वर्चुअल सुनवाई के दौरान धूम्रपान करने पर राजीव धवन के वरिष्ठ' पदनाम वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका

LiveLaw News Network

20 Aug 2020 11:56 AM IST

  • वर्चुअल सुनवाई के दौरान धूम्रपान करने पर राजीव धवन के वरिष्ठ पदनाम वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका

    वर्चुअल कोर्ट की कार्यवाही के दौरान धूम्रपान के लिए वरिष्ठ वकील राजीव धवन के 'वरिष्ठ' पदनाम को वापस लेने की मांग करने वाली एक रिट याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है।

    यह याचिका हाल ही में वायरल वीडियो की पृष्ठभूमि में राशिद खान पठान द्वारा दायर की गई है, जो मानवाधिकार कार्यकर्ता होने का दावा करते हैं, जहां धवन को राजस्थान हाईकोर्ट में वर्चुअल सुनवाई के दौरान धूम्रपान करते देखा जा सकता है।

    राजस्थान विधानसभा के 6 बसपा विधायकों की अयोग्यता याचिका पर सुनवाई के दौरान कथित घटना हुई।

    याचिकाकर्ता का कहना है कि वरिष्ठ अधिवक्ता का इस तरह का "घृणित आचरण" अदालत की अवमानना अधिनियम की धारा 2 (सी) के अर्थ के भीतर आता है, जो बार काउंसिल के नियमों में आचार संहिता के अनुसार है।

    यह प्रस्तुत किया गया है कि

    "बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम 1 और 2 के तहत, आचार संहिता नियम, एक वकील को न्यायालय के समक्ष और आत्मसम्मान के साथ सम्मानजनक तरीके से कार्य करने के लिए जोड़ते हैं। न्यायालय में निश्चित रूप से एक वर्चुअल न्यायालय भी शामिल है; और गरिमापूर्ण आचरण का पालन करना एक नामित वरिष्ठ वकील के लिए बिना किसी अपवाद के ' जरूरी' 'होना चाहिए। "

    सर्वोच्च न्यायालय के ई एस रेड्डी बनाम मुख्य सचिव, ए पी सरकार (1987) 3 SCC 258 के फैसले पर भरोसा करते हुए याचिकाकर्ता ने जोर दिया कि 'वरिष्ठ वकीलोंं को उनके ज्ञान और ईमानदार आचरण के लिए और पेशे के लिए रोल मॉडल के रूप में सेवा करने के लिए पदनाम के रूप में सम्मानित किया जाता है,।

    हालांकि, धवन ने अपने आचरण से न्यायालय और उसके न्यायाधीशों की "गरिमा को" अधर्म से "बदनाम किया" है।

    याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि धवन का " धौंस देने की आदत" है और वो "अदालत की गरिमा का अपमान" कर रहे हैं और निश्चित रूप से एक नामित वरिष्ठ वकीलोंं को ये "नहीं करना" है।

    वह धवन के दुराचार के उदाहरणों का हवाला देते हैं, जैसे कि अदालत में चिल्लाना, प्रतिपादन करना, भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश का खीजकर ये कहना कि तेज आवाज में बोलने वाले वकीलों की प्रवृत्ति उनकी अपर्याप्तता, अपूर्णता और इस तथ्य को भी दर्शाती है कि वे वरिष्ठ बनने के योग्य नहीं हैं।

    याचिकाकर्ता ने अब कहा कि अदालत कक्ष की कार्यवाही के दौरान धूम्रपान करना शालीनता की सभी सीमाओं को पार कर गया है, जिस पर इंटरनेट पर सक्रिय लोगों द्वारा व्यापक रूप से गुस्से वाली

    प्रतिक्रिया आई है, और राजीव धवन को इसके लिए हल्के से छूट नहीं दी जा सकती है बल्कि असाधारण सजा दी जानी चाहिए।

    याचिका डाउनलोड करेंं



    Next Story