  • COVID-19 तीसरी लहर के बीच कर्ज़ चुकाने की मोहलत की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका

    सुप्रीम कोर्ट में कर्ज़ चुकाने की मोहलत (Loan Moratorium) की मांग को लेकर एक वकील ने याचिका दायर की। इस याचिका में भारत संघ और आरबीआई को उनके प्रतिनिधित्व पर विचार करने के लिए कर्ज़ चुकाने की मोहलत देने जैसे उपायों को अपनाने का आग्रह करने के लिए कहने की मांग की गई। उक्त उपाय COVID-19 के दौरान कर्ज़दारों के वित्तीय तनाव का पर्याप्त रूप से निवारण कर सकते हैं।

    एडवोकेट विशाल तिवारी द्वारा पूर्व रिट याचिका में दायर एक परिचयात्मक आवेदन के माध्यम से राहत मांगी गई। इसमें नए ऋण स्थगन पुनर्गठन योजना के तहत समय अवधि के विस्तार और एनपीए की घोषणा पर अस्थायी रोक के रूप में वित्तीय राहत मांगी गई थी।

    यह देखते हुए कि न्यायालय वित्तीय राहत के लिए निर्देश पारित नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट ने जून, 2021 में उसकी रिट याचिका का निपटारा किया था। कोर्ट ने स्थिति का आकलन करने और उचित निर्णय लेने के लिए इसे भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक पर छोड़ दिया था।

    आवेदक के अनुसार आज तक कोई ठोस नीति निर्माण और दिशा-निर्देश विकसित नहीं किए गए। इसके चलते जमीनी स्तर पर कोई प्रवर्तन और निष्पादन नहीं हुआ।

    COVID-19 महामारी की तीसरी लहर की पृष्ठभूमि में आवेदक ने कहा कि नीति निर्माण और दिशानिर्देशों की अनिच्छा और गैर-प्रदर्शन ने भारत की अर्थव्यवस्था को संकट में डाल दिया है, इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था पर COVID-19 के प्रभाव का आकलन करने और आगे का रास्ता तय करने के लिए न्यायालय को हस्तक्षेप करना महत्वपूर्ण है।

    आवेदन में कहा गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था की बैंकिंग और मजबूत क्रेडिट सुविधाओं में भी गिरावट का ग्राफ देखा गया है। इस कारण लोगों की आय की अधिक दर के परिणामस्वरूप न्यूनतम डिस्पोजेबल आय हाथ में है। इससे अधिक से अधिक ऋण चूक हो रही है जिसके परिणामस्वरूप बैंकिंग संस्थाओं को नुकसान हो रहा है।

    प्रतिनिधित्व का विवरण:

    यह देखते हुए कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि सरकार वित्तीय मामलों में निर्णायक नीति अपना सकती है, प्रतिनिधित्व ने सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक से निम्नलिखित तरीकों से उधारकर्ताओं को लाभान्वित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया:

    *ईएमआई के भुगतान में छूट प्रदान की जाए।

    * खातों को एनपीए न करें, ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा किसी भी संपत्ति को तब तक बेदखल और नीलाम नहीं करना जब तक कि स्थिति सामान्य और सामान्य न हो जाए।

    * वसूली के अवैध और हिंसक तरीकों से कर्ज़दारों की रक्षा की जाए।

    प्रतिनिधित्व में कहा गया कि आरबीआई द्वारा 5 मई 2021 को "एमएसएमई और व्यक्तिगत कर्ज़दारों के लिए समाधान योजना 2.0" के रूप में जारी सर्कुलर वर्तमान महामारी में कर्ज़दारों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यह पात्रता मानदंड के बारे में नहीं, बड़ी संख्या में इसका लाभ उठा रहे कर्जदारों के लाभ के लिए यह बात करता है।

    सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई 23 मार्च, 2021 तक एनपीए की घोषणा पर परिचालन पर रोक का जिक्र करते हुए प्रतिनिधित्व ने कहा कि एक अप्रैल, 2021 से आरबीआई द्वारा राहत दी गई थी। प्रतिनिधित्व के अनुसार, जिन कर्ज़दारोंके खाते 24 तारीख के बीच एनपीए हो गए हैं मार्च, 2021 और 31 मार्च, 2021 को भी सर्कुलर दिनांक 5-5-2021 संकल्प योजना 2.0 का लाभ प्राप्त करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

    प्रतिनिधित्व ने बैंकों द्वारा उधारकर्ताओं और खाताधारकों के प्रति दिखाए गए असहयोग का एक और महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। इसमें कहा गया कि आरबीआई द्वारा वर्तमान महामारी और पहले जारी किए गए सर्कुलर और राहत बैंकों द्वारा अपने पत्र और भावना में लागू नहीं किए गए हैं।

    रिप्रेजेंटेशन के अनुसार कई उधार देने वाली संस्थाएं गुंडों को भेजकर, कर्जदारों को गाली-गलौज करके और उन्हें धमकी देकर वसूली के लिए अवैध तरीकों का इस्तेमाल करती हैं, जिसे कानून के शासन के तहत अनुमति नहीं दी जा सकती और यह उचित व्यवहार संहिता के खिलाफ है।

    केस शीर्षक: विशाल तिवारी बनाम भारत संघ

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